अक्टूबर 29, 2025 4:59 अपराह्न

चुनाव आयोग ने AI-जनित राजनीतिक अभियान सामग्री का खुलासा अनिवार्य किया

चालू घटनाएँ: भारत निर्वाचन आयोग (ECI), एआई-जनित कंटेंट, डीपफेक नियंत्रण, बिहार चुनाव 2025, सिंथेटिक मीडिया, दुष्प्रचार, अनुच्छेद 324, आईटी नियम 2021, अभियान पारदर्शिता, राजनीतिक जवाबदेही

Election Commission Mandates Disclosure of AI-Generated Political Campaign Content

एआई हेरफेर से चुनावों की सुरक्षा

भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने नई दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिनके तहत सभी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को अपने प्रचार अभियानों में इस्तेमाल की गई किसी भी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) या सिंथेटिक मीडिया सामग्री का खुलासा करना अनिवार्य कर दिया गया है।
यह निर्णय बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले लिया गया है, ताकि डिजिटल दुष्प्रचार और मतदाताओं की धारणा में एआई-आधारित हेरफेर को रोका जा सके।
आयोग ने स्पष्ट किया कि डीपफेक वीडियो और ऑडियो, जो वास्तविक प्रतीत होते हैं लेकिन तकनीकी रूप से निर्मित या बदले गए होते हैं, चुनाव की निष्पक्षता और विश्वसनीयता के लिए गंभीर खतरा हैं।
स्थैतिक जीके तथ्य: भारत का निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 के तहत कार्य करता है, जो देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के संचालन की शक्ति प्रदान करता है।

सिंथेटिक मीडिया के लिए नए लेबलिंग नियम

नए नियमों के अनुसार, किसी भी एआई टूल से बनाई या संशोधित की गई राजनीतिक प्रचार सामग्री पर अनिवार्य रूप से लेबल लगाया जाना चाहिए, जैसे —
“AI-Generated,” “Digitally Enhanced,” या “Synthetic Content.”
यह लेबल —

  • चित्र या दृश्य सामग्री के कम से कम 10% हिस्से पर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होना चाहिए।
  • ऑडियो या वीडियो सामग्री के शुरुआती 10% समय में सुनाई या दिखाई देना चाहिए।
  • वीडियो में यह लेबल स्क्रीन के ऊपरी भाग (Top Band) पर प्रमुखता से दिखना आवश्यक होगा।
    स्थैतिक जीके टिप: सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशा-निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 डिजिटल प्लेटफॉर्म और प्रकाशकों की दुष्प्रचार रोकने में जिम्मेदारी तय करते हैं।

रिकॉर्ड रखने और निगरानी के प्रोटोकॉल

राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को अपने अभियान में प्रयुक्त सभी एआई-जनित सामग्री का विस्तृत रिकॉर्ड रखना अनिवार्य किया गया है।
इसमें शामिल होंगे —

  • निर्माता की जानकारी
  • समय-चिह्न (Timestamps)
  • मेटाडेटा विवरण — ताकि निर्वाचन आयोग सत्यापन कर सके।
    यदि किसी आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर भ्रामक या हानिकारक एआई सामग्री पाई जाती है, तो उसे तीन घंटे के भीतर हटाना अनिवार्य होगा।
    नियमों का उल्लंघन करने पर आईटी नियम 2021 के तहत कार्रवाई की जाएगी, जो झूठी या भ्रामक मीडिया सामग्री के प्रसार पर दंडात्मक प्रावधान करता है।

पारदर्शिता और जवाबदेही को सुदृढ़ करना

निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि राजनीतिक संचार में एआई तकनीक का उपयोग पारदर्शिता और सच्चाई की कीमत पर नहीं होना चाहिए।
आयोग ने सभी राजनीतिक दलों से डिजिटल जिम्मेदारी निभाने और मतदाताओं को सत्य एवं प्रमाणिक जानकारी प्रदान करने का आह्वान किया है।
यह निर्णय लोकतांत्रिक प्रणालियों में एआई के नैतिक प्रभावों की बढ़ती पहचान को दर्शाता है।
पारदर्शिता लेबलिंग और रिकॉर्ड रखने के अनिवार्य प्रावधानों के माध्यम से आयोग का उद्देश्य है —
एक तकनीकी रूप से सुरक्षित और विश्वसनीय चुनावी वातावरण बनाना, जहां नवाचार ईमानदारी और विश्वास के साथ जुड़ा रहे।
स्थैतिक जीके तथ्य: भारत में पहला आदर्श आचार संहिता (Model Code of Conduct) वर्ष 1960 के केरल विधानसभा चुनावों में लागू किया गया था।

आगे की राह

बिहार विधानसभा चुनाव 6 और 11 नवंबर 2025 को होंगे, जबकि मतगणना 14 नवंबर 2025 को की जाएगी।
इन नए एआई प्रकटीकरण नियमों को आने वाले सभी राज्य और राष्ट्रीय चुनावों के लिए एक मिसाल माना जा रहा है।
यह कदम दर्शाता है कि भारत तकनीकी प्रगति और चुनावी पारदर्शिता के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा है।

स्थैतिक उस्तादियन करंट अफेयर्स तालिका

विषय (Topic) विवरण (Detail)
जारी करने वाला प्राधिकरण भारत निर्वाचन आयोग (ECI)
कानूनी आधार भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324
मुख्य फोकस राजनीतिक अभियानों में एआई-जनित सामग्री का खुलासा
उद्देश्य दुष्प्रचार और डीपफेक हेरफेर को रोकना
लेबलिंग नियम “AI-Generated” या “Synthetic Content” (10% दृश्य क्षेत्र को कवर करना आवश्यक)
रिकॉर्ड रखने की आवश्यकता मेटाडेटा, निर्माता विवरण, टाइमस्टैम्प
हटाने का नियम भ्रामक सामग्री तीन घंटे में हटानी होगी
संबंधित कानून आईटी (मध्यस्थ दिशा-निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021
आगामी चुनाव बिहार विधानसभा चुनाव — 6 और 11 नवंबर 2025
परिणाम तिथि 14 नवंबर 2025
Election Commission Mandates Disclosure of AI-Generated Political Campaign Content
  1. चुनाव आयोग (EC) ने AI-जनित अभियान सामग्री का खुलासा अनिवार्य कर दिया है।
  2. यह नियम बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले लागू होगा।
  3. इसका उद्देश्य राजनीति में डीपफेक दुरुपयोग और गलत सूचना पर अंकुश लगाना है।
  4. AI-जनित दृश्यों पर “AI-जनित” या “सिंथेटिक सामग्री” जैसे लेबल होने चाहिए।
  5. लेबल में दृश्यमान मीडिया स्थान का 10% हिस्सा होना चाहिए।
  6. ऑडियो और वीडियो लेबल पहले 10% अवधि में दिखाई देने चाहिए।
  7. चुनाव आयोग का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत आता है।
  8. पार्टियों को AI सामग्री के लिए मेटाडेटा और निर्माता की जानकारी बनाए रखनी होगी।
  9. अनुपालन न करने पर IT नियम 2021 के तहत दंड लगाया जा सकता है।
  10. भ्रामक सिंथेटिक मीडिया को तीन घंटे के भीतर हटाना होगा।
  11. यह निर्देश अभियानों में पारदर्शिता, विश्वास और डिजिटल ज़िम्मेदारी सुनिश्चित करता है।
  12. चुनाव आयोग ने लोकतांत्रिक चुनावों में नैतिक तकनीक के इस्तेमाल पर ज़ोर दिया।
  13. यह नियम तकनीकी हेरफेर की बजाय सच्चे संचार को बढ़ावा देता है।
  14. भारत की पहली आदर्श आचार संहिता 1960 के केरल चुनावों में लागू की गई थी।
  15. यह कदम चुनावों में एआई विनियमन का पहला वैश्विक कदम है।
  16. यह ज़िम्मेदार डिजिटल प्रचार के लिए एक ढाँचा तैयार करता है।
  17. यह निर्देश मतदाताओं को एआई-आधारित राजनीतिक प्रचार से बचाता है।
  18. चुनाव परिणाम 14 नवंबर, 2025 को घोषित किए जाएँगे।
  19. चुनाव आयोग की यह कार्रवाई भारत की लोकतांत्रिक और डिजिटल अखंडता को मज़बूत करती है।
  20. ये दिशानिर्देश देश भर में भविष्य की चुनावी तकनीक नीतियों को आकार देंगे।

Q1. भारत के चुनाव आयोग को शक्तियाँ किस संवैधानिक अनुच्छेद के तहत प्राप्त हैं?


Q2. एआई द्वारा निर्मित राजनीतिक सामग्री के साथ किस प्रकार का लेबल अनिवार्य है?


Q3. भ्रामक एआई सामग्री का पता चलने के बाद कितने घंटों के भीतर उसे हटाना अनिवार्य है?


Q4. किस आगामी चुनाव के कारण यह एआई प्रकटीकरण निर्देश जारी किया गया?


Q5. किस कानून के तहत डिजिटल प्लेटफॉर्म गलत सूचना नियंत्रण के लिए उत्तरदायी हैं?


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