अक्टूबर 3, 2025 2:01 पूर्वाह्न

भारत के अटॉर्नी जनरल की भूमिका और पुनर्नियुक्ति

चालू घटनाएँ: भारत के महान्यायवादी, आर. वेंकटारमणी, भारत के राष्ट्रपति, संवैधानिक कानून, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 88, सर्वोच्च न्यायालय की पात्रता, केंद्र सरकार के विधिक सलाहकार, 2025 पुनर्नियुक्ति, संघ सरकार

Attorney General of India Role and Reappointment

परिचय

भारत के महान्यायवादी (Attorney General of India) देश के सर्वोच्च विधि अधिकारी होते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आर. वेंकटारमणी को दो साल की नई अवधि के लिए पुनः महान्यायवादी नियुक्त किया। यह पद अत्यंत संवैधानिक महत्व रखता है क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कि सरकार को विशेषज्ञ विधिक मार्गदर्शन प्राप्त हो।

नियुक्ति और पात्रता

महान्यायवादी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत की जाती है। इसके लिए व्यक्ति का पात्र होना आवश्यक है कि वह सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने योग्य हो। इससे यह सुनिश्चित होता है कि केवल अत्यधिक अनुभवी विधि विशेषज्ञ ही इस पद पर नियुक्त हों।
स्थिर जीके तथ्य: महान्यायवादी का पद 1950 में संविधान अपनाए जाने के साथ ही अस्तित्व में आया।

भूमिका और कार्य

महान्यायवादी का मुख्य कार्य संघ सरकार को विधिक मामलों पर परामर्श देना है। वे राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए विधिक कर्तव्यों का भी निर्वहन करते हैं। इसके अतिरिक्त वे संविधान अथवा विधि के तहत सौंपे गए कार्यों को पूरा करते हैं। इस प्रकार महान्यायवादी भारत सरकार के मुख्य विधिक सलाहकार के रूप में कार्य करते हैं।
स्थिर जीके तथ्य: महान्यायवादी, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में संघ का प्रतिनिधित्व करते हैं।

अधिकार और शक्तियाँ

महान्यायवादी को पूरे भारत के सभी न्यायालयों में अधिवक्ता का अधिकार (Right of Audience) प्राप्त है। उन्हें अनुच्छेद 88 के तहत संसद में भी अधिकार प्राप्त हैं, जिनके अंतर्गत वे दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं और विचार व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन मतदान का अधिकार नहीं रखते।

कार्यकाल और अवधि

अन्य संवैधानिक पदों के विपरीत, महान्यायवादी राष्ट्रपति की इच्छा पर पद धारण करते हैं। इनके लिए कोई निश्चित कार्यकाल निर्धारित नहीं है, बल्कि राष्ट्रपति कार्यकाल तय करते हैं। वर्तमान मामले में आर. वेंकटारमणी का कार्यकाल दो वर्षों के लिए निर्धारित किया गया है। उनके वेतन-भत्ते का निर्धारण भी राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है।
स्थिर जीके टिप: भारत के मुख्य न्यायाधीश के विपरीत महान्यायवादी के लिए कोई निश्चित सेवानिवृत्ति आयु नहीं है।

पुनर्नियुक्ति का महत्व

आर. वेंकटारमणी की पुनर्नियुक्ति संघ सरकार के लिए विधिक परामर्श में निरंतरता को दर्शाती है। उनके संवैधानिक और दीवानी विधि में अनुभव से केंद्र को महत्वपूर्ण मामलों में मज़बूत प्रतिनिधित्व मिलता है। यह पद कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

Static Usthadian Current Affairs Table

विषय विवरण
वर्तमान महान्यायवादी आर. वेंकटारमणी
नियुक्ति करने वाला भारत के राष्ट्रपति
संवैधानिक प्रावधान अनुच्छेद 76
पात्रता सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जैसी पात्रता
कार्य संघ सरकार को परामर्श, राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए विधिक कार्य
अधिवक्ता अधिकार भारत के सभी न्यायालयों में पेशी का अधिकार
संसदीय अधिकार सदनों में चर्चा में भाग ले सकते हैं, मतदान नहीं (अनुच्छेद 88)
कार्यकाल राष्ट्रपति की इच्छा पर
हालिया विकास 2025 में दो वर्षीय कार्यकाल के लिए पुनर्नियुक्ति
भारत के पहले महान्यायवादी एम.सी. सेतलवद
Attorney General of India Role and Reappointment
  1. आर. वेंकटरमणी 2025 में अटॉर्नी जनरल के रूप में पुनः नियुक्त किए गए।
  2. संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत पद सृजित।
  3. भारत के राष्ट्रपति द्वारा आधिकारिक रूप से अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति।
  4. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए अर्हता प्राप्त होनी चाहिए।
  5. 1950 में संविधान अपनाने के साथ ही इस पद का सृजन हुआ।
  6. संवैधानिक और कानूनी मामलों पर केंद्र सरकार को सलाह देते हैं।
  7. भारत के राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए कर्तव्यों का पालन कर सकते हैं।
  8. सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में संघ का प्रतिनिधित्व करते हैं।
  9. देश भर की सभी अदालतों में सुनवाई का अधिकार रखते हैं।
  10. संविधान के अनुच्छेद 88 के अंतर्गत संसदीय अधिकार प्राप्त हैं।
  11. संसद में बोल सकते हैं, लेकिन मतदान नहीं कर सकते।
  12. बिना किसी निश्चित अवधि के राष्ट्रपति की इच्छा पर्यन्त पद धारण करते हैं।
  13. वर्तमान पुनर्नियुक्ति दो वर्ष के कार्यकाल के लिए है।
  14. पारिश्रमिक सीधे भारत के राष्ट्रपति द्वारा तय किया जाता है।
  15. मुख्य न्यायाधीश के विपरीत, अटॉर्नी जनरल की कोई सेवानिवृत्ति आयु सीमा नहीं है।
  16. भारत के पहले अटॉर्नी जनरल एम.सी. सीतलवाड़ थे।
  17. अटॉर्नी जनरल कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्तियों के बीच संतुलन सुनिश्चित करते हैं।
  18. शासन में इस पद का अत्यधिक संवैधानिक महत्व है।
  19. पुनर्नियुक्ति संघ के लिए कानूनी परामर्श में निरंतरता को दर्शाती है।
  20. अटॉर्नी जनरल भारत के सर्वोच्च विधि अधिकारी बने हुए हैं।

Q1. 2025 में भारत के अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे पुनर्नियुक्त किया गया?


Q2. भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है?


Q3. अटॉर्नी जनरल बनने की प्रमुख पात्रता क्या है?


Q4. कौन-सा अनुच्छेद अटॉर्नी जनरल को संसद में अधिकार प्रदान करता है?


Q5. भारत के पहले अटॉर्नी जनरल कौन थे?


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