संवैधानिक पृष्ठभूमि
भारत में वस्तु एवं सेवा कर (GST) ने कर ढांचे में ऐतिहासिक बदलाव किया। इसने उत्पाद शुल्क, वैट और सेवा कर जैसे कई अप्रत्यक्ष करों को हटाकर एकीकृत कर लागू किया। इसके लिए 101वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2016 पारित किया गया।
स्थिर जीके तथ्य: भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ और इस दिन को GST Day कहा जाता है।
122वां संविधान संशोधन विधेयक
जीएसटी की यात्रा 122वें संविधान संशोधन विधेयक, 2014 से शुरू हुई। इसे लोकसभा ने मई 2015 में पारित किया और राज्यसभा ने 3 अगस्त 2016 को मंजूरी दी। 15 से अधिक राज्यों की पुष्टि के बाद इसे 8 सितंबर 2016 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली, जिससे 101वां संशोधन अधिनियम लागू हुआ।
स्थिर जीके तथ्य: किसी भी संविधान संशोधन को संसद के दोनों सदनों में पारित होना और कम से कम आधे राज्यों द्वारा अनुमोदित होना अनिवार्य है।
जीएसटी परिषद का गठन
अनुच्छेद 279A के तहत संशोधन के 60 दिनों के भीतर जीएसटी परिषद का गठन किया जाना था। अधिसूचना 10 सितंबर 2016 को जारी हुई और परिषद 12 सितंबर 2016 को अस्तित्व में आई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है।
परिषद की संरचना
अनुच्छेद 279A(2) के अनुसार जीएसटी परिषद में शामिल हैं:
- संघ वित्त मंत्री (अध्यक्ष)
- वित्त/राजस्व राज्य मंत्री
- सभी राज्यों के वित्त मंत्री
- अनुच्छेद 356 की स्थिति में राज्यपाल का नामांकित प्रतिनिधि
स्थिर जीके तथ्य: जीएसटी परिषद को कराधान में संघीय निर्णय लेने वाली संस्था कहा जाता है।
परिषद के कार्य
अनुच्छेद 279A(4) परिषद को यह अनुशंसा करने का अधिकार देता है:
- जीएसटी दरें और छूट
- मॉडल जीएसटी कानून और सिद्धांत
- सप्लाई का स्थान निर्धारण नियम
- पंजीकरण की सीमा
- प्राकृतिक आपदाओं और विशेष श्रेणी राज्यों के लिए प्रावधान
निर्णय लेने की प्रक्रिया
अधिकांश निर्णय सर्वसम्मति से लिए जाते हैं। यदि मतदान होता है:
- केंद्र का हिस्सा 1/3
- राज्यों का संयुक्त हिस्सा 2/3
- प्रस्ताव पारित करने के लिए 75% वेटेड वोट्स आवश्यक
जीएसटी परिषद के प्रमुख निर्णय
2016 से अब तक परिषद ने कई अहम फैसले लिए, जैसे:
- ई-वे बिल प्रणाली लागू करना
- इलेक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% करना
- ₹5 करोड़+ टर्नओवर वाली कंपनियों के लिए ई-इनवॉइसिंग
- कोविड-19 राहत उपाय, चिकित्सा वस्तुओं पर जीएसटी घटाना
- जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण (GSTAT) की स्थापना
- 28% स्लैब में वस्तुएँ घटाकर227 से 35 करना
- QRMP योजना से छोटे व्यवसायों को राहत
- 55वीं बैठक में जीन थेरेपी और वाउचर लेनदेन पर जीएसटी से छूट
जीएसटी का प्रभाव
जीएसटी ने भारत को एकीकृत राष्ट्रीय बाजार बनाया और कैस्केडिंग टैक्स को खत्म किया। इससे ऑनलाइन रिटर्न और डिजिटल इनवॉइसिंग के जरिए अनुपालन सरल हुआ। जीएसटी परिषद ने केंद्र और राज्यों की भागीदारी से सहकारी संघवाद को मज़बूत किया।
स्थिर जीके टिप: दुनिया में सबसे पहले फ्रांस ने 1954 में जीएसटी लागू किया था। आज 160 से अधिक देशों में यह लागू है।
Static Usthadian Current Affairs Table
विषय | विवरण |
जीएसटी लागू | 1 जुलाई 2017 |
संविधान संशोधन | 101वां संशोधन अधिनियम, 2016 |
पहली जीएसटी परिषद बैठक | 22–23 सितंबर 2016 |
जीएसटी परिषद मुख्यालय | नई दिल्ली |
परिषद अध्यक्ष | संघ वित्त मंत्री |
मतदान हिस्सेदारी | केंद्र 1/3, राज्य 2/3 |
प्रस्ताव अनुमोदन आवश्यकता | 75% वेटेड वोट्स |
28% स्लैब वस्तुएँ घटकर | 227 से 35 |
जीएसटी ट्रिब्यूनल | कर विवादों के लिए स्वीकृत |
नवीनतम छूट | जीन थेरेपी और वाउचर लेनदेन पर कोई जीएसटी नहीं |