सितम्बर 10, 2025 9:04 अपराह्न

एनपीएस के अंतर्गत एकीकृत पेंशन योजना नियम अधिसूचित

चालू घटनाएँ: यूनिफाइड पेंशन स्कीम, नेशनल पेंशन सिस्टम, पीएफ़आरडीए, केंद्रीय सरकारी कर्मचारी, सेवानिवृत्ति लाभ, CCS पेंशन नियम, केंद्रीय मंत्रिमंडल की स्वीकृति, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, सरकारी अंशदान, पेंशन सुधार

Unified Pension Scheme Rules Notified Under NPS

परिचय

केंद्र सरकार ने आधिकारिक रूप से नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के ढाँचे के तहत यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) नियम 2025 अधिसूचित कर दिए हैं। ये नियम 4 सितंबर 2025 को जारी किए गए और भारत में पेंशन सुधारों के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माने जा रहे हैं। यह योजना केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को अधिक संरचित और लचीले सेवानिवृत्ति विकल्प प्रदान करने के उद्देश्य से बनाई गई है।

UPS की पृष्ठभूमि

यूनिफाइड पेंशन स्कीम को सबसे पहले 24 अगस्त 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वीकृति दी थी। इसके बाद 24 जनवरी 2025 को वित्तीय सेवा विभाग (DFS) ने अधिसूचना जारी की और 1 अप्रैल 2025 से योजना लागू हो गई। पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने 19 मार्च 2025 को संचालन संबंधी दिशा-निर्देश जारी किए।

स्थिर जीके तथ्य: PFRDA की स्थापना 2003 में हुई थी और यह भारत में पेंशन फंड का नियामक निकाय है।

UPS नियमों का दायरा

केंद्रीय सिविल सेवा UPS नियम, 2025 उन केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों पर लागू होंगे, जिन्होंने नई योजना को अपनाया है। ये नियम पंजीकरण, अंशदान, सेवानिवृत्ति और निकास विकल्पों को नियंत्रित करते हैं। साथ ही सेवा से संबंधित आकस्मिकताओं जैसे मृत्यु, विकलांगता या समयपूर्व सेवानिवृत्ति को भी कवर करते हैं।

योजना की प्रमुख विशेषताएँ

  • NPS में पहले से शामिल कर्मचारी एक बार UPS में स्विच कर सकते हैं।
  • कर्मचारी UPS से वापस NPS में भी लौट सकते हैं, बशर्ते ऐसा सेवानिवृत्ति से एक साल पहले या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से तीन महीने पहले किया जाए।
  • UPS में कर्मचारी और सरकार दोनों का अंशदान स्पष्ट रूप से परिभाषित है।
  • पंजीकरण या अंशदान में देरी होने पर क्षतिपूर्ति (compensation) का प्रावधान है।

स्थिर जीके तथ्य: UPS में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की न्यूनतम सेवा अवधि 25 वर्ष से घटाकर 20 वर्ष कर दी गई है।

कर्मचारियों के लिए लाभ

UPS का लक्ष्य पुराने पेंशन सिस्टम की स्थिरता और NPS की लचीलापन को जोड़ना है। सेवा आकस्मिकताओं की स्थिति में कर्मचारी CCS पेंशन नियमों या UPS प्रावधानों में से किसी का भी लाभ ले सकते हैं। यह योजना सेवानिवृत्ति, समयपूर्व निकास, सार्वजनिक उपक्रमों में समायोजन, इस्तीफ़ा या अयोग्यता सेवानिवृत्ति जैसी परिस्थितियों में स्पष्टता सुनिश्चित करती है।

सुधार का महत्व

यह योजना सरकार के उस फोकस को दर्शाती है, जिसमें पेंशन प्रणाली को अधिक कर्मचारीकेंद्रित बनाया जा रहा है। विकल्प, लचीलापन और स्पष्ट ढाँचा प्रदान कर UPS से केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों का अपने सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय सुरक्षा पर विश्वास बढ़ने की उम्मीद है।

स्थिर जीके टिप: भारत ने नए केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए 1 जनवरी 2004 से NPS लागू किया था।

Static Usthadian Current Affairs Table

विषय विवरण
UPS नियम अधिसूचना तिथि 4 सितंबर 2025
केंद्रीय मंत्रिमंडल स्वीकृति 24 अगस्त 2024
DFS अधिसूचना 24 जनवरी 2025
संचालन प्रारंभ तिथि 1 अप्रैल 2025
PFRDA दिशा-निर्देश 19 मार्च 2025
लागू क्षेत्र NPS के तहत केंद्रीय सरकारी कर्मचारी
स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की न्यूनतम सेवा 20 वर्ष
स्विच बैक विकल्प सेवानिवृत्ति से 1 वर्ष पहले या VRS से 3 माह पहले
शासकीय नियम केंद्रीय सिविल सेवा UPS नियम, 2025
नियामक प्राधिकरण पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA)
Unified Pension Scheme Rules Notified Under NPS
  1. एनपीएस के अंतर्गत एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) 4 सितंबर 2025 को अधिसूचित।
  2. यह योजना केंद्र सरकार के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति में अधिक लचीलापन प्रदान करती है।
  3. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24 अगस्त 2024 को यूपीएस को मंजूरी दी।
  4. डीएफएस ने 24 जनवरी 2025 को यूपीएस को आधिकारिक रूप से अधिसूचित किया।
  5. यूपीएस के लिए पीएफआरडीए के दिशानिर्देश 19 मार्च 2025 को जारी किए गए।
  6. यह योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू हो गई।
  7. 2003 में स्थापित पीएफआरडीए, भारत के पेंशन फंडों को नियंत्रित करता है।
  8. यूपीएस, एनपीएस से यूपीएस में एकमुश्त बदलाव की अनुमति देता है।
  9. कर्मचारी सेवानिवृत्ति से पहले एनपीएस में वापस जा सकते हैं।
  10. स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए न्यूनतम सेवा अवधि घटाकर 20 वर्ष कर दी गई।
  11. यूपीएस मृत्यु और विकलांगता जैसी सेवा आकस्मिकताओं को कवर करता है।
  12. कर्मचारियों को समय से पहले सेवानिवृत्ति और सेवानिवृत्ति नियमों के बारे में स्पष्टता मिली।
  13. यूपीएस, एनपीएस के लचीलेपन को पुरानी प्रणाली की स्थिरता के साथ जोड़ता है।
  14. भारत ने 1 जनवरी 2004 से भर्तियों के लिए एनपीएस शुरू किया।
  15. यूपीएस देरी से पंजीकरण या अंशदान के लिए मुआवज़ा सुनिश्चित करता है।
  16. यह सेवानिवृत्ति सुरक्षा में कर्मचारियों का विश्वास बढ़ाता है।
  17. यूपीएस, पेंशन संबंधी समस्याओं के बिना सार्वजनिक उपक्रमों में समाहित होने में सक्षम बनाता है।
  18. यूपीएस के तहत सरकारी अंशदान दरों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है।
  19. स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति अब पहले की तुलना में पाँच साल पहले संभव है।
  20. यह योजना भारत के संरचित पेंशन सुधारों के लक्ष्य के अनुरूप है।

Q1. एकीकृत पेंशन योजना (UPS) नियम आधिकारिक रूप से कब अधिसूचित किए गए थे?


Q2. राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) और UPS को कौन सी प्राधिकरण नियंत्रित करती है?


Q3. एकीकृत पेंशन योजना किस तिथि से लागू हुई?


Q4. UPS के अंतर्गत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए न्यूनतम सेवा आवश्यकता क्या है?


Q5. 2004 में केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए कौन सा पेंशन सुधार लागू किया गया था?


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