नियम संशोधन की पृष्ठभूमि
तमिलनाडु ने महिलाओं के रहने की जगह के लिए नियामक मानकों को अपडेट करने के लिए महिलाओं और बच्चों के लिए हॉस्टल और घर (विनियमन) नियम, 2015 में संशोधन किया है।
ये नियम तमिलनाडु महिलाओं और बच्चों के लिए हॉस्टल और घर (विनियमन) अधिनियम, 2014 के तहत काम करते हैं, जो निगरानी के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है।
संशोधन का उद्देश्य बुनियादी ढांचे के मानदंडों को मानकीकृत करना और लाइसेंसिंग प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना है।
यह सभी प्रकार की महिलाओं के रहने की जगहों को एक ही नियामक दायरे में लाने के राज्य के प्रयास को भी दर्शाता है।
स्टेटिक जीके तथ्य: तमिलनाडु उन शुरुआती राज्यों में से था जिसने एक समर्पित अधिनियम के माध्यम से महिलाओं के हॉस्टल को विनियमित करने के लिए एक अलग कानून बनाया।
जगह के मानदंडों में संशोधन
सबसे अधिक चर्चित बदलावों में से एक प्रति महिला औसत जगह के मानदंड में कमी है।
आवश्यकता को प्रति निवासी 120 वर्ग फुट से घटाकर 50 वर्ग फुट कर दिया गया है।
राज्य ने शहरी भूमि की कमी और किफायती आवास की बढ़ती मांग का हवाला देते हुए इस बदलाव को सही ठहराया है।
हालांकि, इस कदम से रहने की स्थिति, वेंटिलेशन और व्यक्तिगत जगह के बारे में चिंताएं बढ़ गई हैं।
स्टेटिक जीके टिप: हॉस्टल में जगह के मानदंडों को शहरी आवास नियमों के तहत न्यूनतम रहने योग्य मानकों का एक घटक माना जाता है।
लाइसेंसिंग प्रक्रिया में बदलाव
मई 2025 में, तमिलनाडु ने महिलाओं के हॉस्टल के लिए लाइसेंस आवेदन प्रक्रिया में संशोधन किया।
सभी आवेदन अब जिला कलेक्टर को ऑनलाइन जमा करने होंगे।
आवेदकों को जमा करने के दौरान ₹10,000 का लाइसेंस शुल्क देना होगा।
इस कदम का उद्देश्य मैनुअल देरी को कम करना और अनुमोदन प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना है।
स्वचालित रूप से जेनरेट किए गए लाइसेंस और वैधता
जमा करने के बाद, दस्तावेज़ सत्यापन पूरा होने पर लाइसेंस स्वचालित रूप से जेनरेट हो जाते हैं।
यह मनमानी देरी को दूर करता है और समयबद्ध अनुमोदन सुनिश्चित करता है।
संशोधित नियमों के तहत जारी प्रत्येक लाइसेंस 10 साल के लिए वैध है।
यह हॉस्टल संचालकों के लिए दीर्घकालिक परिचालन निश्चितता प्रदान करता है।
स्टेटिक जीके तथ्य: तमिलनाडु में कई राज्य नियामक कानूनों के तहत जिला कलेक्टर लाइसेंसिंग प्राधिकरण के रूप में कार्य करते हैं।
नियमों के तहत संस्थानों का कवरेज
संशोधित नियम महिलाओं को आवास प्रदान करने वाले संस्थानों की एक विस्तृत श्रृंखला पर लागू होते हैं। इनमें सरकार, NGO, प्राइवेट संस्थाओं और धार्मिक संस्थानों द्वारा चलाए जाने वाले हॉस्टल और घर शामिल हैं।
इसके दायरे में फैक्ट्रियों और उद्यमों द्वारा महिला कर्मचारियों के लिए चलाई जाने वाली सुविधाएं भी शामिल हैं।
यह औपचारिक और अनौपचारिक रहने की व्यवस्थाओं में एक समान रेगुलेशन सुनिश्चित करता है।
प्रशासनिक और सामाजिक प्रभाव
यह संशोधन प्रशासनिक निगरानी को मजबूत करता है, साथ ही प्रक्रियात्मक अनुपालन को आसान बनाता है।
लाइसेंसिंग का डिजिटलीकरण तमिलनाडु की व्यापक ई-गवर्नेंस पहलों के अनुरूप है।
साथ ही, जगह के मानदंडों में कमी से सामर्थ्य, गरिमा और सुरक्षा के बीच संतुलन बनाए रखने पर सवाल उठते हैं।
प्रवर्तन की प्रभावशीलता समय-समय पर निरीक्षण और शिकायत निवारण तंत्र पर निर्भर करेगी।
स्टेटिक जीके टिप: भारतीय राज्यों में महिला हॉस्टलों को सामाजिक कल्याण और श्रम सुरक्षा ढांचे के हिस्से के रूप में रेगुलेट किया जाता है।
Static Usthadian Current Affairs Table
| Topic | Detail |
| शासक अधिनियम | तमिलनाडु महिला एवं बाल गृह तथा छात्रावास (विनियमन) अधिनियम, 2014 |
| संशोधित नियम | महिला एवं बाल गृह तथा छात्रावास (विनियमन) नियम, 2015 |
| स्थान मानक में परिवर्तन | प्रति महिला 120 वर्ग फुट से घटाकर 50 वर्ग फुट |
| लाइसेंस जारी करने वाला प्राधिकारी | जिला कलेक्टर |
| आवेदन की प्रक्रिया | ऑनलाइन आवेदन |
| लाइसेंस शुल्क | ₹10,000 |
| लाइसेंस की वैधता | 10 वर्ष |
| आवृत संस्थान | सरकारी, गैर-सरकारी संगठन, निजी निकाय, धार्मिक संस्थान, कारखाने |
| मुख्य उद्देश्य | मानकीकरण और सुव्यवस्थित विनियमन |




