पृष्ठभूमि और महत्व
झारखंड ने प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स (पंजीकरण और कल्याण) अधिनियम, 2025 को मंजूरी दे दी है, जो श्रम विनियमन में एक बड़ा बदलाव है। इस कानून को राज्यपाल संतोष गंगवार से मंजूरी मिल गई है, जिससे संरचित कल्याण कवरेज का रास्ता साफ हो गया है। आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित होने के बाद, यह पूरे राज्य में कानूनी रूप से लागू हो जाएगा।
यह कानून गिग इकॉनमी के तेजी से विस्तार को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जहाँ रोजगार डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से मिलता है। डिलीवरी, परिवहन, लॉजिस्टिक्स और ऑन-डिमांड सेवाओं में काम करने वाले कर्मचारी अक्सर पारंपरिक श्रम सुरक्षा से बाहर काम करते हैं। यह अधिनियम एक समर्पित कानूनी ढांचे के माध्यम से इस नियामक अंतर को पाटने का प्रयास करता है।
स्टेटिक जीके तथ्य: श्रम भारतीय संविधान की समवर्ती सूची का एक विषय है, जो केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को श्रमिक कल्याण पर कानून बनाने की अनुमति देता है।
कानून के उद्देश्य
इस अधिनियम का प्राथमिक उद्देश्य प्लेटफॉर्म-आधारित गिग वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा, कल्याण और आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इसका लक्ष्य गिग वर्कर्स को निगरानी और विनियमन के लिए एक सामान्य संस्थागत संरचना में एकीकृत करना है। इसका उद्देश्य आय में अस्थिरता, बीमा की कमी और औपचारिक मान्यता की कमी जैसी समस्याओं का समाधान करना है।
यह कानून झारखंड में संचालित डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से काम करने वाले कर्मचारियों पर लागू होता है। इसमें परिवहन सेवाएं, भोजन और सामान की डिलीवरी, लॉजिस्टिक्स और अन्य ऑन-डिमांड डिजिटल सेवाएं जैसे क्षेत्र शामिल हैं। कवरेज को स्पष्ट रूप से परिभाषित करके, यह अधिनियम नियोक्ता की जिम्मेदारी के संबंध में अस्पष्टता को कम करता है।
स्टेटिक जीके टिप: भारत में पारंपरिक रूप से सामाजिक सुरक्षा में स्वास्थ्य बीमा, वृद्धावस्था सुरक्षा, विकलांगता लाभ और आपात स्थितियों के दौरान आय सहायता शामिल है।
गिग वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड
अधिनियम के तहत एक प्रमुख संस्थागत तंत्र गिग वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड है। श्रम विभाग मंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होंगे। अन्य सदस्यों में विभागीय सचिव और नामांकित प्रतिनिधि शामिल होंगे, जिनका कार्यकाल तीन साल का होगा।
बोर्ड गिग वर्कर्स और एग्रीगेटरों को पंजीकृत करने के लिए जिम्मेदार होगा। यह पंजीकृत कर्मचारियों को पहचान पत्र जारी करेगा, जिससे उन्हें औपचारिक मान्यता मिलेगी। बोर्ड गिग वर्कर्स की जरूरतों के अनुसार कल्याणकारी योजनाएं भी डिजाइन और लागू करेगा।
झारखंड में संचालित सभी एग्रीगेटरों को अनिवार्य रूप से बोर्ड के साथ पंजीकरण कराना होगा। यह प्रावधान नियामक निगरानी को मजबूत करता है और डिजिटल प्लेटफॉर्म की जवाबदेही सुनिश्चित करता है।
मज़दूरी और सामाजिक सुरक्षा प्रावधान
यह अधिनियम गिग वर्कर्स को न्यूनतम मज़दूरी के भुगतान को अनिवार्य करता है। मज़दूरी काम की प्रकृति और अवधि से जुड़ी होगी, जिससे प्लेटफ़ॉर्म-आधारित कमाई की अनिश्चितता दूर होगी। यह पहले की व्यवस्थाओं से एक महत्वपूर्ण बदलाव है, जहाँ कमाई प्रोत्साहन-आधारित और परिवर्तनशील थी।
यह कानून सामाजिक सुरक्षा उपायों का भी प्रावधान करता है, जिसमें मेडिकल बीमा और अन्य कल्याणकारी लाभ शामिल हैं। इन प्रावधानों का उद्देश्य श्रमिकों को स्वास्थ्य जोखिमों और आय के झटकों के प्रति कमज़ोर होने से बचाना है। कल्याण को संस्थागत बनाकर, यह कानून गिग वर्क को रोज़गार के एक वैध रूप के रूप में मान्यता देता है।
स्टेटिक जीके तथ्य: भारत में न्यूनतम मज़दूरी न्यूनतम मज़दूरी अधिनियम, 1948 के तहत कौशल, क्षेत्र और इलाके के आधार पर तय की जाती है।
जुर्माना और प्रवर्तन
अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, अधिनियम सख्त दंड का प्रावधान करता है। पंजीकरण, मज़दूरी, या कल्याण दायित्वों से संबंधित प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले एग्रीगेटर्स पर ₹10 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। यह निवारक तंत्र शोषणकारी प्रथाओं को रोकने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
जुर्माने को शामिल करना स्वैच्छिक अनुपालन से लागू करने योग्य विनियमन की ओर बदलाव का संकेत देता है। यह प्लेटफ़ॉर्म अर्थव्यवस्था के भीतर गिग वर्कर्स की सौदेबाजी की स्थिति को मज़बूत करता है।
व्यापक निहितार्थ
झारखंड का यह कदम इसे उन शुरुआती राज्यों में शामिल करता है जो प्लेटफ़ॉर्म-आधारित रोज़गार के व्यापक विनियमन का प्रयास कर रहे हैं। यह अधिनियम डिजिटलीकरण के जवाब में विकसित हो रहे श्रम सुधारों को दर्शाता है। यह समान ढाँचे पर विचार करने वाले अन्य राज्यों के लिए एक संदर्भ बिंदु के रूप में काम कर सकता है।
स्टेटिक जीके टिप: भारत के कार्यबल में अनौपचारिक रोज़गार का एक बड़ा हिस्सा है, जो समावेशी विकास के लिए राज्य-स्तरीय कल्याणकारी पहलों को महत्वपूर्ण बनाता है।
Static Usthadian Current Affairs Table
| विषय | विवरण |
| कानून का नाम | प्लेटफ़ॉर्म आधारित गिग श्रमिक (पंजीकरण और कल्याण) अधिनियम, 2025 |
| राज्य | झारखंड |
| स्वीकृति प्राधिकारी | राज्यपाल संतोष गंगवार |
| कवरेज | प्लेटफ़ॉर्म आधारित गिग श्रमिक और एग्रीगेटर |
| प्रमुख संस्था | गिग श्रमिक कल्याण बोर्ड |
| वेतन प्रावधान | अनिवार्य न्यूनतम वेतन |
| सामाजिक सुरक्षा | चिकित्सा बीमा और कल्याणकारी लाभ |
| दंड | उल्लंघन पर ₹10 लाख तक का जुर्माना |





