परिचय
केंद्र सरकार ने आधिकारिक रूप से नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के ढाँचे के तहत यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) नियम 2025 अधिसूचित कर दिए हैं। ये नियम 4 सितंबर 2025 को जारी किए गए और भारत में पेंशन सुधारों के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माने जा रहे हैं। यह योजना केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को अधिक संरचित और लचीले सेवानिवृत्ति विकल्प प्रदान करने के उद्देश्य से बनाई गई है।
UPS की पृष्ठभूमि
यूनिफाइड पेंशन स्कीम को सबसे पहले 24 अगस्त 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वीकृति दी थी। इसके बाद 24 जनवरी 2025 को वित्तीय सेवा विभाग (DFS) ने अधिसूचना जारी की और 1 अप्रैल 2025 से योजना लागू हो गई। पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने 19 मार्च 2025 को संचालन संबंधी दिशा-निर्देश जारी किए।
स्थिर जीके तथ्य: PFRDA की स्थापना 2003 में हुई थी और यह भारत में पेंशन फंड का नियामक निकाय है।
UPS नियमों का दायरा
केंद्रीय सिविल सेवा UPS नियम, 2025 उन केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों पर लागू होंगे, जिन्होंने नई योजना को अपनाया है। ये नियम पंजीकरण, अंशदान, सेवानिवृत्ति और निकास विकल्पों को नियंत्रित करते हैं। साथ ही सेवा से संबंधित आकस्मिकताओं जैसे मृत्यु, विकलांगता या समयपूर्व सेवानिवृत्ति को भी कवर करते हैं।
योजना की प्रमुख विशेषताएँ
- NPS में पहले से शामिल कर्मचारी एक बार UPS में स्विच कर सकते हैं।
- कर्मचारी UPS से वापस NPS में भी लौट सकते हैं, बशर्ते ऐसा सेवानिवृत्ति से एक साल पहले या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से तीन महीने पहले किया जाए।
- UPS में कर्मचारी और सरकार दोनों का अंशदान स्पष्ट रूप से परिभाषित है।
- पंजीकरण या अंशदान में देरी होने पर क्षतिपूर्ति (compensation) का प्रावधान है।
स्थिर जीके तथ्य: UPS में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की न्यूनतम सेवा अवधि 25 वर्ष से घटाकर 20 वर्ष कर दी गई है।
कर्मचारियों के लिए लाभ
UPS का लक्ष्य पुराने पेंशन सिस्टम की स्थिरता और NPS की लचीलापन को जोड़ना है। सेवा आकस्मिकताओं की स्थिति में कर्मचारी CCS पेंशन नियमों या UPS प्रावधानों में से किसी का भी लाभ ले सकते हैं। यह योजना सेवानिवृत्ति, समयपूर्व निकास, सार्वजनिक उपक्रमों में समायोजन, इस्तीफ़ा या अयोग्यता सेवानिवृत्ति जैसी परिस्थितियों में स्पष्टता सुनिश्चित करती है।
सुधार का महत्व
यह योजना सरकार के उस फोकस को दर्शाती है, जिसमें पेंशन प्रणाली को अधिक कर्मचारी–केंद्रित बनाया जा रहा है। विकल्प, लचीलापन और स्पष्ट ढाँचा प्रदान कर UPS से केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों का अपने सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय सुरक्षा पर विश्वास बढ़ने की उम्मीद है।
स्थिर जीके टिप: भारत ने नए केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए 1 जनवरी 2004 से NPS लागू किया था।
Static Usthadian Current Affairs Table
विषय | विवरण |
UPS नियम अधिसूचना तिथि | 4 सितंबर 2025 |
केंद्रीय मंत्रिमंडल स्वीकृति | 24 अगस्त 2024 |
DFS अधिसूचना | 24 जनवरी 2025 |
संचालन प्रारंभ तिथि | 1 अप्रैल 2025 |
PFRDA दिशा-निर्देश | 19 मार्च 2025 |
लागू क्षेत्र | NPS के तहत केंद्रीय सरकारी कर्मचारी |
स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की न्यूनतम सेवा | 20 वर्ष |
स्विच बैक विकल्प | सेवानिवृत्ति से 1 वर्ष पहले या VRS से 3 माह पहले |
शासकीय नियम | केंद्रीय सिविल सेवा UPS नियम, 2025 |
नियामक प्राधिकरण | पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) |