फ़रवरी 21, 2026 7:08 अपराह्न

पेन्नैयार नदी ट्रिब्यूनल और इंटर-स्टेट वॉटर गवर्नेंस

करंट अफेयर्स: सुप्रीम कोर्ट, पेन्नैयार नदी विवाद, इंटर-स्टेट वॉटर डिस्प्यूट्स ट्रिब्यूनल, तमिलनाडु और कर्नाटक, आर्टिकल 262, थेनपेनई नदी, सथानूर डैम, नंदी हिल्स, बंगाल की खाड़ी, वॉटर शेयरिंग एग्रीमेंट

Pennaiyar river tribunal and inter-state water governance

सुप्रीम कोर्ट का दखल – पेन्नैयार नदी वॉटर विवाद

भारत के Supreme Court of India ने केंद्र सरकार को तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच लंबे समय से चल रहे पेन्नैयार नदी वॉटर विवाद को सुलझाने के लिए एक ट्रिब्यूनल बनाने का निर्देश दिया। कोर्ट ने केंद्र को एक महीने के अंदर इंटरस्टेट वॉटर डिस्प्यूट्स ट्रिब्यूनल बनाने के लिए एक फॉर्मल नोटिफिकेशन जारी करने का निर्देश दिया।

यह फैसला तमिलनाडु द्वारा इंटरस्टेट रिवर वॉटर डिस्प्यूट्स एक्ट, 1956 के प्रोविज़न के तहत दखल देने की रिक्वेस्ट करते हुए एक लीगल पिटीशन फाइल करने के बाद आया। ट्रिब्यूनल दोनों राज्यों के क्लेम, एग्रीमेंट और पानी के इस्तेमाल के पैटर्न की जांच करेगा।

स्टैटिक GK फैक्ट: सुप्रीम कोर्ट 26 जनवरी 1950 को बना था और यह नई दिल्ली में है।

तमिलनाडु के तर्क और कानूनी आधार

तमिलनाडु ने तर्क दिया कि एक इंटरस्टेट नदी का पानी एक नेशनल एसेट है, और कोई भी एक राज्य एक्सक्लूसिव ओनरशिप का दावा नहीं कर सकता। इसने इस बात पर ज़ोर दिया कि नदी के पानी को ज्योग्राफ़ी, इस्तेमाल और एग्रीमेंट के आधार पर बराबर बांटा जाना चाहिए।

राज्य ने 1892 के वॉटरशेयरिंग एग्रीमेंट का भी ज़िक्र किया, जिसे उसने संबंधित क्षेत्रों के बीच वैलिड और बाइंडिंग बताया। तमिलनाडु के अनुसार, यह एग्रीमेंट न केवल मुख्य नदी बल्कि उसकी सहायक नदियों और कैचमेंट एरिया को भी कवर करता है।

मार्कंडेयनाधी सहायक नदी, जो कर्नाटक से निकलती है और तमिलनाडु में बहती है, को एक ज़रूरी वॉटर सोर्स के तौर पर हाईलाइट किया गया। तमिलनाडु ने कहा कि सहायक नदियों को वॉटरशेयरिंग अरेंजमेंट से बाहर नहीं रखा जा सकता।

स्टेटिक GK टिप: भारतीय संविधान का आर्टिकल 262 पार्लियामेंट को इंटर-स्टेट नदी विवादों को सुलझाने का अधिकार देता है।

पेन्नैयार नदी का ज्योग्राफिक रास्ता

पेन्नैयार नदी, जिसे थेनपेनई, पोन्नैयार या साउथ पेन्नार भी कहा जाता है, कर्नाटक के चिक्काबल्लापुरा ज़िले में नंदी हिल्स से निकलती है। यह दक्षिण की ओर तमिलनाडु में बहती है और आखिर में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है।

लगभग 497 किलोमीटर की कुल लंबाई के साथ, यह कावेरी नदी के बाद तमिलनाडु की दूसरी सबसे लंबी नदी है। यह नदी कई ज़िलों में खेती, पीने के पानी की सप्लाई और इकोसिस्टम बैलेंस में मदद करती है।

यह नदी कुड्डालोर के पास एक उपजाऊ डेल्टा इलाका बनाती है, जो खेती और बस्तियों को सपोर्ट करता है। इसका बेसिन धान, गन्ना और मूंगफली जैसी फसलों के लिए ज़रूरी है।

स्टेटिक GK फैक्ट: बंगाल की खाड़ी दुनिया की सबसे बड़ी खाड़ी है और भारत के पूर्वी तट पर है।

सथानूर डैम और नदी बेसिन का महत्व

तिरुवन्नामलाई के पास बना सथानूर डैम, पेन्नैयार नदी पर बना सबसे बड़ा डैम है। यह तमिलनाडु में सिंचाई, बाढ़ कंट्रोल और पीने के पानी की सप्लाई में अहम भूमिका निभाता है। यह डैम इलाके में मछली पालन और टूरिज्म को भी सपोर्ट करता है।

ऊपर की तरफ होने वाली एक्टिविटी की वजह से पानी के बहाव में कोई भी कमी, नीचे की तरफ के जिलों में खेती और रोजीरोटी पर असर डाल सकती है।

ट्रिब्यूनल के फैसले से पानी का बराबर बंटवारा पक्का करने और भविष्य के झगड़ों को रोकने में मदद मिलेगी। यह वॉटर रिसोर्स मैनेजमेंट में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को भी मजबूत करेगा।

स्टेटिक GK टिप: भारत में बड़े नदी झगड़ों में कावेरी, कृष्णा और नर्मदा नदियां शामिल हैं।

⚖️ झगड़े सुलझाने में ट्रिब्यूनल की भूमिका

इंटरस्टेट वॉटर डिस्प्यूट्स ट्रिब्यूनल एक कानूनी संस्था है जिसे राज्यों के बीच नदी के झगड़ों को सुलझाने के लिए बनाया गया है। यह पुराने समझौतों, बारिश के पैटर्न, नदी बेसिन के डेटा और पानी के इस्तेमाल की जरूरतों की जांच करता है।

एक बार जब ट्रिब्यूनल अपना फैसला सुना देता है, तो यह संबंधित राज्यों के लिए मानना ज़रूरी हो जाता है। यह सिस्टम झगड़ों का शांतिपूर्ण और कानूनी हल पक्का करता है।

पेन्नैयार ट्रिब्यूनल पानी के बंटवारे के साफ नियम बनाने और तमिलनाडु और कर्नाटक दोनों के हितों की रक्षा करने में मदद करेगा।

स्थैतिक उस्थादियन समसामयिक विषय तालिका

विषय विवरण
नदी का नाम पेनैयार नदी, जिसे थेनपेनैयार या दक्षिण पेन्नार भी कहा जाता है
उद्गम स्थल कर्नाटक के नंदी हिल्स
लंबाई लगभग 497 किलोमीटर
संबंधित राज्य कर्नाटक और तमिलनाडु
प्रमुख बांध तिरुवन्नामलाई के निकट सतनूर बांध
विधिक प्राधिकरण अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956
संवैधानिक प्रावधान भारतीय संविधान का अनुच्छेद 262
अंतिम गंतव्य बंगाल की खाड़ी
महत्वपूर्ण सहायक नदी मार्कंडेय नाधी
विवाद निवारण निकाय अंतर-राज्यीय जल विवाद न्यायाधिकरण
Pennaiyar river tribunal and inter-state water governance
  1. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को पेन्नैयार नदी ट्रिब्यूनल गठित करने का निर्देश दिया।
  2. यह ट्रिब्यूनल तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच नदी जल विवाद सुलझाएगा।
  3. ट्रिब्यूनल का गठन इंटरस्टेट रिवर वॉटर डिस्प्यूट्स एक्ट, 1956 के तहत किया जाएगा।
  4. भारतीय संविधान का आर्टिकल 262 संसद को अंतरराज्यीय नदी जल विवादों के समाधान का अधिकार देता है।
  5. पेन्नैयार नदी नंदी हिल्स (कर्नाटक) क्षेत्र से निकलती है।
  6. इस नदी को थेनपेनई, पोन्नैयार और साउथ पेन्नार भी कहा जाता है।
  7. पेन्नैयार नदी की कुल लंबाई लगभग 497 किलोमीटर है।
  8. यह नदी अंततः बंगाल की खाड़ी में गिरती है।
  9. पेन्नैयार, कावेरी नदी के बाद तमिलनाडु की दूसरी सबसे लंबी नदी है।
  10. तमिलनाडु ने 1892 के वॉटरशेयरिंग एग्रीमेंट की कानूनी वैधता का हवाला दिया।
  11. मार्कंडेयनाधी पेन्नैयार की एक सहायक नदी है, जो कर्नाटक से निकलकर तमिलनाडु में बहती है।
  12. यह नदी कुड्डालोर और तिरुवन्नामलाई जिलों में कृषि सिंचाई में सहायक है।
  13. सथानूर डैम पेन्नैयार नदी पर बना प्रमुख बांध है।
  14. यह बांध सिंचाई, पीने का पानी और बाढ़ नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
  15. नदी बेसिन क्षेत्र में धान, गन्ना और मूंगफली की प्रमुख खेती होती है।
  16. ट्रिब्यूनल वर्षा डेटा, बेसिन स्टडी और पुराने जल समझौतों की जांच करता है।
  17. ट्रिब्यूनल के निर्णय संबंधित राज्यों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी होते हैं।
  18. भारत का सुप्रीम कोर्ट 1950 में संवैधानिक ढांचे के तहत स्थापित हुआ।
  19. इंटरस्टेट ट्रिब्यूनल जल संसाधन प्रबंधन में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा देते हैं।
  20. ट्रिब्यूनल राज्यों के बीच नदी जल का समान और न्यायसंगत बंटवारा सुनिश्चित करता है।

Q1. पेननैयार नदी विवाद के लिए न्यायाधिकरण गठित करने का निर्देश किस न्यायालय ने दिया?


Q2. पेननैयार नदी का उद्गम स्थल कहाँ है?


Q3. अंतर-राज्यीय नदी विवादों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान कौन-सा है?


Q4. पेननैयार नदी की कुल लंबाई कितनी है?


Q5. पेननैयार नदी पर बना सबसे बड़ा बांध कौन-सा है?


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