पश्चिमी घाट में हरित नियंत्रण का विस्तार
मद्रास उच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक निर्णय में तमिलनाडु के पश्चिमी घाट क्षेत्रों में 28 प्रकार के प्लास्टिक उत्पादों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। यह व्यापक आदेश नीलगिरि से लेकर कन्याकुमारी के अगस्थ्यर बायोस्फीयर रिज़र्व तक के सभी हिल स्टेशनों, टाइगर रिज़र्व और वाइल्डलाइफ सैंक्चुअरीज़ में लागू होगा। यह हाल के वर्षों में पर्यावरण संरक्षण के लिए दिया गया सबसे व्यापक न्यायिक आदेश माना जा रहा है।
किन उत्पादों पर कहां लगा प्रतिबंध?
कोर्ट ने जिन सिंगल यूज़ प्लास्टिक उत्पादों पर प्रतिबंध लगाया है, उनमें शामिल हैं: पानी की बोतलें, क्लिंग फिल्म, प्लेटें, कप, थर्माकोल कप, प्लास्टिक-लेपित कैरी बैग, स्ट्रॉ, ईयर बड्स, आइसक्रीम स्टिक, सिगरेट पैकिंग रैप और 100 माइक्रॉन से कम के प्लास्टिक बैनर। आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इन पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्रों में कोई भी प्लास्टिक पैकिंग या रैपर नहीं दिखना चाहिए, जिससे एक कड़े एंटी-प्लास्टिक नीति की पुष्टि होती है।
पर्यावरण संरक्षण को न्यायिक समर्थन
यह आदेश मद्रास हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच द्वारा पारित किया गया था, जिसने राज्य सरकार के पूर्व प्रयासों—जैसे कि 2018 में राज्यव्यापी प्लास्टिक प्रतिबंध और 2019 में नीलगिरि और कोडईकनाल में विशेष प्रतिबंध—को ध्यान में रखते हुए इसे अब पूरे पश्चिमी घाट क्षेत्र में लागू करने का निर्देश दिया है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि पर्यटन सीज़न के दौरान प्लास्टिक की आवाजाही की निगरानी के लिए मोटर वाहन अधिनियम 2019 का उपयोग किया जा सकता है।
सतत पर्यावरणीय पर्यटन की दिशा में एक कदम
पश्चिमी घाट, जिसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है, जैव विविधता की दृष्टि से विश्व के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है। प्लास्टिक कचरा यहां की वन्यजीव प्रजातियों, जल स्रोतों और प्राकृतिक सुंदरता के लिए गंभीर खतरा बन चुका है। यह प्रतिबंध स्थायी और पर्यावरण–हितैषी पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में एक मजबूत कानूनी मिसाल स्थापित करता है और उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे अन्य राज्यों के लिए एक मॉडल पेश करता है।
स्थैतिक सामान्य ज्ञान झलक (STATIC GK SNAPSHOT)
विषय | विवरण |
आदेश जारी करने वाला निकाय | मद्रास हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच |
लागू क्षेत्र | पश्चिमी घाट (नीलगिरि से अगस्थ्यर बायोस्फीयर रिज़र्व तक) |
प्रतिबंधित उत्पादों की संख्या | 28 प्लास्टिक उत्पाद |
राज्य का पूर्व प्लास्टिक प्रतिबंध | 2018 में राज्यव्यापी प्रतिबंध, 2019 में नीलगिरि/कोडईकनाल में विशेष प्रतिबंध |
लागू अधिनियम | मोटर वाहन अधिनियम, 2019 |
विशेष प्रतिबंधित उत्पाद | बोतलें, प्लेट, कप, ईयर बड्स, थर्माकोल, पैकिंग रैप्स |
प्रभावित संरक्षित क्षेत्र | नीलगिरि, कोडईकनाल, अगस्थ्यर बायोस्फीयर रिज़र्व |
परीक्षा प्रासंगिकता | UPSC पर्यावरण, TNPSC पारिस्थितिकी, SSC सामान्य जागरूकता |