यह कानून अब क्यों मायने रखता है
भारत का खेल प्रशासन सुधार के दौर में प्रवेश कर गया है, जिसमें राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम 2025 के कुछ प्रावधान 1 जनवरी, 2026 से लागू हो गए हैं। यह पहली बार है कि खेल प्रशासन सुधारों को सलाहकारी दिशानिर्देशों के बजाय ठोस विधायी समर्थन मिला है।
आंशिक कार्यान्वयन राष्ट्रीय खेल प्रशासन में निगरानी, पारदर्शिता और एथलीट-केंद्रित निर्णय लेने को मजबूत करने के सरकार के इरादे का संकेत देता है।
राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम का उद्देश्य
अगस्त 2025 में अधिसूचित यह अधिनियम देश भर में खेल निकायों के आंतरिक कामकाज को विनियमित करने का प्रयास करता है। यह राष्ट्रीय खेल महासंघ, राष्ट्रीय ओलंपिक ढांचे और पैरालंपिक खेल निकायों जैसे संस्थानों पर लागू होता है।
इसका मुख्य उद्देश्य नैतिक आचरण और वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करते हुए खेल प्रशासन को पेशेवर बनाना है। शासन मानदंडों को अंतरराष्ट्रीय मानकों के साथ संरेखित करके, यह कानून उन संरचनात्मक कमजोरियों को ठीक करने का प्रयास करता है जिन्होंने लंबे समय से भारतीय खेलों को प्रभावित किया है।
स्टेटिक जीके तथ्य: भारत में खेल राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं, लेकिन अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधित्व और राष्ट्रीय निकायों को संघ-स्तरीय ढांचे के माध्यम से विनियमित किया जाता है।
नई संस्थागत निगरानी तंत्र
अधिनियम की एक प्रमुख विशेषता स्थायी निगरानी संस्थानों की स्थापना है। राष्ट्रीय खेल बोर्ड को व्यापक नियामक शक्तियों वाले तीन सदस्यीय निकाय के रूप में बनाया गया है।
यह मान्यता देने, वित्तीय प्रथाओं की निगरानी करने, फंडिंग पात्रता तय करने और कदाचार के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने के लिए अधिकृत है। यह खेल महासंघों के ऊपर एक स्वतंत्र पर्यवेक्षी परत पेश करता है।
इसके साथ ही, खेल प्रशासन से संबंधित विवादों को सुलझाने के लिए राष्ट्रीय खेल न्यायाधिकरण की स्थापना की गई है। इसका उद्देश्य त्वरित और विशेष न्याय सुनिश्चित करना है, जिससे लंबे समय तक चलने वाले मुकदमेबाजी को कम किया जा सके जो अक्सर एथलीटों के करियर को बाधित करती है।
स्टेटिक जीके टिप: खेल से संबंधित विवाद पहले सिविल अदालतों या तदर्थ मध्यस्थता के माध्यम से निपटाए जाते थे, जिससे अक्सर वर्षों की देरी होती थी।
खेल महासंघ संरचनाओं में सुधार
यह अधिनियम खेल महासंघों के भीतर संरचनात्मक परिवर्तनों को अनिवार्य करता है। राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तरों पर कार्यकारी समितियों में अब अधिकतम 15 सदस्य होंगे। यह प्रतिबंध शक्ति के अत्यधिक केंद्रीकरण को रोकने और राजनीतिकरण को रोकने का प्रयास करता है। छोटी समितियों से अधिक कुशलता से और पारदर्शी रूप से कार्य करने की उम्मीद है।
एक महत्वपूर्ण सुधार प्रत्येक कार्यकारी समिति में कम से कम दो योग्य खिलाड़ियों को अनिवार्य रूप से शामिल करना है। यह प्रावधान सीधे एथलीटों के नज़रिए को पॉलिसी और प्रशासनिक फैसलों में शामिल करता है।
एथलीट-केंद्रित शासन को मज़बूत करना
दशकों से, भारतीय खेल शासन की आलोचना इसलिए की जाती रही है क्योंकि यह फैसले लेने की प्रक्रियाओं में एथलीटों को नज़रअंदाज़ करता है। यह अधिनियम औपचारिक एथलीट प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करके इस प्रवृत्ति को उलटने का प्रयास करता है।
एथलीट सदस्यों से चयन नीतियों, कल्याण उपायों और शिकायत निवारण से संबंधित फैसलों को प्रभावित करने की उम्मीद है। यह अंतर्राष्ट्रीय खेल निकायों द्वारा अपनाए जाने वाले वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप है।
स्टेटिक GK तथ्य: खिलाड़ी हितों की रक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक आंदोलन में एथलीट आयोग एक मानक विशेषता है।
संक्रमण और कार्यान्वयन चरण
सरकार ने फेडरेशनों को अनुकूलन के लिए समय देने के लिए चरणबद्ध कार्यान्वयन का विकल्प चुना है। नए ढांचे के तहत चुनाव सभी प्रावधानों के पूरी तरह से लागू होने के बाद आयोजित किए जाएंगे।
इस दृष्टिकोण का उद्देश्य प्रशासनिक व्यवधान को रोकना और साथ ही दीर्घकालिक अनुपालन सुनिश्चित करना है। इस प्रकार यह अधिनियम सुधार की तात्कालिकता और संस्थागत स्थिरता के बीच संतुलन बनाता है।
दीर्घकालिक महत्व
राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम व्यक्तित्व-संचालित प्रशासन से नियम-आधारित शासन की ओर एक बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है। यदि इसे प्रभावी ढंग से लागू किया जाता है, तो यह खेल निकायों की विश्वसनीयता बहाल कर सकता है और एथलीटों के लिए एक निष्पक्ष पारिस्थितिकी तंत्र बना सकता है।
इसकी सफलता लगातार प्रवर्तन और निगरानी संस्थानों की स्वतंत्रता पर निर्भर करेगी।
Static Usthadian Current Affairs Table
| विषय | विवरण |
| कानून का नाम | राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम, 2025 |
| प्रवर्तन की शुरुआत (आंशिक) | 1 जनवरी, 2026 |
| सुधार की प्रकृति | भारत का पहला वैधानिक (कानून-आधारित) खेल प्रशासन सुधार |
| पूर्व ढांचा | बाध्यकारी कानूनी शक्ति के बिना सलाहकारी दिशानिर्देश |
| प्रमुख उद्देश्य | नैतिक आचरण और वित्तीय अनुशासन के साथ खेल प्रशासन का पेशेवरकरण |
| लागू होने का दायरा | राष्ट्रीय खेल महासंघ, ओलंपिक से संबंधित निकाय, पैरालंपिक खेल संगठन |
| संवैधानिक संदर्भ | खेल राज्य सूची में; अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधित्व संघ द्वारा विनियमित |
| प्रमुख निगरानी निकाय | राष्ट्रीय खेल बोर्ड |
| खेल बोर्ड की संरचना | स्वतंत्र तीन-सदस्यीय नियामक निकाय |





