अप्रैल 17, 2026 1:06 अपराह्न

भारत में लोकसभा का विस्तार और परिसीमन सुधार

समसामयिक मामले: 131वां संवैधानिक संशोधन विधेयक 2026, लोकसभा का विस्तार, परिसीमन आयोग, महिला आरक्षण, अनुच्छेद 81, अनुच्छेद 82, अनुच्छेद 334A, जनगणना से जुड़ाव, संसदीय सुधार

Lok Sabha Expansion and Delimitation Reform in India

लोकसभा की सदस्य संख्या का विस्तार

केंद्र सरकार ने लोकसभा का काफी विस्तार करने के लिए संविधान (एक सौ इकतीसवां संशोधन) विधेयक, 2026 प्रस्तावित किया है। इसमें सदस्यों की संख्या 543 से बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव है, जो भारत की बढ़ती आबादी और लोकतांत्रिक ज़रूरतों को दर्शाता है।

यह संशोधन अनुच्छेद 81 में बदलाव करता है, जिसके तहत राज्यों से 815 तक और केंद्र शासित प्रदेशों से 35 सदस्य हो सकते हैं। इसका उद्देश्य सभी क्षेत्रों को बेहतर प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना है।

स्टेटिक GK तथ्य: लोकसभा संसद का निचला सदन है, जिसकी संविधान के अनुसार वर्तमान अधिकतम सदस्य संख्या 552 है।

परिसीमन नियमों में बदलाव

एक बड़ा सुधार अनुच्छेद 82 से जुड़ा है, जो वर्तमान में परिसीमन को 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना से जोड़ता है। प्रस्तावित संशोधन इस प्रतिबंध को हटा देता है, जिससे निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को पहले ही फिर से निर्धारित करना संभव हो जाता है।

इसका मतलब है कि सीटों का पुनर्वितरण 2026 के बाद की जनगणना के आंकड़ों का इंतज़ार किए बिना किया जा सकता है। यह चुनावी पुनर्गठन की नीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव है।

स्टेटिक GK सुझाव: परिसीमन आबादी में बदलाव के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों को समायोजित करके समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करता है।

परिसीमन प्रक्रिया को समझना

परिसीमन का अर्थ है संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को फिर से निर्धारित करना। यह राज्यों के बीच सीटों के आवंटन को भी तय करता है और SC/ST श्रेणियों के लिए सीटें आरक्षित करता है।

परिसीमन आयोग इस प्रक्रिया के लिए ज़िम्मेदार होता है और आमतौर पर इसकी अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश करते हैं, जिनके साथ चुनाव आयोग के अधिकारी भी होते हैं।

इसके निर्णय अंतिम होते हैं और उन्हें न्यायालयों में चुनौती नहीं दी जा सकती, जिससे चुनावी सीमाओं के निर्धारण में निष्पक्षता सुनिश्चित होती है।

स्टेटिक GK तथ्य: भारत में परिसीमन का पिछला कार्य 2001 की जनगणना के आधार पर 2002 में किया गया था।

महिला आरक्षण से जुड़ाव

यह संशोधन अनुच्छेद 334A पर भी प्रभाव डालता है, जो विधायिकाओं में महिलाओं के आरक्षण से संबंधित है। यह 106वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 2023 पर आधारित है, जो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण प्रदान करता है।

पहले, इसका लागू होना 2026 की जनगणना के बाद होने वाले परिसीमन पर निर्भर था। अब, परिसीमन के तुरंत बाद आरक्षण लागू किया जा सकता है, जिससे महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी में तेज़ी आएगी।

Static GK टिप: संसद में महिलाओं के लिए आरक्षण, शासनप्रशासन में लैंगिक समानता के लिए लंबे समय से चली आ रही एक माँग रही है।

इस सुधार का महत्व

इस संशोधन के बड़े राजनीतिक और प्रशासनिक निहितार्थ हैं। लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ने से प्रतिनिधित्व बेहतर होता है और यह जनसांख्यिकीय वास्तविकताओं को दर्शाता है।

वर्तमान में, सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है, जबकि निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएँ 2001 की जनगणना पर निर्भर करती हैं। इस विसंगति के कारण सुधार की आवश्यकता महसूस हुई।

महिलाओं के लिए आरक्षण को तेज़ी से लागू करने से समावेशिता बढ़ेगी और लोकतांत्रिक संस्थाएँ मज़बूत होंगी

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

भारत में कई बार परिसीमन की प्रक्रियाएँ पूरी की गई हैं, लेकिन 1976 से 2026 के बीच इनमें बदलावों को रोक दिया गया था, ताकि अलगअलग जनसंख्या वृद्धि दर वाले राज्यों के बीच संतुलन बना रहे।

यह रोक 2026 तक जारी रही, जिससे सीटों के पुनर्वितरण में देरी हुई। नया प्रस्ताव समय पर चुनावी समायोजन की दिशा में एक बदलाव का संकेत देता है।

Static GK तथ्य: परिसीमन पर यह रोक 42वें संवैधानिक संशोधन के दौरान जनसंख्या नियंत्रण उपायों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लगाई गई थी।

Static Usthadian Current Affairs Table

विषय विवरण
संशोधन विधेयक संविधान (131वां संशोधन) विधेयक, 2026
लोकसभा की शक्ति 543 से बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव
संशोधित प्रमुख अनुच्छेद अनुच्छेद 81 और अनुच्छेद 82
परिसीमन परिवर्तन 2026 की जनगणना से पहले अनुमति
आयोग की भूमिका निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण और सीटों का आवंटन
महिला आरक्षण 106वें संशोधन अधिनियम, 2023 के तहत 33%
वर्तमान आधार 1971 की जनगणना (सीटें), 2001 की जनगणना (सीमाएँ)
ऐतिहासिक स्थगन 1976 से परिसीमन स्थगित
Lok Sabha Expansion and Delimitation Reform in India
  1. 131वां संविधान संशोधन विधेयक 2026 लोकसभा की सदस्य संख्या में काफ़ी बढ़ोतरी का प्रस्ताव करता है।
  2. लोकसभा की सदस्य संख्या 543 से बढ़कर 850 हो सकती है।
  3. यह संशोधन अनुच्छेद 81 में बदलाव करता है ताकि राज्यों में प्रतिनिधित्व बढ़ाया जा सके।
  4. राज्यों से 815 तक और केंद्र शासित प्रदेशों से 35 सदस्य हो सकते हैं।
  5. इस सुधार का मकसद भारत की बढ़ती आबादी और लोकतांत्रिक ज़रूरतों को दर्शाना है।
  6. ये बदलाव अनुच्छेद 82 को लक्षित करते हैं, जिसमें जनगणना से जुड़ी परिसीमन की पाबंदी को हटाया गया है।
  7. अब परिसीमन 2026 के बाद होने वाली जनगणना प्रक्रिया से पहले भी किया जा सकता है।
  8. परिसीमन पूरे देश में आबादी में हुए बदलावों के आधार पर समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करता है।
  9. परिसीमन आयोग चुनावी क्षेत्रों की सीमाएँ फिर से तय करता है और सीटों का बँटवारा करता है।
  10. इस आयोग की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश करते हैं।
  11. आयोग के फ़ैसले अंतिम होते हैं और उन्हें अदालतों में चुनौती नहीं दी जा सकती
  12. पिछली बार परिसीमन का काम 2002 में 2001 की जनगणना के आधार पर किया गया था।
  13. यह सुधार अनुच्छेद 334A पर भी असर डालता है, जो महिलाओं के लिए आरक्षण लागू करने से जुड़ा है।
  14. यह 106वें संविधान संशोधन अधिनियम 2023 के प्रावधानों को आगे बढ़ाता है।
  15. परिसीमन के बाद महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू किया जा सकता है।
  16. अभी सीटों का बँटवारा 1971 की पुरानी जनगणना के आँकड़ों पर आधारित है।
  17. अभी चुनावी क्षेत्रों की सीमाएँ 2001 की जनगणना के आँकड़ों में मौजूद विसंगतियों पर निर्भर हैं।
  18. 42वें संविधान संशोधन 1976 के दौरान परिसीमन पर रोक लगा दी गई थी।
  19. ऐतिहासिक रूप से, इस रोक का मकसद राज्यों में जनसंख्या नियंत्रण को बढ़ावा देना था।
  20. यह सुधार लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व को मज़बूत करता है और चुनावी निष्पक्षता सुनिश्चित करने वाले तंत्रों को और सशक्त बनाता है।

Q1. लोकसभा की प्रस्तावित सदस्य संख्या 131वें संविधान संशोधन विधेयक, 2026 के तहत क्या है?


Q2. लोकसभा की संरचना में परिवर्तन करने के लिए संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन किया गया है?


Q3. अनुच्छेद 82 के तहत परिसीमन से संबंधित कौन सा प्रमुख परिवर्तन प्रस्तावित है?


Q4. विधानसभाओं में महिलाओं के आरक्षण से संबंधित संवैधानिक अनुच्छेद कौन सा है?


Q5. भारत में अंतिम परिसीमन अभ्यास कब किया गया था?


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