निर्वाचन आयोग की कार्रवाई
20 सितंबर 2025 को भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने तमिलनाडु की 42 राजनीतिक पार्टियों को डि–लिस्ट करने की घोषणा की। यह निर्णय जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के प्रावधानों के तहत लिया गया, जो पार्टी पंजीकरण और चुनाव प्रक्रिया को नियंत्रित करता है।
डि-लिस्टिंग का कारण
अधिनियम के अनुसार, कोई भी राजनीतिक पार्टी जो लगातार छह वर्षों तक चुनाव नहीं लड़ती, उसे पंजीकृत दलों की सूची से हटा दिया जाता है। प्रभावित दल पंजीकृत अप्रमाणित राजनीतिक दलों (RUPPs) की श्रेणी में आते हैं।
स्थैतिक तथ्य: जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनावों के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है।
चुनावी सफाई का दूसरा चरण
यह कदम आयोग द्वारा शुरू की गई चुनावी सुधार की दूसरे चरण की सफाई का हिस्सा है। उद्देश्य है कि केवल सक्रिय राजनीतिक दल ही चुनावी प्रणाली में बने रहें, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़े।
हटाई गई पार्टियाँ
डि-लिस्ट किए गए दलों में से एक था मनिथनेया जननायगा काची (MJK), जिसका नेतृत्व थमीमुन अंसारी करते हैं। अंसारी ने पहले नागपट्टिनम निर्वाचन क्षेत्र से एआईएडीएमके समर्थित उम्मीदवार के रूप में जीत हासिल की थी।
एक और प्रमुख नाम था पेरुंथलैवर मक्कल काची, जिसका नेतृत्व एन. आर. धनपालन करते हैं। उन्होंने 2016 और 2021 विधानसभा चुनावों में पेराम्बूर से एआईएडीएमके टिकट पर चुनाव लड़ा लेकिन असफल रहे।
स्थैतिक टिप: एआईएडीएमके (अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम) की स्थापना 1972 में एम. जी. रामचंद्रन ने डीएमके से अलग होकर की थी।
पंजीकरण के कानूनी प्रावधान
मौजूदा नियमों के अनुसार, हर पंजीकृत पार्टी को अपने संविधान में स्पष्ट रूप से घोषित करना होता है कि वह पंजीकरण के पाँच वर्षों के भीतर चुनाव लड़ेगी। ऐसा न करने पर या लंबे समय तक निष्क्रिय रहने पर निर्वाचन आयोग द्वारा अपंजीकरण किया जा सकता है।
स्थैतिक तथ्य: भारत में 2,500 से अधिक पंजीकृत राजनीतिक दल हैं, लेकिन इनमें से केवल कुछ ही राष्ट्रीय या राज्य दल के रूप में मान्यता प्राप्त हैं।
व्यापक प्रभाव
गैर-सक्रिय राजनीतिक दलों को हटाने से चुनावी क्षेत्र में अव्यवस्था कम होती है और कर छूट या वित्तीय लाभों के दुरुपयोग पर रोक लगती है। यह सुनिश्चित करता है कि मतदाता केवल उन्हीं दलों से जुड़े हों जिनकी वास्तविक राजनीतिक भागीदारी है।
Static Usthadian Current Affairs Table
विषय | विवरण |
कार्रवाई की तिथि | 20 सितंबर 2025 |
प्राधिकरण | भारत निर्वाचन आयोग (ECI) |
लागू कानून | जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 |
डि-लिस्ट की गई पार्टियाँ | 42 |
श्रेणी | पंजीकृत अप्रमाणित राजनीतिक दल (RUPPs) |
प्रमुख नेता प्रभावित | थमीमुन अंसारी, एन. आर. धनपालन |
संबंधित निर्वाचन क्षेत्र | नागपट्टिनम, पेराम्बूर |
पिछला चुनाव इतिहास | 2016 और 2021 विधानसभा चुनाव |
सफाई चरण | दूसरा चरण |
मुख्य शर्त | पंजीकरण के पाँच वर्षों के भीतर चुनाव लड़ना अनिवार्य |