पूर्व जनप्रतिनिधियों के लिए पेंशन में बढ़ोतरी
तमिलनाडु सरकार ने पूर्व विधायकों (MLAs) और विधान परिषद सदस्यों (MLCs) की मासिक पेंशन में वृद्धि की घोषणा की है। 1 अप्रैल 2025 से, पूर्व विधायकों को अब ₹30,000 के स्थान पर ₹35,000 प्रति माह पेंशन मिलेगी। यह ₹5,000 की वृद्धि सरकार द्वारा पूर्व जनप्रतिनिधियों की सेवा के प्रति सम्मान और वित्तीय स्थिरता प्रदान करने का संकेत है।
पारिवारिक पेंशन और स्वास्थ्य लाभों में सुधार
इस पेंशन वृद्धि के साथ-साथ, मृत पूर्व विधायकों और पार्षदों के आश्रितों को मिलने वाली पारिवारिक पेंशन भी बढ़ाई गई है। अब यह राशि ₹15,000 से बढ़कर ₹17,500 प्रति माह हो गई है। इसके अतिरिक्त, चिकित्सा भत्ता को भी ₹75,000 से बढ़ाकर ₹1,00,000 प्रति वर्ष कर दिया गया है, जो बुज़ुर्ग नेताओं के बढ़ते स्वास्थ्य खर्चों को देखते हुए एक अहम सुधार है।
यह निर्णय क्यों है महत्वपूर्ण
पूर्व विधायकों के लिए पेंशन उनकी आर्थिक सुरक्षा का महत्वपूर्ण आधार होती है। पहले ₹30,000 की राशि पर्याप्त मानी जाती थी, लेकिन बढ़ती महँगाई और चिकित्सा खर्चों को देखते हुए यह वृद्धि समय की माँग बन गई थी। ₹1 लाख के नवीन चिकित्सा भत्ते के साथ, उन्हें अब बेहतर उपचार प्राप्त करने में राहत मिलेगी। यह कदम पूर्व जनसेवकों के गरिमापूर्ण जीवन को बनाए रखने की दिशा में सरकार की सकारात्मक सोच को दर्शाता है।
प्रशासनिक परिप्रेक्ष्य और परीक्षा उपयोगिता
यह सुधार UPSC, TNPSC, SSC, और बैंकिंग परीक्षाओं की दृष्टि से विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन परीक्षाओं में राज्य कल्याण योजनाओं और प्रशासनिक लाभों से जुड़े प्रश्न पूछे जाते हैं। 2025 तक, तमिलनाडु उन गिने-चुने राज्यों में से एक बन गया है जिसने पूर्व विधायकों की पेंशन में आधिकारिक संशोधन किया है। यह राज्य की विधानपरिषद की 1952 में स्थापना की ऐतिहासिक परंपरा और लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व की निरंतरता को भी दर्शाता है।
Static GK Snapshot
विषय | विवरण |
राज्य | तमिलनाडु |
योजना प्रकार | विधायक/पार्षद पेंशन एवं पारिवारिक पेंशन सुधार |
लागू तिथि | 1 अप्रैल 2025 |
संशोधित मासिक विधायक पेंशन | ₹35,000 |
संशोधित पारिवारिक पेंशन | ₹17,500 |
संशोधित चिकित्सा भत्ता | ₹1,00,000 प्रतिवर्ष |
पूर्व की पेंशन राशि | ₹30,000 (विधायक), ₹15,000 (परिवार), ₹75,000 (चिकित्सा) |