फ़रवरी 14, 2026 2:22 अपराह्न

तीन घंटे में डिजिटल टेकडाउन मैंडेट और AI लेबलिंग नॉर्म्स

करंट अफेयर्स: IT रूल्स 2021 अमेंडमेंट, तीन घंटे में टेकडाउन रूल, AI जेनरेटेड कंटेंट लेबल्स, सेफ हार्बर प्रोटेक्शन, डीपफेक, सिंथेटिक जेनरेटेड इन्फॉर्मेशन, इंटरमीडियरी, डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड, IT एक्ट 2000

Three Hour Digital Takedown Mandate and AI Labelling Norms

IT रूल्स 2021 में अमेंडमेंट

केंद्र सरकार ने इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (इंटरमीडियरी गाइडलाइंस और डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड) रूल्स, 2021 में अमेंडमेंट को नोटिफाई किया है। रिवाइज्ड फ्रेमवर्क 20 फरवरी, 2026 से लागू होगा।

यह अमेंडमेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरी और डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए कम्प्लायंस ऑब्लिगेशन्स को कड़ा करता है। यह खास तौर पर डीपफेक, गैर-कानूनी AI-जेनरेटेड मटीरियल और बिना सहमति वाले कंटेंट को टारगेट करता है।

स्टैटिक GK फैक्ट: पेरेंट लेजिस्लेशन इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, 2000 है, जो साइबर क्राइम और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स को कंट्रोल करने वाला भारत का प्राइमरी लॉ है।

ज़रूरी AI लेबलिंग

नए नियमों के तहत, प्लेटफ़ॉर्म को यह पक्का करना होगा कि AI से बनी या सिंथेटिक तरीके से बनी जानकारी (SGI) पर साफ़ और खास लेबल हो। कम से कम परसेंटेज डिस्प्ले एरिया तय करने का पहले का प्रस्ताव हटा दिया गया है।

हालांकि, एक बार लागू होने के बाद, AI लेबल को हटाया या दबाया नहीं जा सकता। यह तरीका ट्रांसपेरेंसी बढ़ाता है और यूज़र्स को असली कंटेंट और आर्टिफिशियल तरीके से बने कंटेंट में फर्क करने में मदद करता है।

यूज़र्स को यह भी बताना होगा कि कंटेंट कब AI से बना है। प्लेटफ़ॉर्म को ऐसी घोषणाओं को वेरिफाई करना होगा और यह पक्का करना होगा कि AI लेबल ठीक से दिखे।

तीन घंटे में हटाने का नियम

एक बड़ा बदलाव यह है कि कंटेंट हटाने की टाइमलाइन 36 घंटे से घटाकर तीन घंटे कर दी गई है। इससे इंटरमीडियरीज़ पर कम्प्लायंस का दबाव काफी बढ़ जाता है।

जिन मामलों में बिना सहमति के इंटिमेट इमेजरी शामिल है, उनमें डेडलाइन को और घटाकर दो घंटे कर दिया गया है। इसका मकसद डिजिटल इकोसिस्टम में नुकसानदायक कंटेंट को तेज़ी से वायरल होने से रोकना है।

तय समय के अंदर कम्प्लायंस न करने पर सेफ़ हार्बर प्रोटेक्शन खत्म हो सकता है। सेफ़ हार्बर को समझना

सेफ़ हार्बर का मतलब है यूज़र-जनरेटेड कंटेंट के लिए इंटरमीडियरीज़ को दी गई लीगल इम्युनिटी, बशर्ते वे पूरी सावधानी बरतें।

अगर प्लेटफ़ॉर्म नए तीन घंटे के टाइम पीरियड में गैर-कानूनी मटीरियल को हटाने में नाकाम रहते हैं, तो वे IT एक्ट, 2000 के तहत यह प्रोटेक्शन खोने का रिस्क उठाते हैं। इससे उन पर सीधी लीगल लायबिलिटी आ जाती है।

स्टेटिक GK टिप: IT एक्ट का सेक्शन 79 इंटरमीडियरी लायबिलिटी और सेफ़ हार्बर प्रोविज़न से जुड़ा है।

सिंथेटिक जनरेटेड इन्फॉर्मेशन की डेफ़िनिशन

अमेंडमेंट सिंथेटिक जनरेटेड इन्फॉर्मेशन (SGI) का मतलब साफ़ करता है। मदद करने या क्वालिटी बढ़ाने के मकसद से अच्छी नीयत से की गई रूटीन एडिटिंग SGI के तौर पर क्वालिफ़ाई नहीं करती है।

हालांकि, अगर किसी प्लेटफ़ॉर्म को पता चलता है कि उसकी सर्विसेज़ का इस्तेमाल गैर-कानूनी SGI बनाने के लिए किया जा रहा है, तो उसे तुरंत एक्शन लेना चाहिए। इसमें अकाउंट हटाना, एक्सेस डिसेबल करना या सस्पेंड करना शामिल हो सकता है।

टेक्निकल सेफ़गार्ड और ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट

इंटरमीडियरीज़ को AI टूल्स के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए सही टेक्निकल उपाय करने चाहिए। उन्हें ऐसे SGI को भी ब्लॉक करना होगा जो असल दुनिया की घटनाओं को गलत तरीके से दिखाते हैं या किसी की नकल करते हैं।

ये बदलाव डीपफेक टेक्नोलॉजी और AI के गलत इस्तेमाल को लेकर दुनिया भर में बढ़ती चिंता के बीच आए हैं। कई देश इनोवेशन और डिजिटल सेफ्टी के बीच बैलेंस बनाने के लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की तलाश कर रहे हैं।

भारत के बदले हुए IT रूल्स 2021 अमेंडमेंट से डिजिटल इकोसिस्टम में अकाउंटेबिलिटी बढ़ाने के लिए एक मज़बूत रेगुलेटरी रुख का संकेत मिलता है।

स्टेटिक GK फैक्ट: भारत में 800 मिलियन से ज़्यादा इंटरनेट यूज़र हैं, जो इसे दुनिया भर के सबसे बड़े डिजिटल मार्केट में से एक बनाता है, जिससे असरदार कंटेंट रेगुलेशन का महत्व बढ़ जाता है।

स्टैटिक उस्थादियन करंट अफेयर्स तालिका

विषय विवरण
मूल कानून सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000
प्रमुख संशोधन आईटी नियम 2021 संशोधन अधिसूचित
प्रभावी तिथि 20 फरवरी 2026
प्रमुख सुधार तीन घंटे का सामग्री हटाने का नियम
विशेष प्रावधान बिना सहमति की छवियों के लिए दो घंटे में हटाना
एआई पारदर्शिता अनिवार्य प्रमुख एआई लेबल
विधिक प्रावधान धारा 79 – सेफ हार्बर
नियामक फोकस डीपफेक और कृत्रिम रूप से निर्मित जानकारी
Three Hour Digital Takedown Mandate and AI Labelling Norms
  1. सरकार ने IT एक्ट 2000 के तहत IT रूल्स 2021 में बदलाव किए।
  2. बदला हुआ फ्रेमवर्क 20 फरवरी, 2026 से लागू होगा।
  3. प्लेटफॉर्म्स को AI-जेनरेटेड या सिंथेटिक जेनरेटेड इन्फॉर्मेशन (SGI) को लेबल करना होगा।
  4. AI लेबल साफ दिखने चाहिए और खास होने चाहिए।
  5. एक बार लगाने के बाद AI लेबल को हटाया या दबाया नहीं जा सकता।
  6. यूज़र्स को यह बताना होगा कि कंटेंट AI-जेनरेटेड मटीरियल है।
  7. टेकडाउन टाइमलाइन 36 घंटे से घटाकर तीन घंटे कर दी गई।
  8. बिना सहमति वाली इमेजरी को दो घंटे के अंदर हटाना होगा।
  9. फेल होने पर सेफ हार्बर प्रोटेक्शन खत्म हो सकता है।
  10. सेफ हार्बर IT एक्ट के सेक्शन 79 के तहत आता है।
  11. इंटरमीडियरीज़ को नॉनकम्प्लायंस पर सीधी कानूनी लायबिलिटी का रिस्क होता है।
  12. डीपफेक रेगुलेटरी अमेंडमेंट का एक बड़ा टारगेट हैं।
  13. SGI अच्छी नीयत से की गई रूटीन एडिटिंग को बाहर रखता है।
  14. प्लेटफॉर्म्स को सही टेक्निकल सुरक्षा उपाय अपनाने होंगे।
  15. AI के ज़रिए असली घटनाओं को गलत तरीके से दिखाना ब्लॉक किया जाना चाहिए।
  16. भारत में 800 मिलियन से ज़्यादा इंटरनेट यूज़र्स हैं।
  17. बदलाव इंटरमीडियरी ड्यू डिलिजेंस ज़िम्मेदारियों को मज़बूत करते हैं।
  18. डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड IT रूल्स फ्रेमवर्क का हिस्सा है।
  19. बदलाव AI के गैरकानूनी गलत इस्तेमाल के खतरों को दूर करता है।
  20. यह सुधार भारत में मज़बूत डिजिटल अकाउंटेबिलिटी का संकेत देता है।

Q1. आईटी नियम 2021 में हालिया संशोधन के तहत सामग्री हटाने की समय-सीमा कितने घंटे कर दी गई है?


Q2. गैर-सहमति से साझा की गई निजी/अंतरंग छवियों के मामले में सामग्री हटाने की समय-सीमा क्या निर्धारित की गई है?


Q3. मध्यस्थों के लिए ‘सेफ हार्बर’ संरक्षण सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की किस धारा के अंतर्गत प्रदान किया गया है?


Q4. नए एआई लेबलिंग मानदंड के तहत मुख्य आवश्यकता क्या है?


Q5. इन संशोधनों को नियंत्रित करने वाला मूल कानून कौन-सा है?


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