महिलाओं की आवाजाही और आजीविका को बढ़ावा देने के लिए मसौदा नीति
15 फरवरी 2025 को, तमिलनाडु के गृह विभाग ने तमिलनाडु मोटर वाहन नियम, 1989 में संशोधन का मसौदा जारी किया, जिसके तहत महिलाओं द्वारा संचालित एक विशेष श्रेणी की ऑटोरिक्शाओं – ‘पिंक ऑटो’ – की शुरुआत प्रस्तावित की गई है। यह प्रगतिशील कदम महिलाओं की सुरक्षा, रोजगार और सार्वजनिक परिवहन में उनकी भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए है।
पिंक ऑटो की परिभाषा क्या है?
नियम 3 में प्रस्तावित संशोधन के अनुसार, पिंक ऑटो वह तीन पहिया वाहन है जिसे महिलाएं खुद स्वामित्व और संचालन करती हैं, और यह पिंक ऑटो योजना के अंतर्गत आता है जिसे सामाजिक कल्याण और महिला सशक्तिकरण विभाग द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा। ये वाहन मुख्य रूप से महिला यात्रियों के लिए सेवाएं प्रदान करेंगे, जिससे सुरक्षित यात्रा के साथ-साथ महिलाओं की आर्थिक भागीदारी को भी बल मिलेगा।
वर्दी और अनुज्ञा की शर्तें निर्धारित
नियम 37 के तहत जोड़े गए नए प्रावधान के अनुसार, सभी पिंक ऑटो चालकों के लिए गुलाबी रंग की वर्दी पहनना अनिवार्य होगा, जो योजना की पहचान बनती है। यह नियम पहचान सुनिश्चित करने, दृश्यता बढ़ाने और महिला चालकों में एकता की भावना को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से लाया गया है। वहीं, नियम 208 में जोड़कर यह स्पष्ट किया गया है कि पिंक ऑटो की अनुज्ञा अगले पांच वर्षों तक किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जा सकेगी। इससे यह सुनिश्चित किया गया है कि योजना का लाभ मूल महिला लाभार्थी को ही मिले और इसका दुरुपयोग न हो।
सार्वजनिक प्रतिक्रिया के लिए आमंत्रण
तमिलनाडु सरकार ने इन प्रस्तावित नियमों पर सार्वजनिक परामर्श की प्रक्रिया शुरू की है। नागरिकों को अधिसूचना की तारीख से 15 दिनों के भीतर, अपनी टिप्पणियाँ, आपत्तियाँ या सुझाव दो प्रतियों में गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया गया है। यह प्रक्रिया नीति को अंतिम रूप देने से पहले जनता की भागीदारी सुनिश्चित करती है।
STATIC GK SNAPSHOT: तमिलनाडु पिंक ऑटो नीति 2025
विषय | विवरण |
घोषित करने वाला विभाग | गृह विभाग, तमिलनाडु सरकार |
अधिसूचना की तिथि | 15 फरवरी 2025 |
योजना का नाम | पिंक ऑटो योजना |
लाभार्थी समूह | सामाजिक कल्याण एवं महिला सशक्तिकरण विभाग के तहत महिला चालक |
नियम 3 में संशोधन | पिंक ऑटो को महिला स्वामित्व और संचालन वाला वाहन घोषित किया गया |
नियम 37 में संशोधन | महिला चालकों के लिए गुलाबी वर्दी अनिवार्य |
नियम 208 में संशोधन | अनुज्ञा 5 वर्षों तक स्थानांतरित नहीं की जा सकती |
सार्वजनिक प्रतिक्रिया | अधिसूचना के 15 दिनों के भीतर |
परीक्षा प्रासंगिकता | TNPSC, UPSC, SSC, बैंकिंग और अन्य राज्य स्तरीय परीक्षाएं |