पेड़ का कानूनी अर्थ
दिल्ली वन विभाग ने दिल्ली प्रिज़र्वेशन ऑफ ट्रीज़ एक्ट (DPTA), 1994 के तहत पेड़ की कानूनी परिभाषा स्पष्ट करने वाला परिपत्र जारी किया। धारा 2(i) के अनुसार, पेड़ वह लकड़ीदार पौधा है जिसकी शाखाएँ एक ऐसे तने से सहारा लेती हैं, जिसका व्यास कम से कम 5 सेंटीमीटर (30 सेंटीमीटर ऊँचाई पर) और ऊँचाई कम से कम 1 मीटर हो।
स्थिर जीके तथ्य: डीपीटीए 1994 में दिल्ली में पेड़ों की अंधाधुंध कटाई रोकने और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए पारित हुआ था।
गिनती और पहचान
स्पष्टीकरण में कहा गया कि शाखाओं या अंकुरों को अलग पेड़ नहीं माना जा सकता। पहले मामलों में कीकर और बबूल जैसी प्रजातियों के कई आधारभूत अंकुरों को अलग-अलग पेड़ मान लिया जाता था, जिससे सरकारी अभिलेखों में आँकड़े बढ़े हुए दिखाई देते थे। अब विभाग ने निर्देश दिया है कि केवल वही तना गिना जाएगा जो कानूनी मानकों को पूरा करता हो।
स्थिर जीके टिप: भारत का कुल वन आवरण हर दो साल में फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट में आंका जाता है।
छंटाई की प्रथाएँ
डीपीटीए के तहत उन शाखाओं की छंटाई (pruning) की अनुमति है जो कमजोर हों या सड़कों, रेल मार्गों अथवा सार्वजनिक स्थानों पर खतरा पैदा करती हों। मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) स्वस्थ विकास को प्रोत्साहित करने के लिए अनचाही शाखाओं को हटाने की अनुमति देती है। यह स्पष्टीकरण सुनिश्चित करता है कि छंटाई को अवैध कटाई न समझा जाए।
स्थिर जीके तथ्य: छंटाई की प्रक्रिया पेड़ों को पोषक तत्व सही ढंग से पहुँचाने में मदद करती है और फल उत्पादन को बढ़ाती है, जिससे शहरी जीव-जंतु जैसे पक्षी और गिलहरियाँ लाभान्वित होती हैं।
स्पष्टीकरण का महत्व
एक समान परिभाषा से डेटा की शुद्धता, कानूनी स्पष्टता और पारिस्थितिक संतुलन सुनिश्चित होगा। इससे अधिकारी और नागरिक दोनों कानून की सही व्याख्या करेंगे और पर्यावरण कार्यकर्ताओं के साथ विवाद कम होंगे। यह शहरी वन प्रबंधन को मजबूत करता है और दिल्ली की हरित नीति का समर्थन करता है।
स्थिर जीके तथ्य: दिल्ली उन कुछ भारतीय शहरों में से है जहाँ पेड़ संरक्षण और कटाई/छंटाई की अनुमति के लिए ट्री अथॉरिटी मौजूद है।
व्यापक प्रभाव
कानून को दोहराकर, दिल्ली वन विभाग ने पेड़ों की गिनती और प्रबंधन को लेकर लंबे समय से चल रहे मतभेदों को सुलझाया है। इससे शहरी हरियाली की बेहतर योजना, सटीक पारिस्थितिक डाटाबेस और भारत की राजधानी में प्रभावी पर्यावरणीय शासन सुनिश्चित होगा।
Static Usthadian Current Affairs Table
विषय | विवरण |
संदर्भित अधिनियम | दिल्ली प्रिज़र्वेशन ऑफ ट्रीज़ एक्ट, 1994 |
पेड़ की कानूनी परिभाषा | तना ≥ 5 से.मी. व्यास (30 से.मी. ऊँचाई पर) और ≥ 1 मीटर ऊँचाई |
गलतफहमी दूर की गई | शाखाओं/अंकुरों को अलग पेड़ मानना |
प्रजाति उदाहरण | कीकर और बबूल |
छंटाई नियम | कमजोर, खतरनाक या अनचाही शाखाओं के लिए अनुमति |
संबंधित प्राधिकरण | दिल्ली वन विभाग |
स्पष्टीकरण का उद्देश्य | डेटा शुद्धता, कानूनी एकरूपता, पारिस्थितिक संतुलन |
एसओपी महत्व | दुर्घटनाओं को रोकता है और पेड़ों की स्वस्थ वृद्धि को बढ़ावा देता है |
शहरी महत्व | दिल्ली के हरित आवरण और जैव विविधता का समर्थन |
स्थिर जीके नोट | दिल्ली में डीपीटीए के तहत ट्री अथॉरिटी है |