कोल्ड्रिफ पर राज्यव्यापी प्रतिबंध
तमिलनाडु सरकार ने 1 अक्टूबर 2025 से कोल्ड्रिफ (Coldrif) खांसी की सिरप की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।
यह निर्णय मध्य प्रदेश और राजस्थान में 11 बच्चों की मौत की रिपोर्ट के बाद लिया गया।
प्रतिबंध सभी दवा दुकानों और ऑनलाइन फार्मेसियों पर लागू होगा।
स्थिर GK तथ्य: ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स अधिनियम, 1940 की धारा 26 के तहत, तमिलनाडु सरकार को खतरनाक दवाओं पर रोक लगाने का अधिकार प्राप्त है।
प्रतिबंध के पीछे का कारण
जांच में पाया गया कि विषैले तत्वों या संदूषण के कारण बच्चों में गंभीर प्रतिक्रियाएँ हुईं।
स्वास्थ्य विभाग ने बाल रोगियों की निगरानी और खांसी-जुकाम से संबंधित जटिलताओं पर ध्यान देने का निर्देश दिया है।
इस प्रतिबंध का उद्देश्य जनसुरक्षा सुनिश्चित करना और भविष्य में मौतों को रोकना है।
स्थिर GK टिप: मध्य प्रदेश और राजस्थान में अस्वीकृत या मिलावटी सिरप के कारण बच्चों की मौत हुई, जिसके बाद देशभर में दवा सुरक्षा अलर्ट जारी किए गए।
नियामक कदम
तमिलनाडु खाद्य एवं औषधि प्रशासन (TN FDA) ने कोल्ड्रिफ की सभी खेपों को तत्काल वापस लेने के आदेश दिए हैं।
अधिकारियों ने फार्मेसियों का निरीक्षण शुरू किया है और नियम उल्लंघन पर नोटिस जारी कर रहे हैं।
माता-पिता को सलाह दी गई है कि बच्चों को कोई भी खांसी की सिरप देने से पहले बाल रोग विशेषज्ञ से परामर्श करें।
स्थिर GK तथ्य: सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गनाइजेशन (CDSCO) भारत में दवाओं की मंजूरी और सुरक्षा निगरानी के लिए जिम्मेदार है।
अभिभावकों के लिए स्वास्थ्य परामर्श
- डॉक्टर की पर्ची के बिना खांसी की सिरप का उपयोग न करें।
• यदि सिरप पीने के बाद सांस लेने में कठिनाई, उल्टी या नींद-जैसी अवस्था दिखे, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें।
• सरकार जागरूकता अभियान चला रही है ताकि बच्चों में दवाओं के गलत इस्तेमाल को रोका जा सके।
स्थिर GK टिप: भारत में पहले भी खांसी-जुकाम की दवाओं से बच्चों की मौत के मामले सामने आए हैं, जिससे बाल चिकित्सा दवा सुरक्षा कानून और सख्त किए गए।
राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव
तमिलनाडु का यह कदम अन्य राज्यों को भी बाल चिकित्सा दवाओं की समीक्षा के लिए प्रेरित कर सकता है।
विशेषज्ञों ने गुणवत्ता नियंत्रण, दवा निगरानी (Pharmacovigilance) और तेज चेतावनी प्रणाली को मजबूत करने की सिफारिश की है।
स्थिर GK तथ्य: भारत ने 2018 में पैरासिटामोल-आधारित कुछ सिरप बच्चों की मौत के बाद प्रतिबंधित किए थे, जो सरकार की दवा सुरक्षा के प्रति सक्रिय नीति को दर्शाता है।
📊 स्थिर “Usthadian” वर्तमान घटनाएँ सारणी
विषय | विवरण |
राज्य | तमिलनाडु |
प्रतिबंधित दवा | कोल्ड्रिफ (Coldrif) |
प्रभावी तिथि | 1 अक्टूबर 2025 |
कारण | मध्य प्रदेश और राजस्थान में 11 बच्चों की मौत |
नियामक संस्था | तमिलनाडु खाद्य एवं औषधि प्रशासन (TN FDA) |
राष्ट्रीय संस्था | सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गनाइजेशन (CDSCO) |
सलाह | डॉक्टर की पर्ची के बिना सिरप न लें |
लक्षण जिन पर ध्यान दें | सांस लेने में कठिनाई, उल्टी, नींद या बेहोशी |
पिछली घटनाएँ | 2018 में पैरासिटामोल सिरप पर प्रतिबंध |
सार्वजनिक सुरक्षा फोकस | बाल चिकित्सा दवा सुरक्षा और दवा निगरानी |