सितम्बर 30, 2025 3:37 पूर्वाह्न

कुशल कर विवाद समाधान हेतु जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण का शुभारंभ

चालू घटनाएँ: जीएसटी अपीलीय अधिकरण (GSTAT), निर्मला सीतारमण, GSTAT ई-कोर्ट्स पोर्टल, व्यापार सुगमता, सहकारी संघवाद, अप्रत्यक्ष कराधान, विवाद समाधान, एमएसएमई, निर्यातक, डिजिटल सुनवाई

GST Appellate Tribunal launched for efficient tax dispute resolution

GSTAT का शुभारंभ

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 24 सितम्बर 2025 को नई दिल्ली में वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय अधिकरण (GSTAT) का शुभारंभ किया। यह भारत के अप्रत्यक्ष कर सुधारों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जो कर विवाद समाधान के लिए एक समर्पित और एकसमान मंच सुनिश्चित करता है। यह शुभारंभ भारत के वित्तीय ढांचे में जीएसटी के स्तंभ के रूप में विकसित होने को दर्शाता है।
स्थैतिक तथ्य: भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था, जिसने कई अप्रत्यक्ष करों को एक राष्ट्रीय कर प्रणाली में सम्मिलित किया।

GSTAT का उद्देश्य

नया अधिकरण जीएसटी के अंतर्गत विवादों का समयबद्ध और निष्पक्ष समाधान प्रदान करेगा। यह कानूनी व्याख्याओं में समानता लाएगा, मुकदमों में देरी को कम करेगा और करदाताओं का विश्वास बढ़ाएगा। निर्णयों में पूर्वानुमेयता सुनिश्चित करके, GSTAT ‘मेक इन इंडिया’ पहल को समर्थन देगा और व्यापार सुगमता को बढ़ाएगा।
स्थैतिक तथ्य: जीएसटी लागू होने के बाद भारत की Ease of Doing Business रैंकिंग में उल्लेखनीय सुधार हुआ था, जो इसे प्रमुख सुधार उपायों में से एक बनाता है।

संरचना और पीठें

GSTAT एक प्रधान पीठ नई दिल्ली में और 45 स्थानों पर 31 राज्य पीठों के माध्यम से कार्य करेगा। प्रत्येक पीठ में दो न्यायिक सदस्य, एक तकनीकी सदस्य (केंद्र) और एक तकनीकी सदस्य (राज्य) होंगे। यह संरचना कानूनी और तकनीकी विशेषज्ञता का संतुलन सुनिश्चित करती है और सहकारी संघवाद के सिद्धांत को प्रतिबिंबित करती है।
स्थैतिक टिप: भारत में अधिकरण अनुच्छेद 323B के अंतर्गत कार्य करते हैं, जो कराधान जैसे मामलों में विशेषज्ञ न्यायिक व्यवस्था की अनुमति देता है।

तकनीकी एकीकरण

शुभारंभ में GSTAT ई-कोर्ट्स पोर्टल भी शामिल था, जिसे जीएसटीएन ने एनआईसी के सहयोग से विकसित किया है। यह पोर्टल अपीलों की ई-फाइलिंग, डिजिटल सुनवाई और ऑनलाइन केस ट्रैकिंग की सुविधा देता है, जिससे अधिकरण अधिक सुलभ और पारदर्शी बनता है। करदाताओं के लिए केस प्रबंधन उपकरण, गाइड और सामान्य प्रश्न (FAQs) भी उपलब्ध हैं।
करदाता 30 जून 2026 तक अपील दाखिल कर सकते हैं, जिससे विशेष रूप से एमएसएमई और स्टार्टअप्स के लिए नई व्यवस्था में सहज अनुकूलन संभव हो सकेगा।

अर्थव्यवस्था और करदाताओं के लाभ

GSTAT पूरे देश में समान कर निर्णय प्रदान करेगा, कानूनी अनिश्चितताओं को कम करेगा और अपील समाधान की गति बढ़ाएगा। इससे विशेष रूप से एमएसएमई, निर्यातकों और स्टार्टअप्स को लाभ होगा, क्योंकि उन्हें एक पूर्वानुमेय कानूनी ढांचा मिलेगा। कर विवादों को सरल बनाकर, GSTAT भारत की अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में विश्वास को मजबूत करता है।
स्थैतिक तथ्य: भारत के कुल कर राजस्व में 50% से अधिक योगदान अप्रत्यक्ष करों का है, जिसमें जीएसटी का सबसे बड़ा हिस्सा है।

Static Usthadian Current Affairs Table

विषय विवरण
शुभारंभ तिथि 24 सितम्बर 2025
शुभारंभकर्ता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
अधिकरण का नाम वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय अधिकरण (GSTAT)
प्रधान पीठ नई दिल्ली
राज्य पीठें 45 स्थानों पर 31
प्रति पीठ सदस्य 2 न्यायिक, 1 तकनीकी (केंद्र), 1 तकनीकी (राज्य)
प्रमुख विशेषता GSTAT ई-कोर्ट्स पोर्टल
विकसित करने वाले जीएसटीएन और एनआईसी
अपील दाखिल करने की अंतिम तिथि 30 जून 2026
उद्देश्य जीएसटी विवादों का समान और कुशल समाधान
GST Appellate Tribunal launched for efficient tax dispute resolution
  1. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 24 सितंबर 2025 को जीएसटीएटी का शुभारंभ किया।
  2. जीएसटीएटी निष्पक्ष और एकसमान कर विवाद समाधान सुनिश्चित करता है।
  3. न्यायाधिकरण जीएसटी के राजकोषीय आधारशिला के रूप में विकास को दर्शाता है।
  4. जीएसटी को 1 जुलाई 2017 को देश भर में लागू किया गया।
  5. जीएसटीएटी मेक इन इंडिया का समर्थन करते हुए पूर्वानुमानित निर्णय प्रदान करता है।
  6. व्यापार करने में आसानी और निवेशकों का विश्वास सुनिश्चित करता है।
  7. दिल्ली में प्रधान पीठ और 31 राज्य पीठें।
  8. प्रत्येक पीठ में न्यायिक और तकनीकी सदस्य होते हैं।
  9. संरचना कानूनी और तकनीकी विशेषज्ञता के बीच संतुलन सुनिश्चित करती है।
  10. अनुच्छेद 323बी न्यायाधिकरणों को कराधान न्यायनिर्णयन की अनुमति देता है।
  11. जीएसटीएटी ई-कोर्ट पोर्टल ई-फाइलिंग और डिजिटल सुनवाई को सक्षम बनाता है।
  12. एनआईसी के सहयोग से जीएसटीएन द्वारा विकसित पोर्टल।
  13. करदाता 30 जून 2026 तक अपील दायर कर सकते हैं।
  14. ऑनलाइन टूल में गाइड, FAQ और केस ट्रैकिंग शामिल हैं।
  15. GSTAT एमएसएमई और निर्यातकों के विवाद समाधान तक पहुँच में सुधार करता है।
  16. एकसमान फैसले विभिन्न भारतीय राज्यों में अनिश्चितता को कम करते हैं।
  17. अप्रत्यक्ष कर भारत के कर राजस्व का 50% बनाते हैं।
  18. अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में GST सबसे बड़ा योगदानकर्ता बना हुआ है।
  19. न्यायाधिकरण GST शासन में विश्वास और पारदर्शिता को मजबूत करता है।
  20. भारत के अप्रत्यक्ष कराधान सुधारों के इतिहास में एक मील का पत्थर।

Q1. 2025 में जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण (GSTAT) का शुभारंभ किसने किया?


Q2. भारत में जीएसटी कब लागू किया गया था?


Q3. जीएसटीएटी की प्रधान पीठ कहाँ स्थित है?


Q4. जीएसटीएटी अपील दाखिल करने की अंतिम तिथि क्या है?


Q5. संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जीएसटीएटी जैसे न्यायाधिकरण कार्य करते हैं?


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