सितम्बर 13, 2025 9:13 अपराह्न

IGST सेटलमेंट रिपोर्ट और GST काउंसिल के निर्णय

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IGST Settlement Report and GST Council Decisions

GST काउंसिल बैठक की मुख्य बातें

नई दिल्ली में हाल ही में हुई 56वीं GST काउंसिल बैठक में तमिलनाडु ने सक्रिय भागीदारी की। राज्य के वित्त मंत्री थंगम तेनारासु ने महत्वपूर्ण कर सुधारों पर जोर दिया। इस बैठक का मुख्य एजेंडा लंबे समय से लंबित एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (IGST) सेटलमेंट का मुद्दा रहा।

IGST सेटलमेंट निर्णय

काउंसिल ने IGST सेटलमेंट रिपोर्ट को पूर्ण रूप से लागू करने की मंजूरी दी है। यह प्रक्रिया दिसंबर 2025 से पहले पूरी की जाएगी, जिससे राज्यों और केंद्र के बीच कर वितरण अधिक न्यायसंगत होगा। विशेष रूप से आयातसंबंधी करों पर विवाद को यह कदम सुलझाएगा।

Static GK तथ्य: IGST राज्यों के बीच वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति तथा आयात पर लगाया जाता है।

तमिलनाडु की भूमिका

तमिलनाडु ने विलंबित सेटलमेंट पर चिंता जताई जो राज्य के राजस्व को प्रभावित करती है। मंत्री थंगम तेनारासु ने समय पर वितरण की आवश्यकता पर बल दिया। समिति की सिफारिशों को स्वीकार किया जाना उन राज्यों के लिए जीत माना जा रहा है जो अधिक वित्तीय स्पष्टता की मांग कर रहे थे।

Static GK तथ्य: तमिलनाडु भारत का प्रमुख औद्योगिक राज्य है और ऑटोमोबाइल, वस्त्र और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्रों से GST राजस्व में बड़ा योगदान करता है।

क्षतिपूर्ति उपकर का विस्तार

बैठक का एक और महत्वपूर्ण निर्णय यह रहा कि क्षतिपूर्ति उपकर (Compensation Cess) को 31 अक्टूबर 2025 के बाद 2–3 महीने और बढ़ाने की सिफारिश की गई। यह उपकर तंबाकू, शराब और लग्ज़री कारों जैसी पाप वस्तुओं पर लगाया जाता है ताकि GST लागू होने के बाद राज्यों को हुए राजस्व नुकसान की भरपाई की जा सके।

Static GK तथ्य: GST (Compensation to States) Act, 2017 ने राज्यों को GST लागू होने के पहले पाँच वर्षों तक राजस्व हानि की भरपाई की गारंटी दी थी।

सेटलमेंट का महत्व

IGST बकाया सेटलमेंट से संघीय कर ढाँचा और मजबूत होगा। यह पारदर्शिता, वित्तीय स्थिरता और न्यायसंगत वितरण सुनिश्चित करेगा। राज्यों का प्रणाली पर विश्वास बढ़ेगा और लंबित बकाया को लेकर विवाद कम होंगे।

Static GK टिप: पहली GST काउंसिल बैठक सितंबर 2016 में 101वें संवैधानिक संशोधन के बाद हुई थी।

आगे की राह

काउंसिल का यह निर्णय राज्यों की वित्तीय कठिनाइयों को दूर करने के साथ-साथ केंद्रराज्य संबंधों में सहयोगी संघवाद को मजबूत करेगा। IGST सेटलमेंट और क्षतिपूर्ति उपकर विस्तार, दोनों उपाय GST व्यवस्था को अधिक स्थिर और जवाबदेह बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।

Static Usthadian Current Affairs Table

विषय विवरण
56वीं GST काउंसिल बैठक नई दिल्ली में, तमिलनाडु की भागीदारी के साथ
मुख्य एजेंडा IGST सेटलमेंट रिपोर्ट का कार्यान्वयन
IGST सेटलमेंट समयसीमा दिसंबर 2025 से पहले
तमिलनाडु की भूमिका वित्त मंत्री थंगम तेनारासु ने चिंताएँ उठाईं
क्षतिपूर्ति उपकर 31 अक्टूबर 2025 के बाद 2–3 महीने के लिए बढ़ाया गया
पाप वस्तुएँ तंबाकू, शराब, लग्ज़री कारें
IGST किस पर लगता है अंतर-राज्य आपूर्ति और आयात
GST लागू हुआ 1 जुलाई 2017
संवैधानिक आधार 101वाँ संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 2016
पहली GST काउंसिल बैठक सितंबर 2016

 

IGST Settlement Report and GST Council Decisions
  1. हाल ही में नई दिल्ली में जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक हुई।
  2. तमिलनाडु के वित्त मंत्री थंगम थेन्नारासु ने राजकोषीय मुद्दे उठाए।
  3. बैठक में लंबित आईजीएसटी निपटान और राजस्व वितरण संबंधी चिंताओं पर विचार किया गया।
  4. परिषद ने दिसंबर 2025 की समय सीमा से पहले पूर्ण आईजीएसटी निपटान को मंजूरी दी।
  5. यह निर्णय राज्यों और केंद्र के बीच अधिक न्यायसंगत राजस्व बंटवारा सुनिश्चित करता है।
  6. वस्तुओं की अंतरराज्यीय आपूर्ति और आयात पर आईजीएसटी लगाया गया।
  7. तमिलनाडु ने इस बात पर ज़ोर दिया कि विलंबित निपटान राज्य की राजस्व स्थिरता को नुकसान पहुँचाते हैं।
  8. तमिलनाडु ऑटोमोबाइल, कपड़ा और इलेक्ट्रॉनिक्स के माध्यम से मुख्य रूप से योगदान देता है।
  9. हानिकारक वस्तुओं पर क्षतिपूर्ति उपकर बढ़ाने की घोषणा की गई।
  10. हानिकारक वस्तुओं में राष्ट्रीय स्तर पर तंबाकू, शराब और लग्जरी कारें शामिल हैं।
  11. उपकर को अक्टूबर 2025 के बाद दो से तीन महीने के लिए बढ़ाया गया।
  12. जीएसटी क्षतिपूर्ति अधिनियम 2017 ने शुरुआत में राज्यों के राजस्व संरक्षण को सुनिश्चित किया।
  13. निपटान से केंद्र और राज्यों के बीच संघवाद में विश्वास बढ़ता है।
  14. पारदर्शिता देश भर में बेहतर राजकोषीय स्पष्टता और जवाबदेही सुनिश्चित करती है।
  15. जीएसटी 1 जुलाई, 2017 को पूरे भारत में लागू किया गया।
  16. संवैधानिक आधार 2016 के 101वें संशोधन अधिनियम से आया।
  17. जीएसटी परिषद की पहली बैठक सितंबर 2016 में हुई।
  18. आईजीएसटी का निर्णय निष्पक्ष आवंटन की मांग करने वाले राज्यों की जीत का प्रतीक है।
  19. निपटान से बकाया राशि पर विवाद कम होते हैं और राजकोषीय स्थिरता मजबूत होती है।
  20. जीएसटी परिषद के सर्वसम्मति निर्णयों के माध्यम से सहकारी संघवाद को मजबूती मिलती है।

Q1. IGST सेटलमेंट कब तक पूरी तरह लागू होने की उम्मीद है?


Q2. किस राज्य के वित्त मंत्री ने सेटलमेंट संबंधी चिंताओं पर ज़ोर दिया?


Q3. पाप वस्तुओं (Sin Goods) पर क्षतिपूर्ति उपकर (Compensation Cess) के लिए क्या विस्तार सुझाया गया?


Q4. IGST लगाने का आधार क्या है?


Q5. पहली GST परिषद बैठक कब आयोजित हुई थी?


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