संवैधानिक आधार
भारत के उपराष्ट्रपति का पद संविधान द्वारा सुरक्षित है। अनुच्छेद 66(2) के अनुसार, उपराष्ट्रपति संसद या किसी भी राज्य विधानमंडल के सदस्य नहीं हो सकते।
अनुच्छेद 67 में कार्यकाल को पाँच वर्ष तय किया गया है, जबकि अनुच्छेद 68(2) यह सुनिश्चित करता है कि यदि रिक्ति होती है तो चुनाव तुरंत कराए जाएँ।
Static GK तथ्य: उपराष्ट्रपति का पद 1952 में स्थापित हुआ था और डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन पहले उपराष्ट्रपति बने।
नामांकन की आवश्यकताएँ
एक वैध नामांकन के लिए 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक आवश्यक होते हैं, साथ ही ₹15,000 की जमानत राशि जमा करनी होती है। इसके अलावा उम्मीदवार का नाम मतदाता सूची में होना चाहिए।
यह प्रक्रिया गैर–गंभीर उम्मीदवारों को छाँटने और चुनाव की गरिमा बनाए रखने के लिए है।
मतदान प्रक्रिया
चुनाव निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं, चाहे वे निर्वाचित हों या नामित।
यहाँ आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति अपनाई जाती है, और मतदान गुप्त मतपत्र से होता है।
राष्ट्रपति चुनाव की तुलना में, यहाँ हर सांसद का मत समान मूल्य (1) रखता है।
Static GK टिप: राष्ट्रपति चुनाव में मत मूल्य राज्य की जनसंख्या पर आधारित होता है, लेकिन उपराष्ट्रपति चुनाव में सभी सांसदों के मत बराबर होते हैं।
राजनीतिक निष्पक्षता
इस चुनाव में दल–बदल विरोधी कानून (Anti-Defection Law) लागू नहीं होता। इसका अर्थ है कि कोई भी राजनीतिक दल अपने सांसदों को वोट देने के लिए व्हिप जारी नहीं कर सकता।
चुने जाने के बाद उपराष्ट्रपति स्वचालित रूप से राज्यसभा के सभापति बनते हैं और सदन की कार्यवाही व बहस को नियंत्रित करते हैं।
पात्रता शर्तें
संविधान के अनुसार, उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार को:
- भारत का नागरिक होना चाहिए
- न्यूनतम 35 वर्ष आयु पूरी करनी चाहिए
- राज्यसभा के चुनाव हेतु पात्र होना चाहिए
- सरकार या स्थानीय निकाय के अधीन कोई लाभ का पद नहीं धारण करना चाहिए
Static GK तथ्य: उपराष्ट्रपति भारत का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पदाधिकारी माने जाते हैं, जो राष्ट्रपति के ठीक बाद आते हैं।
Static Usthadian Current Affairs Table
| विषय | विवरण |
| संवैधानिक अनुच्छेद | अनुच्छेद 66, 67, 68 |
| कार्यकाल | 5 वर्ष |
| पहले उपराष्ट्रपति | डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन (1952) |
| निर्वाचन मंडल | लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य |
| मतदान प्रणाली | आनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल हस्तांतरणीय मत |
| मतदान विधि | गुप्त मतपत्र |
| मत का मूल्य | समान (1) |
| नामांकन आवश्यकता | 20 प्रस्तावक, 20 अनुमोदक, ₹15,000 जमा |
| पद का दायित्व | राज्यसभा के पदेन सभापति |
| पात्रता | भारत का नागरिक, न्यूनतम 35 वर्ष आयु, राज्यसभा हेतु योग्य, लाभ का पद नहीं |





