फ़रवरी 11, 2026 10:07 पूर्वाह्न

संसद में धन्यवाद प्रस्ताव

करंट अफेयर्स: धन्यवाद प्रस्ताव, अनुच्छेद 87, राष्ट्रपति का अभिभाषण, लोकसभा, कार्यप्रणाली के नियम, विपक्षी संशोधन, संसदीय बहस, सरकारी जवाबदेही, विधायी सत्र

Motion of Thanks in Parliament

हालिया व्यवधान का संदर्भ

हाल ही में लोकसभा में विरोध प्रदर्शनों के कारण कार्यवाही बाधित हुई और प्रधानमंत्री धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब नहीं दे पाए। इस तरह के व्यवधान संसदीय मर्यादा और राजनीतिक असहमति के बीच तनाव को उजागर करते हैं। प्रधानमंत्री का जवाब बहस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है, क्योंकि यह सदस्यों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर सरकार की आधिकारिक प्रतिक्रिया को दर्शाता है।

इस चर्चा को पूरा न कर पाने से विधायी जांच पर असर पड़ता है। इससे राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बहस के औपचारिक समापन में भी देरी होती है, जो शासन की प्राथमिकताओं के लिए माहौल तैयार करता है।

प्रस्ताव का संवैधानिक आधार

धन्यवाद प्रस्ताव भारत के संविधान के अनुच्छेद 87(1) में निहित है। यह अनुच्छेद अनिवार्य करता है कि राष्ट्रपति आम चुनाव के बाद पहले सत्र की शुरुआत में और हर साल पहले सत्र की शुरुआत में संसद के दोनों सदनों को संबोधित करें। यह अभिभाषण संसद को बुलाने के कारणों को बताता है और सरकार के व्यापक नीतिगत एजेंडे को प्रस्तुत करता है।

स्टेटिक जीके तथ्य: अनुच्छेद 87 संसदीय कामकाज की शुरुआत में कार्यपालिका और विधायिका के बीच एक औपचारिक संचार चैनल सुनिश्चित करता है।

लोकसभा में प्रक्रिया

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा धन्यवाद प्रस्ताव के माध्यम से होती है। यह प्रक्रिया लोकसभा में कार्यप्रणाली और कार्य संचालन नियमों के नियम 17 द्वारा नियंत्रित होती है। सदन का एक सदस्य प्रस्ताव पेश करता है, और दूसरा सदस्य इसका समर्थन करता है, जिसके बाद विस्तृत चर्चा शुरू होती है।

यह बहस सदस्यों को सरकार के प्रदर्शन और भविष्य की योजनाओं की जांच करने की अनुमति देती है। यह एक सत्र में सांसदों के लिए राष्ट्रीय और क्षेत्रीय चिंताओं को उठाने के शुरुआती अवसरों में से एक है।

स्टेटिक जीके टिप: कार्यप्रणाली के नियम संविधान के अनुच्छेद 118 के तहत बनाए गए हैं, जो प्रत्येक सदन को अपने कामकाज को विनियमित करने का अधिकार देता है।

संशोधनों की भूमिका

धन्यवाद प्रस्ताव में संशोधन की अनुमति है और ये एक महत्वपूर्ण राजनीतिक भूमिका निभाते हैं। विपक्षी सदस्य ऐसे संशोधन पेश कर सकते हैं जिसमें खेद व्यक्त किया गया हो कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में कुछ मुद्दों को छोड़ दिया गया है या उन पर अपर्याप्त रूप से ध्यान दिया गया है। ये संशोधन विधायी परिवर्तन के बजाय आलोचना के साधन के रूप में कार्य करते हैं।

यदि कोई संशोधन अपनाया जाता है, तो यह सरकार की राजनीतिक निंदा के बराबर होता है। हालांकि, सदन में सरकार के बहुमत के कारण ऐसे संशोधन शायद ही कभी पारित होते हैं।

संसदीय लोकतंत्र में महत्व

धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस सिर्फ़ एक प्रक्रियात्मक औपचारिकता से कहीं ज़्यादा है। यह संसद के प्रति मंत्रिपरिषद की सामूहिक ज़िम्मेदारी के सिद्धांत को दिखाता है। परंपरा के अनुसार, प्रधानमंत्री का जवाब चर्चा को समाप्त करता है और बहस के दौरान उठाई गई आलोचनाओं का जवाब देता है।

जो रुकावटें इस जवाब को रोकती हैं, वे संसदीय संवाद को कमज़ोर करती हैं। वे लोकतांत्रिक ढांचे के भीतर आम सहमति बनाने और जवाबदेही के अवसरों को भी कम करती हैं।

स्टेटिक जीके तथ्य: धन्यवाद प्रस्ताव को पास करने में विफलता को सरकार में अविश्वास माना जाता है, जिसका असर अविश्वास प्रस्ताव जैसा ही होता है।

Static Usthadian Current Affairs Table

विषय विवरण
संवैधानिक प्रावधान भारतीय संविधान का अनुच्छेद 87(1)
प्रस्ताव की प्रकृति राष्ट्रपति के अभिभाषण के लिए धन्यवाद व्यक्त करने वाला औपचारिक प्रस्ताव
शासक नियम लोकसभा प्रक्रिया नियमावली का नियम 17
प्रस्ताव कौन प्रस्तुत करता है लोकसभा का कोई भी सदस्य, दूसरे सदस्य द्वारा समर्थित
संशोधनों की भूमिका अभिभाषण में खेद व्यक्त करना या चूकों को उजागर करना
राजनीतिक महत्व सरकार की जवाबदेही और बहुमत की परीक्षा
सामान्य निष्कर्ष प्रधानमंत्री द्वारा उत्तर
लोकतांत्रिक मूल्य कार्यपालिका–विधायिका के बीच अंतःक्रिया सुनिश्चित करता है
Motion of Thanks in Parliament
  1. राष्ट्रपति के संसद में भाषण के बाद धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होती है।
  2. इसका संवैधानिक आधार संविधान के अनुच्छेद 87(1) के तहत है।
  3. राष्ट्रपति हर साल की शुरुआत में दोनों सदनों को संबोधित करते हैं।
  4. भाषण में सरकार के नीतिगत एजेंडे की रूपरेखा बताई जाती है।
  5. धन्यवाद प्रस्ताव लोकसभा में पेश किया जाता है।
  6. यह प्रक्रिया लोकसभा नियमों के नियम 17 द्वारा नियंत्रित होती है।
  7. एक सदस्य प्रस्ताव पेश करता है और दूसरा उसका समर्थन करता है।
  8. बहस से सरकार के प्रदर्शन की जांच की जा सकती है।
  9. सदस्य चर्चा के दौरान राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दे उठाते हैं।
  10. खेद या असंतोष व्यक्त करने के लिए संशोधन पेश किए जा सकते हैं।
  11. संशोधन राष्ट्रपति के भाषण में छोड़ी गई बातों को उजागर करते हैं।
  12. संशोधन को अपनाना सरकार की राजनीतिक निंदा माना जाता है।
  13. सरकार के बहुमत के कारण ऐसे संशोधन शायद ही कभी पास होते हैं।
  14. बहस मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेदारी को दर्शाती है।
  15. प्रधानमंत्री का जवाब पारंपरिक रूप से बहस को समाप्त करता है।
  16. व्यवधान प्रभावी कार्यकारी जवाबदेही को रोक सकते हैं।
  17. प्रस्ताव पास होने को अविश्वास माना जाता है।
  18. धन्यवाद प्रस्ताव संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करता है।
  19. यह प्रक्रिया कार्यपालिकाविधायिका के बीच बातचीत सुनिश्चित करती है।
  20. प्रक्रिया के नियम संविधान के अनुच्छेद 118 के तहत बनाए गए हैं।

Q1. संसद में धन्यवाद प्रस्ताव का संवैधानिक आधार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है?


Q2. लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव की प्रक्रिया किस नियम के अंतर्गत संचालित होती है?


Q3. यदि धन्यवाद प्रस्ताव में कोई संशोधन पारित हो जाए, तो उसका राजनीतिक निहितार्थ क्या होता है?


Q4. धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के अंत में परंपरागत रूप से कौन उत्तर देता है?


Q5. धन्यवाद प्रस्ताव पारित न होने की स्थिति किस संसदीय परिणाम के समकक्ष मानी जाती है?


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