सरकार ने पासपोर्ट चार्ज में बदलाव किया
भारत सरकार ने पासपोर्ट फीस स्ट्रक्चर में बदलाव की घोषणा की है, जो 1 जुलाई 2026 से लागू होगा। नए चार्ज नए पासपोर्ट आवेदनों, रिन्यूअल, तत्काल सेवाओं, खोए या खराब हुए पासपोर्ट को बदलने और नाबालिगों के पासपोर्ट पर लागू होंगे।
2012 के बाद यह पहला बड़ा बदलाव है और इसे पासपोर्ट नियम, 1980 में संशोधन के बाद लागू किया गया है। सरकार ने कहा कि यह बढ़ोतरी सुरक्षित और कुशल पासपोर्ट-संबंधित सेवाएं देने की बढ़ती लागत को दर्शाती है।
स्टैटिक GK फैक्ट: भारत में पासपोर्ट जारी करने का काम पासपोर्ट एक्ट, 1967 के तहत होता है, जबकि पासपोर्ट सेवाओं का प्रबंधन विदेश मंत्रालय (MEA) करता है।
नया पासपोर्ट फीस स्ट्रक्चर
बदले हुए फीस स्ट्रक्चर में नॉर्मल और तत्काल कैटेगरी के तहत 36-पेज और 60-पेज वाले पासपोर्ट, दोनों के चार्ज बढ़ा दिए गए हैं।
वयस्क आवेदकों के लिए:
- 36-पेज नॉर्मल पासपोर्ट: ₹2,500 (पहले ₹1,500)
• 36-पेज तत्काल पासपोर्ट: ₹5,000 (पहले ₹3,500)
• 60-पेज नॉर्मल पासपोर्ट: ₹3,500 (पहले ₹2,000)
• 60-पेज तत्काल पासपोर्ट: ₹6,000 (पहले ₹4,000)
ये बदले हुए चार्ज 1 जुलाई 2026 या उसके बाद जमा किए गए सभी आवेदनों पर लागू होंगे।
तत्काल और रिप्लेसमेंट पासपोर्ट चार्ज
तत्काल पासपोर्ट स्कीम, जो पासपोर्ट प्रोसेसिंग को तेज़ करती है, बदले हुए स्ट्रक्चर के तहत और महंगी हो जाएगी। खोए, चोरी हुए या खराब हुए पासपोर्ट को बदलने के लिए नई फीस इस प्रकार है:
- 36-पेज का रिप्लेसमेंट: ₹5,000 (सामान्य) और ₹7,500 (तत्काल)
• 60-पेज का रिप्लेसमेंट: ₹6,000 (सामान्य) और ₹8,500 (तत्काल)
ये बदली हुई फीस नए रिप्लेसमेंट अनुरोधों और तत्काल योजना के तहत प्रोसेस किए जाने वाले अर्जेंट आवेदनों, दोनों पर लागू होती है।
स्टैटिक GK टिप: तत्काल योजना उन आवेदकों के लिए बनाई गई है जिन्हें तुरंत पासपोर्ट जारी करवाने की ज़रूरत होती है और यह दस्तावेज़ों के वेरिफिकेशन के आधार पर तेज़ी से प्रोसेसिंग की सुविधा देती है।
नाबालिगों के पासपोर्ट के लिए बदली हुई फीस
सरकार ने 18 साल से कम उम्र के आवेदकों के लिए भी पासपोर्ट फीस में बदलाव किया है।
नई फीस इस प्रकार है:
- 36-पेज का नाबालिग पासपोर्ट (सामान्य): ₹1,750
• 36-पेज का नाबालिग पासपोर्ट (तत्काल): ₹4,250
ये बदली हुई दरें नाबालिगों के लिए नए पासपोर्ट आवेदनों और रिप्लेसमेंट अनुरोधों, दोनों पर लागू होती हैं।
पासपोर्ट की वैलिडिटी में कोई बदलाव नहीं
हालांकि पासपोर्ट आवेदन फीस बढ़ गई है, लेकिन पासपोर्ट की वैलिडिटी में कोई बदलाव नहीं हुआ है।
वैलिडिटी इस प्रकार बनी रहेगी:
- वयस्क पासपोर्ट: 10 साल
• नाबालिग पासपोर्ट: वैलिडिटी मौजूदा पासपोर्ट नियम, 1980 के तहत तय नियमों के अनुसार ही रहेगी।
इस बदलाव का असर सिर्फ़ सर्विस चार्ज पर पड़ता है और इससे पासपोर्ट के लिए योग्यता या वैलिडिटी की अवधि में कोई बदलाव नहीं होता है।
बदलाव का महत्व
अपडेटेड फीस स्ट्रक्चर का मकसद पासपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाना, सिक्योरिटी फीचर्स को बढ़ाना और बेहतर सर्विस देना है। यह पासपोर्ट प्रोसेसिंग और डिजिटल सर्विस के विस्तार से जुड़ी बढ़ती ऑपरेशनल लागत को भी दिखाता है।
जो आवेदक 1 जुलाई 2026 के बाद पासपोर्ट के लिए आवेदन करने या उसे रिन्यू कराने की योजना बना रहे हैं, उन्हें आवेदन की योजना बनाते समय बदली हुई फीस का ध्यान रखना चाहिए।
स्टैटिक GK फैक्ट: पासपोर्ट सेवा प्रोग्राम को विदेश मंत्रालय द्वारा टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) के सहयोग से लागू किया जाता है, ताकि पूरे भारत में टेक्नोलॉजी-आधारित पासपोर्ट सर्विस दी जा सके।
उस्तादियन समसामयिकी स्थायी तथ्य तालिका
| तथ्य | विवरण |
| विषय | भारतीय पासपोर्ट शुल्क में संशोधन |
| प्रभावी तिथि | 1 जुलाई 2026 |
| शासी नियम | पासपोर्ट नियम, 1980 |
| पिछला शुल्क संशोधन | 2012 |
| वयस्क पासपोर्ट की वैधता | 10 वर्ष |
| 36-पृष्ठ सामान्य पासपोर्ट शुल्क | ₹2,500 |
| 36-पृष्ठ तत्काल पासपोर्ट शुल्क | ₹5,000 |
| 60-पृष्ठ सामान्य पासपोर्ट शुल्क | ₹3,500 |
| 60-पृष्ठ तत्काल पासपोर्ट शुल्क | ₹6,000 |
| कार्यान्वयन मंत्रालय | विदेश मंत्रालय (MEA) |





