नवम्बर 30, 2025 5:04 पूर्वाह्न

संविधान 131वां संशोधन बिल 2025 और चंडीगढ़ आर्टिकल 240 के तहत

करंट अफेयर्स: संविधान 131वां संशोधन बिल 2025, आर्टिकल 240, चंडीगढ़ गवर्नेंस, शेयर्ड कैपिटल, प्रेसिडेंशियल रेगुलेशन, फेडरलिज्म, UT एडमिनिस्ट्रेशन, डीसेंट्रलाइजेशन, गवर्नेंस रिफॉर्म

Constitution 131st Amendment Bill 2025 and Chandigarh under Article 240

ओवरव्यू

संविधान 131वां संशोधन बिल 2025 में चंडीगढ़ को संविधान के आर्टिकल 240 के तहत शामिल करने का प्रस्ताव है। इससे भारत के राष्ट्रपति चंडीगढ़ के लिए सीधे रेगुलेशन बना सकेंगे, ठीक वैसे ही जैसे बिना लेजिस्लेटिव असेंबली वाले कुछ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए होता है। यह बिल शहर के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल और गवर्नेंस स्टाइल में एक बड़े बदलाव का संकेत देता है।

स्टैटिक GK फैक्ट: चंडीगढ़ आजादी के बाद भारत का पहला प्लान्ड शहर बना, जिसे फ्रेंच आर्किटेक्ट ली कोर्बुसिएर ने डिजाइन किया था।

आर्टिकल 240 समझाया गया

आर्टिकल 240 राष्ट्रपति को खास केंद्र शासित प्रदेशों में शांति, तरक्की और अच्छे गवर्नेंस के लिए रेगुलेशन बनाने का अधिकार देता है। इनमें अभी अंडमान और निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव, और खास हालात में पुडुचेरी शामिल हैं।

बिल चंडीगढ़ को इस लिस्ट में जोड़ने की कोशिश करता है, जिससे इसके एडमिनिस्ट्रेशन के मौजूदा तरीके में बदलाव आएगा।

स्टैटिक GK फैक्ट: आर्टिकल 240 को कॉन्स्टिट्यूशन (थर्ड अमेंडमेंट) एक्ट, 1954 के ज़रिए लाया गया था।

चंडीगढ़ का अभी का गवर्नेंस

चंडीगढ़ अभी पंजाब और हरियाणा की शेयर्ड कैपिटल के तौर पर काम करता है। पंजाब के गवर्नर यूनियन टेरिटरी के एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर भी काम करते हैं। यह डुअल गवर्नेंस स्ट्रक्चर पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1966 से आया है।

बिल इस लीगेसी अरेंजमेंट से अलग होने का प्रपोज़ल देता है।

एडमिनिस्ट्रेशन में प्रपोज़्ड बदलाव

  • प्रेसिडेंट के पास चंडीगढ़ पर पूरी रेगुलेटरी अथॉरिटी होगी।
  • शहर को उन UTs के साथ अलाइन किया जाएगा जिनमें लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं हैं।
  • चंडीगढ़ के लिए एक अलग एडमिनिस्ट्रेटर या लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट किया जा सकता है।

ये बदलाव चंडीगढ़ के गवर्नेंस मॉडल में एडमिनिस्ट्रेटिव इंडिपेंडेंस और स्ट्रक्चरल क्लैरिटी ला सकते हैं। फ़ेडरल और पॉलिटिकल असर

चंडीगढ़ दशकों से इंटर-स्टेट सेंसिटिविटीज़ के सेंटर में रहा है। कंट्रोल में कोई भी बदलाव शहर के मालिकाना हक को लेकर पंजाब और हरियाणा के बीच नई बहस का कारण बन सकता है।

सेंट्रलाइज़ेशन बनाम राज्य के अधिकारों को लेकर चिंताएँ उभर सकती हैं, खासकर इसलिए क्योंकि शेयर्ड कैपिटल अरेंजमेंट राज्य की पहचान और पॉलिटिकल उम्मीदों से गहराई से जुड़े हैं।

स्टैटिक GK टिप: भारत में अभी 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिनमें से हर एक अलग-अलग संवैधानिक फ्रेमवर्क के तहत चलता है।

यह बदलाव क्यों ज़रूरी है

यह संवैधानिक कदम:

  • सीधे सेंट्रल सुपरविज़न के ज़रिए UT गवर्नेंस फ्रेमवर्क को मज़बूत करेगा
  • एडमिनिस्ट्रेटिव शक्तियों और फ़ैसले लेने में क्लैरिटी देगा
  • केंद्र-राज्य संबंधों पर असर डालेगा, खासकर शेयर्ड कैपिटल के मामले में
  • भारत के फ़ेडरल स्ट्रक्चर में बड़े सुधारों को दिखाएगा

स्टैटिक GK फ़ैक्ट: भारतीय संविधान में शेड्यूल और आर्टिकल-बेस्ड प्रोविज़न हैं जो केंद्र को राज्यों से अलग तरीके से UTs को चलाने की इजाज़त देते हैं।

भविष्य का नज़रिया

यह प्रपोज़ल एफ़िशिएंसी और यूनिफ़ॉर्मिटी के लिए गवर्नेंस सिस्टम को रीऑर्गेनाइज़ करने पर सरकार के फ़ोकस को हाईलाइट करता है। पार्लियामेंट में बिल की प्रोग्रेस यह तय करेगी कि चंडीगढ़ अपने यूनिक शेयर्ड कैपिटल स्टेटस से आर्टिकल 240 के तहत सेंट्रली रेगुलेटेड UT मॉडल में बदलेगा या नहीं।

Static Usthadian Current Affairs Table

Topic Detail
विधेयक का नाम संविधान (131वाँ संशोधन) विधेयक 2025
मुख्य उद्देश्य चंडीगढ़ को अनुच्छेद 240 के अंतर्गत लाना
वर्तमान स्थिति पंजाब के राज्यपाल द्वारा प्रशासित साझा राजधानी
प्रस्तावित परिवर्तन राष्ट्रपति द्वारा विनियमन अधिकार (Regulatory Authority)
संभावित नई भूमिका स्वतंत्र प्रशासक या उपराज्यपाल
संघीय महत्व राजधानी शासन में केंद्र–राज्य समीकरण को प्रभावित करता है
अनुच्छेद 240 के अंतर्गत संबंधित केंद्रशासित प्रदेश अंडमान-निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादरा-नगर हवेली और दमन-दीव, पुडुचेरी (विशेष प्रावधान)
संवैधानिक क्षेत्र केंद्रशासित प्रदेशों का प्रशासन
Constitution 131st Amendment Bill 2025 and Chandigarh under Article 240
  1. संविधान 131वां अमेंडमेंट बिल 2025 आर्टिकल 240 के तहत चंडीगढ़ को जोड़ने का प्रस्ताव करता है।
  2. आर्टिकल 240 प्रेसिडेंट को खास यूनियन टेरिटरी के लिए रेगुलेशन बनाने का अधिकार देता है।
  3. चंडीगढ़ अभी पंजाब और हरियाणा की शेयर्ड कैपिटल है।
  4. यह अमेंडमेंट चंडीगढ़ को एक सेंट्रली रेगुलेटेड UT गवर्नेंस मॉडल में बदल देता है।
  5. यह एक अलग एडमिनिस्ट्रेटर या लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की इजाज़त देता है।
  6. चंडीगढ़ का डुअल गवर्नेंस पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1966 से आता है।
  7. यह बिल UT पर सीधे प्रेसिडेंट की रेगुलेटरी पावर पक्का करता है।
  8. फेडरल बैलेंस और राज्यों के अधिकारों पर बहस की उम्मीद है।
  9. चंडीगढ़ भारत का पहला प्लान्ड शहर, जिसे ली कॉर्बूसियर ने डिज़ाइन किया था।
  10. भारत में अभी 8 यूनियन टेरिटरी हैं, जिनके गवर्नेंस फ्रेमवर्क अलग-अलग हैं।
  11. बिल डीसेंट्रलाइजेशन क्लैरिटी और एडमिनिस्ट्रेटिव इंडिपेंडेंस को सपोर्ट करता है।
  12. केंद्र का मकसद बेहतर गवर्नेंस एफिशिएंसी लाना है।
  13. पुडुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमाननिकोबार, DNHDD आर्टिकल 240 लिस्ट में आते हैं।
  14. इस बदलाव से चंडीगढ़ को लेकर पंजाबहरियाणा पॉलिटिकल इक्वेशन में बदलाव आ सकता है।
  15. यह बदलाव एक जैसी UT एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी को मजबूत कर सकता है।
  16. यह कैपिटल गवर्नेंस पर असर डालता है, जो एक सेंसिटिव इंटरस्टेट मुद्दा है।
  17. इस कदम से फैसले लेने के अधिकार को लेकर झगड़े कम हो सकते हैं।
  18. यह भारत के फेडरल फ्रेमवर्क में स्ट्रक्चरल सुधारों को दिखाता है।
  19. चंडीगढ़ का एडमिनिस्ट्रेशन उन UTs के साथ अलाइन होगा जहां लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है।
  20. पार्लियामेंट की मंजूरी से तय होगा कि यह सुधार कॉन्स्टिट्यूशनली लागू होगा या नहीं।

Q1. संविधान (131वां संशोधन) विधेयक 2025 चंडीगढ़ के लिए क्या प्रमुख बदलाव प्रस्तावित करता है?


Q2. चंडीगढ़ वर्तमान में किन राज्यों की साझा राजधानी है?


Q3. अनुच्छेद 240 के तहत चंडीगढ़ पर नियामक शक्तियाँ किसके पास होंगी?


Q4. इस संशोधन से कौन सी संघीय चिंता उत्पन्न हो सकती है?


Q5. चंडीगढ़ से जुड़ा कौन सा स्थापत्य तथ्य सही है?


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