भारत का पहला सब्बैटिकल लीव स्कीम लाने वाला राज्य
सिक्किम देश का पहला राज्य बन गया है जिसने सरकारी कर्मचारियों के लिए सब्बैटिकल लीव योजना लागू की है। यह ऐतिहासिक सुधार उन कर्मचारियों को लंबी अवधि की छुट्टी (365 से 1,080 दिन) लेने की अनुमति देता है, जिनका उद्देश्य व्यक्तिगत विकास, मानसिक स्वास्थ्य, और पेशेवर कौशल को निखारना है—वह भी अपनी नौकरी सुरक्षित रखते हुए।
योजना की शुरुआत अगस्त 2023 में
यह योजना अगस्त 2023 में औपचारिक रूप से शुरू की गई। यह उन स्थायी राज्य कर्मचारियों के लिए खुली है जिन्होंने लगातार कम से कम 5 वर्षों की सेवा पूरी कर ली है।
Static GK Fact: सिक्किम 1975 में भारत का पूर्ण राज्य बना और यह भारत का पहला जैविक खेती राज्य भी है।
वेतन और अन्य लाभ
योजना के तहत कर्मचारी अपनी सब्बैटिकल अवधि के दौरान मूल वेतन का 50% प्राप्त करेंगे। उनका सीनियरिटी रिकॉर्ड और सेवा निरंतरता प्रभावित नहीं होगी। प्रशासनिक आवश्यकता होने पर सरकार उन्हें 1 महीने की नोटिस पर वापस बुला सकती है, जिससे लचीलापन भी बना रहता है।
अस्थायी कर्मचारियों के लिए भी समावेशी नीति
इस योजना की सबसे खास बात यह है कि इसमें अस्थायी कर्मचारी भी पात्र हैं। जिन्होंने कम से कम 6 महीने की लगातार सेवा की है, वे भी समान शर्तों पर आवेदन कर सकते हैं। यह कदम सार्वजनिक क्षेत्र में समावेशिता को बढ़ावा देता है।
आसान और विकेंद्रीकृत स्वीकृति प्रक्रिया
योजना के तहत अनुमोदन प्रणाली को सरल और विकेन्द्रीकृत कर दिया गया है:
- ग्रुप A और B कर्मचारी: अनुमति कार्मिक विभाग के सचिव द्वारा।
- ग्रुप C और D कर्मचारी (अस्थायी सहित): अनुमति संबंधित विभागाध्यक्ष द्वारा।
Static GK Tip: ग्रुप A और B पदों में उच्च प्रशासनिक और राजपत्रित अधिकारी आते हैं, जबकि ग्रुप C और D में लिपिकीय और सहायक वर्ग आते हैं।
सुशासन और कर्मचारी मनोबल पर असर
यह योजना कर्मचारी-केंद्रित शासन की दिशा में बड़ा कदम है। इससे कर्मचारी अपनी क्षमताओं को उन्नत कर सकते हैं और आराम के बाद अधिक उत्पादकता के साथ काम पर लौट सकते हैं। यह न केवल मनोबल बढ़ाता है बल्कि लोक सेवा डिलीवरी को भी सशक्त बनाता है।
Static Usthadian Current Affairs Table
तथ्य | विवरण |
योजना शुरू करने वाला राज्य | सिक्किम |
योजना की शुरुआत | अगस्त 2023 |
न्यूनतम सेवा (स्थायी कर्मचारी) | 5 वर्ष |
न्यूनतम सेवा (अस्थायी कर्मचारी) | 6 महीने |
अधिकतम अवकाश अवधि | 1,080 दिन |
अवकाश के दौरान वेतन | मूल वेतन का 50% |
ग्रुप A & B की स्वीकृति | कार्मिक सचिव |
ग्रुप C & D की स्वीकृति | संबंधित विभागाध्यक्ष |
सरकार द्वारा रिकॉल अवधि | 1 महीना |
विशिष्ट विशेषता | अस्थायी स्टाफ को भी शामिल किया गया |