केरल संशोधन प्रस्ताव
केरल मंत्रिमंडल ने वन्यजीव संरक्षण अधिनियम (WPA) 1972 में बदलाव करने वाला एक संशोधन विधेयक मंज़ूर किया है। यह कदम महत्वपूर्ण है क्योंकि पहली बार किसी राज्य ने एक केंद्रीय वन्यजीव कानून में संशोधन का प्रस्ताव दिया है। इसका उद्देश्य ऐसे जंगली जानवरों को समाप्त करने की प्रक्रिया को सरल बनाना है जो मानव जीवन के लिए खतरा पैदा करते हैं।
मुख्य वन्यजीव संरक्षक को शक्ति
मंज़ूर बिल के तहत, मुख्य वन्यजीव संरक्षक (CWW) को यह अधिकार मिलेगा कि वे मानव बस्तियों में लोगों पर हमला करने वाले जंगली जानवरों को मारने का आदेश दें। वर्तमान में, WPA केवल तभी CWW को अनुमति देता है कि वे अनुसूची I, II, III या IV में सूचीबद्ध जानवरों के शिकार की अनुमति दें जब वे मानव जीवन के लिए खतरा बनते हैं।
स्थैतिक GK तथ्य: वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में पारित हुआ और 1973 में लागू किया गया। इसमें प्रजातियों की सुरक्षा को नियंत्रित करने के लिए छह अनुसूचियाँ शामिल हैं।
राज्य को वर्मिन घोषित करने का अधिकार
विधेयक में एक और बड़ा बदलाव यह है कि राज्य सरकार को अनुसूची-II के जानवरों को वर्मिन घोषित करने की अनुमति होगी। वर्तमान में WPA की धारा 62 यह शक्ति केवल केंद्र सरकार को देती है। एक बार जानवर को वर्मिन घोषित कर दिया जाए, तो उसकी हत्या एक निश्चित क्षेत्र और समयावधि में कानूनी हो जाती है।
स्थैतिक GK तथ्य: WPA की अनुसूची-V में वर्मिन (हानिकारक जीव) शामिल होते हैं। इसमें चूहे, कौवे और फल खाने वाले चमगादड़ जैसी प्रजातियाँ रही हैं।
बढ़ता मानव-पशु संघर्ष
इस संशोधन की आवश्यकता केरल में बढ़ते मानव-पशु संघर्षों के कारण सामने आई है। कई वजहें इन घटनाओं के पीछे हैं।
आवास हानि
तेज़ी से शहरीकरण, वनों की कटाई और अतिक्रमण ने जंगल का क्षेत्र घटा दिया है और पशु गलियारों को अवरुद्ध कर दिया है, जिससे जानवर मानव बस्तियों की ओर धकेले जा रहे हैं।
संसाधनों की कमी
जंगलों में भोजन और पानी की कमी के कारण जानवर गाँवों और खेतों पर धावा बोल रहे हैं, जिससे लगातार टकराव हो रहा है।
जलवायु परिवर्तन का असर
चरम मौसमी घटनाओं ने प्रवास और प्रजनन पैटर्न बदल दिए हैं। इस वजह से हाथी, तेंदुए और जंगली सूअर आबादी वाले क्षेत्रों में प्रवेश कर रहे हैं।
शिकार और अवैध व्यापार
जानवरों की अवैध हत्या और व्यापार ने प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र को बाधित कर दिया है, जिससे जानवर विस्थापित हो रहे हैं और संघर्ष बढ़ रहा है।
स्थैतिक GK टिप: भारत में 104 राष्ट्रीय उद्यान और 560 से अधिक वन्यजीव अभयारण्य हैं, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 5% हिस्सा कवर करते हैं।
चिंताएँ और प्रभाव
यह संशोधन संरक्षण प्राथमिकताओं बनाम मानव सुरक्षा पर बहस छेड़ सकता है। जहाँ यह राज्य को संघर्षों से तुरंत निपटने की शक्ति देता है, वहीं विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि इससे केंद्रीय कानून की सुरक्षात्मक रूपरेखा कमजोर हो सकती है। यह पर्यावरणीय शासन में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के संतुलन पर भी सवाल खड़ा करता है।
Static Usthadian Current Affairs Table
विषय | विवरण |
राज्य का प्रस्ताव | केरल मंत्रिमंडल ने WPA 1972 में संशोधन मंज़ूर किया |
मुख्य उद्देश्य | खतरनाक जंगली जानवरों को मारने की प्रक्रिया को सरल बनाना |
नई शक्ति | CWW मानव बस्तियों में जानवरों को मारने का आदेश दे सकेगा |
वर्तमान प्रावधान | CWW केवल अनुसूची I–IV के तहत शिकार की अनुमति देता है |
वर्मिन घोषणा | राज्य सरकार को अनुसूची II जानवरों को वर्मिन घोषित करने का अधिकार |
वर्तमान नियम | धारा 62 केवल केंद्र सरकार को यह शक्ति देता है |
वर्मिन स्थिति का प्रभाव | सीमित समय और क्षेत्र में कानूनी हत्या संभव |
संशोधन का कारण | केरल में बढ़ता मानव-पशु संघर्ष |
मुख्य कारण | आवास हानि, संसाधनों की कमी, जलवायु परिवर्तन, शिकार |
व्यापक चिंता | संरक्षण और मानव सुरक्षा का संतुलन |