तमिलनाडु में नई नियुक्ति
ए. विजयराम को तमिलनाडु का राज्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर द्वारा की गई, जिससे राज्य के पारदर्शिता तंत्र के कामकाज को और मज़बूती मिली है।
यह नियुक्ति महत्वपूर्ण है क्योंकि सूचना आयोग, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत नागरिकों को सरकारी जानकारी तक पहुँच सुनिश्चित करने में एक अहम भूमिका निभाता है।
स्टैटिक GK तथ्य: राज्यपाल किसी राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है और कानूनी प्रावधानों के आधार पर प्रमुख अधिकारियों की नियुक्ति करता है।
नियुक्ति का कानूनी आधार
ए. विजयराम की नियुक्ति सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 15(3) के तहत की गई। यह धारा राज्यपाल को राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति करने का अधिकार देती है।
यह कानून सुनिश्चित करता है कि सार्वजनिक प्राधिकरण अपने कामकाज में जवाबदेह और पारदर्शी बने रहें। यह नागरिकों को जानकारी तक पहुँच के अधिकार से सशक्त बनाकर लोकतांत्रिक शासन को मज़बूत करता है।
स्टैटिक GK टिप: सूचना का अधिकार अधिनियम 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था, ताकि पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा दिया जा सके।
शपथ और आधिकारिक कार्यवाही
ए. विजयराम ने तमिलनाडु के राज्यपाल के आधिकारिक आवास, लोक भवन में राज्यपाल के समक्ष अपने पद की शपथ ली। यह शपथ कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को औपचारिक रूप से ग्रहण करने का प्रतीक है।
राज्य सूचना आयुक्त की भूमिका में अपीलों की सुनवाई, शिकायतों का समाधान करना और RTI प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करना शामिल है।
विधान सभा का सत्रावसान
राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने 13 मार्च 2026 से तमिलनाडु विधान सभा का सत्रावसान भी कर दिया। सत्रावसान विधान सभा को भंग किए बिना सत्र की समाप्ति का संकेत देता है।
विधान सभा का सत्र 20 जनवरी 2026 को शुरू हुआ था, जिसके दौरान कई विधायी और प्रशासनिक मामलों पर चर्चा की गई थी।
स्टैटिक GK तथ्य: सत्रावसान राज्यपाल द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 174 के तहत किया जाता है।
इस घटनाक्रम का महत्व
इस नियुक्ति से राज्य सूचना आयोग का कामकाज सुचारू रूप से चलता है और तमिलनाडु में RTI व्यवस्था को मजबूती मिलती है। यह शासन–प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखने में सहायक होता है।
विधानसभा का सत्रावसान विधायी सत्र को औपचारिक रूप से समाप्त करता है, जिससे आवश्यकतानुसार अगला सत्र बुलाया जा सकता है।
Static Usthadian Current Affairs Table
| विषय | विवरण |
| नियुक्त अधिकारी | ए. विजयाराम |
| पद | राज्य सूचना आयुक्त |
| नियुक्ति प्राधिकारी | तमिलनाडु के राज्यपाल |
| कानूनी प्रावधान | आरटीआई अधिनियम 2005 की धारा 15(3) |
| शपथ स्थल | लोक भवन |
| राज्यपाल | राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर |
| विधानसभा सत्र प्रारंभ | 20 जनवरी 2026 |
| सत्रावसान तिथि | 13 मार्च 2026 |





