नवम्बर 2, 2025 5:41 पूर्वाह्न

सर्वोच्च न्यायालय ने शैक्षणिक संस्थानों में आत्महत्या रोकथाम उपायों की समीक्षा के आदेश दिए

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Supreme Court Orders Review of Suicide Prevention Measures in Educational Institutions

राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से जवाबदेही की माँग

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों (UTs) को आठ सप्ताह के भीतर आत्महत्या रोकथाम और मानसिक स्वास्थ्य उपायों के कार्यान्वयन पर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।
यह आदेश देशभर में बढ़ती शैक्षणिक दबाव और मानसिक तनाव से जुड़ी छात्र आत्महत्याओं की पृष्ठभूमि में जारी किया गया है।
अदालत का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक शैक्षणिक संस्थाविद्यालय, कॉलेज और निजी कोचिंग केंद्रएक प्रभावी, छात्रकेंद्रित मानसिक स्वास्थ्य नीति अपनाए।
स्थैतिक सामान्य ज्ञान तथ्य: भारत का सर्वोच्च न्यायालय 28 जनवरी 1950 को स्थापित किया गया था, जिसने फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया का स्थान लिया।

मानसिक स्वास्थ्य अनुपालन पर एकरूपता का निर्देश

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने केंद्र और राज्य सरकारों से अनुपालन हलफनामे (Compliance Affidavits) मांगे हैं।
सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को मामले में प्रतिवादी (Respondent) बनाया गया है, और अगली सुनवाई जनवरी 2026 में होगी।
यह निर्देश मानसिक स्वास्थ्य प्रोटोकॉल में राष्ट्रीय एकरूपता (Uniformity) लाने के उद्देश्य से दिया गया है, ताकि छात्रों के भावनात्मक कल्याण के लिए हर क्षेत्र जिम्मेदार हो।
स्थैतिक सामान्य ज्ञान टिप: भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।

राष्ट्रीय ढाँचा और संस्थागत नीति

सुप्रीम कोर्ट ने अपने 25 जुलाई 2025 के आदेश को दोहराया, जिसके तहत हर शैक्षणिक संस्था को एकसमान मानसिक स्वास्थ्य नीति (Uniform Mental Health Policy) अपनाना अनिवार्य किया गया था।
यह ढाँचा तीन राष्ट्रीय कार्यक्रमों — उम्मीद, मनोदरपन, और राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति (National Suicide Prevention Strategy) — पर आधारित है।

इन पहलों का उद्देश्य शिक्षकों, प्रशासकों और छात्रों को प्रारंभिक पहचान, हस्तक्षेप और भावनात्मक सशक्तिकरण के संसाधनों से सुसज्जित करना है।
उम्मीद कार्यक्रम को शिक्षा मंत्रालय ने 2023 में प्रारंभ किया था। इसका उद्देश्य मानसिक स्वास्थ्य को छह सिद्धांतों पर आधारित करना है — Understand (समझना), Motivate (प्रेरित करना), Manage (संभालना), Empathise (सहानुभूति रखना), Empower (सशक्त बनाना) और Develop (विकास करना)
मनोदरपन पहल COVID-19 महामारी के दौरान छात्रों के मानसिक कल्याण को समर्थन देने हेतु शुरू की गई थी।

कानूनी और संस्थागत खामियों पर टिप्पणी

सुप्रीम कोर्ट ने अपने जुलाई के फैसले में कहा था कि भारत की छात्र कल्याण प्रणाली मेंकानूनी और नियामक शून्यता (Legislative and Regulatory Vacuum)” बनी हुई है।
इस कमी को दूर करने के लिए, अदालत ने एक व्यापक कानून बनने तक 15 अनिवार्य दिशानिर्देश जारी किए।
इनमें शामिल हैं —
कोचिंग संस्थानों का अनिवार्य पंजीकरण,
शिकायत निवारण प्रणाली (Grievance Redressal Mechanism), और
मानसिक दबाव में छात्रों के लिए सुरक्षात्मक प्रावधान।

यह मामला आंध्र प्रदेश में 17 वर्षीय NEET अभ्यर्थी की आत्महत्या से संबंधित याचिका से उत्पन्न हुआ था, जिसने भारत की प्रतिस्पर्धी शिक्षा प्रणाली में मानसिक स्वास्थ्य संकट को उजागर किया।

सरकार की भूमिका और आगे का रास्ता

शिक्षा मंत्रालय को निर्देश दिया गया है कि वह संस्थानों की वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट के माध्यम से अनुपालन की निगरानी करे और प्रत्येक संस्था अपनी मानसिक स्वास्थ्य नीति को वेबसाइट और नोटिस बोर्ड पर सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करे।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि मानसिक स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशीलता (Mental Health Sensitisation) को विद्यालय और कॉलेज पाठ्यक्रमों में शामिल किया जाना चाहिए।

2026 तक, सभी शैक्षणिक संस्थाओं को अपनी मानसिक स्वास्थ्य अवसंरचना और छात्र सहायता तंत्र में मापनीय सुधार (Measurable Improvements) प्रदर्शित करने होंगे।
यह पहल भारत की शिक्षा व्यवस्था में संस्थागत जवाबदेही और समग्र छात्र कल्याण (Holistic Student Well-being) की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है।

Static Usthadian Current Affairs Table

विषय (Topic) विवरण (Detail)
पीठ की संरचना न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और संदीप मेहता
रिपोर्ट जमा करने की समयसीमा आदेश की तिथि से 8 सप्ताह
अगली सुनवाई जनवरी 2026
प्रमुख पहलें उम्मीद, मनोदरपन, राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति
‘उम्मीद’ कार्यक्रम का आरंभ वर्ष 2023
जिम्मेदार मंत्रालय शिक्षा मंत्रालय
मामले की उत्पत्ति आंध्र प्रदेश में 17 वर्षीय NEET अभ्यर्थी की आत्महत्या
अंतरिम दिशानिर्देशों की संख्या 15
सुप्रीम कोर्ट निर्देश का उद्देश्य शैक्षणिक संस्थानों में आत्महत्या रोकथाम और मानसिक स्वास्थ्य ढाँचों का कार्यान्वयन
प्रमुख शब्द ‘उम्मीद’ का अर्थ Understand, Motivate, Manage, Empathise, Empower, Develop
Supreme Court Orders Review of Suicide Prevention Measures in Educational Institutions
  1. सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यों को छात्र आत्महत्या रोकथाम उपायों की समीक्षा करने का निर्देश दिया।
  2. सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 8 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।
  3. यह मामला शैक्षणिक दबाव के कारण बढ़ती छात्र आत्महत्याओं से संबंधित है।
  4. न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और संदीप मेहता की अध्यक्षता वाली पीठ
  5. अगली सुनवाई जनवरी 2026 के लिए निर्धारित है।
  6. संस्थानों को एक समान मानसिक स्वास्थ्य नीतियाँ अपनानी होंगी।
  7. उम्मीद, मनोदर्पण और राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति पर आधारित रूपरेखाएँ।
  8. उम्मीद (2023) सहानुभूति और समग्र मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देती है।
  9. छात्रों की सहायता के लिए कोविड-19 के दौरान मनोदर्पण शुरू किया गया।
  10. न्यायालय ने मानसिक स्वास्थ्य सुरक्षा में एक नियामक शून्यता का उल्लेख किया।
  11. शैक्षणिक संस्थानों के लिए 15 बाध्यकारी अंतरिम दिशानिर्देश जारी किए।
  12. कोचिंग केंद्रों के अनिवार्य पंजीकरण पर ध्यान केंद्रित किया गया।
  13. निर्देशित शिकायत निवारण प्रणालियाँ और छात्र सहायता
  14. एक 17 वर्षीय NEET अभ्यर्थी की आत्महत्या के बाद शुरू हुआ।
  15. शिक्षा मंत्रालय को अनुपालन की निगरानी का कार्य सौंपा गया।
  16. नीतियों को संस्थागत वेबसाइटों पर सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया जाना चाहिए।
  17. पाठ्यक्रम में मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता को शामिल करना अनिवार्य है।
  18. संस्थानों को 2026 तक मापनीय प्रगति दिखानी होगी।
  19. शिक्षा में जवाबदेही और भावनात्मक सुरक्षा सुनिश्चित करने का लक्ष्य
  20. मानसिक स्वास्थ्य को राष्ट्रीय शिक्षा प्राथमिकता के रूप में सुदृढ़ करता है।

Q1. किस न्यायालय ने छात्र आत्महत्या रोकथाम उपायों पर राज्यों को रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया?


Q2. सर्वोच्च न्यायालय की उस पीठ में कौन-से न्यायाधीश शामिल थे?


Q3. उम्मीद कार्यक्रम का पूरा रूप क्या है?


Q4. उम्मीद पहल कब शुरू की गई थी?


Q5. सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश का मुख्य उद्देश्य क्या है?


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