सरकार ने दवाओं के आयात के लिए नवी मुंबई एयरपोर्ट को अधिसूचित किया
भारत सरकार ने ड्रग्स रूल्स, 1945 के नियम 43A में संशोधन करके नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दवाओं के आयात के लिए एक अधिकृत पोर्ट के तौर पर अधिसूचित किया है। यह अधिसूचना स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड (DTAB) से सलाह-मशविरे के बाद 8 जुलाई 2026 को जारी की थी। इस संशोधन के साथ, भारत में दवाओं के आयात के लिए अधिसूचित पोर्ट की कुल संख्या बढ़कर 42 हो गई है, जिससे फार्मास्युटिकल लॉजिस्टिक्स मजबूत होगा और व्यापार में आसानी होगी।
स्टैटिक GK फैक्ट: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा और फार्मास्यूटिकल्स से संबंधित नीतियां बनाने और उन्हें लागू करने के लिए जिम्मेदार है।
नवी मुंबई एयरपोर्ट को दवाओं के आयात के लिए अधिकृत पोर्ट के तौर पर जोड़ा गया
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने ड्रग्स रूल्स, 1945 के नियम 43A में संशोधन किया ताकि नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भारत में फार्मास्युटिकल उत्पादों के आयात के लिए अधिकृत एंट्री पॉइंट्स में शामिल किया जा सके।
यह अधिसूचना ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड (DTAB) से सलाह-मशविरे के बाद जारी की गई थी, जो दवाओं और कॉस्मेटिक्स पर देश की सर्वोच्च वैधानिक तकनीकी सलाहकार संस्था है।
यह जुड़ाव आयातकों को दवाएं आयात करने के लिए एक अतिरिक्त गेटवे प्रदान करता है, साथ ही रेगुलेटरी नियमों का पालन और क्वालिटी कंट्रोल भी सुनिश्चित करता है।
नियम 43A में संशोधन क्यों किया गया?
नियम 43A उन पोर्ट्स के बारे में बताता है जिनके ज़रिए भारत में कानूनी रूप से दवाओं का आयात किया जा सकता है।
नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के चालू होने के बाद, सरकार ने भारत के बढ़ते फार्मास्युटिकल व्यापार को सपोर्ट करने और लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए नियम में संशोधन किया।
संशोधन के उद्देश्य
- फार्मास्युटिकल आयात इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार करना
• सप्लाई चेन की दक्षता में सुधार करना
• मौजूदा पोर्ट्स पर भीड़ कम करना
• आयातकों को अधिक लचीलापन प्रदान करना
• पूरे देश में हेल्थकेयर लॉजिस्टिक्स को मजबूत करना
दवाओं के आयात के लिए अधिसूचित पोर्ट्स की कुल संख्या बढ़कर 42 हुई
नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के शामिल होने के साथ, अब भारत में दवाओं के आयात के लिए 42 अधिसूचित पोर्ट्स अधिकृत हैं। इन नोटिफ़ाइड एंट्री पॉइंट्स में ये शामिल हैं:
- एयरपोर्ट
• सीपोर्ट (बंदरगाह)
• सड़क मार्ग से एंट्री पॉइंट्स
• रेल मार्ग से एंट्री पॉइंट्स
इस बढ़े हुए नेटवर्क से दवाइयों की खेप की तेज़ी से आवाजाही में मदद मिलने की उम्मीद है, साथ ही रेगुलेटरी निगरानी और पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड्स भी बनाए रखे जा सकेंगे।
रेगुलेटरी फ़्रेमवर्क
यह नोटिफ़िकेशन ‘ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940′ के प्रावधानों के तहत जारी किया गया है, जो भारत में दवाओं और कॉस्मेटिक्स के इंपोर्ट, मैन्युफ़ैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और बिक्री को रेगुलेट करता है।
नियम 43A में संशोधन ‘ड्रग्स टेक्निकल एडवाइज़री बोर्ड‘ (DTAB) से सलाह-मशविरे के बाद किया गया, ताकि यह पक्का किया जा सके कि फ़ैसले को एक्सपर्ट टेक्निकल सुझावों का समर्थन मिले और पब्लिक हेल्थ की सुरक्षा हो।
ड्रग्स टेक्निकल एडवाइज़री बोर्ड (DTAB) के बारे में
‘ड्रग्स टेक्निकल एडवाइज़री बोर्ड‘ (DTAB) सबसे बड़ी कानूनी टेक्निकल एडवाइज़री बॉडी है, जिसे ‘ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940′ के तहत बनाया गया है।
DTAB के काम
- दवाओं और कॉस्मेटिक्स से जुड़े टेक्निकल मामलों पर केंद्र और राज्य सरकारों को सलाह देना
• दवा से जुड़े नियमों में संशोधन का सुझाव देना
• पूरे भारत में दवा के स्टैंडर्ड्स को एक समान रूप से लागू करने को बढ़ावा देना
• दवाइयों की सुरक्षा, क्वालिटी और असरदार होने को पक्का करने वाली नीतियों का समर्थन करना
स्टैटिक GK फ़ैक्ट: ‘ड्रग्स टेक्निकल एडवाइज़री बोर्ड‘ (DTAB) का गठन ‘ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940′ की धारा 5 के तहत किया गया है।
‘ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940’ के बारे में
‘ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940′ भारत का मुख्य कानून है जो इन चीज़ों को रेगुलेट करता है:
- दवाओं और कॉस्मेटिक्स का इंपोर्ट
• दवाइयों की मैन्युफ़ैक्चरिंग
• दवाइयों का डिस्ट्रीब्यूशन और बिक्री
• दवा की क्वालिटी और सुरक्षा का रेगुलेशन
इस एक्ट का मकसद यह पक्का करना है कि भारत में मिलने वाली दवाइयाँ और कॉस्मेटिक्स सुरक्षित और असरदार हों, और तय क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को पूरा करती हों।
उस्तादियन समसामयिकी स्थायी तथ्य तालिका
| तथ्य | विवरण |
| घटना | नवी मुंबई हवाई अड्डे को दवा आयात के लिए अधिसूचित किया गया |
| अधिसूचना की तिथि | 8 जुलाई 2026 |
| जारी करने वाला मंत्रालय | स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय |
| संशोधन | औषधि नियम, 1945 का नियम 43A |
| शासी कानून | औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 |
| नया नामित बंदरगाह | नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा |
| उद्देश्य | दवाओं और औषधि उत्पादों का आयात |
| कुल अधिसूचित दवा आयात बंदरगाह | 42 |
| शामिल परिवहन माध्यम | हवाई अड्डे, समुद्री बंदरगाह, सड़क बंदरगाह और रेल प्रवेश बिंदु |
| सलाहकार निकाय | औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड (DTAB) |
| DTAB की स्थिति | दवाओं और प्रसाधन सामग्री पर सर्वोच्च वैधानिक तकनीकी सलाहकार निकाय |
| मुख्य उद्देश्य | औषधि लॉजिस्टिक्स में सुधार और व्यापार करने में आसानी बढ़ाना |
| लाभ | तेज आयात, भीड़ में कमी, मजबूत आपूर्ति शृंखला और बेहतर स्वास्थ्य सेवा लॉजिस्टिक्स |





