अक्टूबर 26, 2025 10:14 अपराह्न

जीएसटी परिषद 22 सितंबर से दो स्तरीय कर व्यवस्था ला रही है

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GST Council Brings Two Tier Tax Regime from September 22

प्रमुख जीएसटी सुधार

जीएसटी काउंसिल ने ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए भारत की चार कर स्लैब प्रणाली को घटाकर केवल दो दरों (5% और 18%) में बदल दिया है। यह बदलाव 22 सितंबर 2025 से लागू होगा। इसे मध्यम वर्ग और छोटे उद्योगों को सीधी राहत माना जा रहा है।
Static GK तथ्य: भारत में जीएसटी की शुरुआत 1 जुलाई 2017 को हुई थी, जिसने कई अप्रत्यक्ष करों को समाप्त कर दिया।

सरल कर ढांचा

12% और 28% स्लैब को समाप्त कर दिया गया है। अब अधिकांश वस्तुएँ और सेवाएँ 5% या 18% पर आएँगी। साथ ही, 40% का विशेष स्लैब पान मसाला, तंबाकू उत्पाद, मीठे पेय और सुपर लक्ज़री सामानों जैसे यॉट और प्रीमियम मोटरसाइकिलों के लिए रखा गया है।
Static GK तथ्य: जीएसटी काउंसिल की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करती हैं और इसमें सभी राज्यों के वित्त मंत्री शामिल होते हैं।

आर्थिक और सामाजिक प्रभाव

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस सुधार से आम आदमी को प्रत्यक्ष राहत मिलेगी।

  • 5% स्लैब में आहार सामग्री (घी, पनीर, बिस्किट, चॉकलेट, सूखे मेवे, खाद्य तेल), दवाएँ व चिकित्सा उपकरण, किताबें, पेंसिल, साइकिल, साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, जूते-चप्पल और नवीकरणीय ऊर्जा उपकरण शामिल किए गए हैं।
  • 18% स्लैब में टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन जैसे टिकाऊ उपभोक्ता सामान अब पहले की तुलना में सस्ते होंगे।
  • 40% कर लक्ज़री और पाप-सामानों पर जारी रहेगा।

Static GK तथ्य: भारत में सबसे अधिक जीएसटी राजस्व योगदान देने वाला राज्य महाराष्ट्र है।

महँगे बने रहने वाले सामान

कुछ वस्तुओं पर राहत नहीं मिलेगी:

  • पान मसाला, गुटखा, सिगरेट, बीड़ी आदि।
  • मीठे और फ्लेवर वाले पेय (40% कर)।
  • प्रीमियम शराब, उच्च श्रेणी की कारें और आयातित वाहन।
  • कोयला 5% से बढ़ाकर 18% कर दायरे में आ गया है।

अर्थव्यवस्था पर असर

नए ढांचे से घरेलू खर्च घटेगा, जिससे मध्यम वर्ग की खपत बढ़ेगी। उर्वरक और वस्त्र जैसे सस्ते इनपुट किसानों और लघु उद्योगों की मदद करेंगे। अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि सरल व्यवस्था खुदरा मांग और विनिर्माण को बढ़ावा देगी और जीडीपी में तेजी लाएगी।
Static GK टिप: जीएसटी को गंतव्यआधारित कर कहा जाता है क्योंकि यह उत्पादन स्थल पर नहीं, बल्कि खपत स्थल पर वसूला जाता है।

Static Usthadian Current Affairs Table

विषय विवरण
सुधार जीएसटी स्लैब 4 से घटाकर 2 (5% और 18%)
समाप्त स्लैब 12% और 28%
लागू तिथि 22 सितंबर 2025
नया उच्च स्लैब 40% (पाप और लक्ज़री वस्तुएँ)
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
सस्ती वस्तुएँ खाद्य पदार्थ, दवाएँ, किताबें, टिकाऊ सामान, उर्वरक, खिलौने
महँगी वस्तुएँ तंबाकू उत्पाद, मीठे पेय, लक्ज़री कारें, कोयला
मध्यम वर्ग पर असर घरेलू बजट कम, खपत अधिक
आर्थिक प्रभाव खुदरा मांग और विनिर्माण को बढ़ावा
जीएसटी की शुरुआत 1 जुलाई 2017
GST Council Brings Two Tier Tax Regime from September 22
  1. जीएसटी परिषद ने 22 सितंबर, 2025 से स्लैब को घटाकर 5% और 18% कर दिया है।
  2. देशभर में 12% और 28% जीएसटी स्लैब को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है।
  3. विलासिता और अहितकर वस्तुओं पर 40% का नया जीएसटी स्लैब लागू है।
  4. खाद्य पदार्थ, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा अब 5% जीएसटी के दायरे में आते हैं।
  5. एसी और वाशिंग मशीन जैसी टिकाऊ वस्तुओं पर 28% के बजाय 18% कर लगाया गया है।
  6. इस सुधार का उद्देश्य घरेलू बजट को कम करना और खपत को बढ़ावा देना है।
  7. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कर परिवर्तनों की आधिकारिक घोषणा की।
  8. इस कदम से किसानों, छोटे व्यवसायों और मध्यम वर्ग के परिवारों को लाभ होगा।
  9. उच्च स्लैब के तहत मीठे पेय, सिगरेट और पान मसाला महंगे बने रहेंगे।
  10. कोयले पर कर 5% से बढ़कर 18% हो गया है, जिससे औद्योगिक लागत में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
  11. अप्रत्यक्ष कर प्रणाली के स्थान पर 1 जुलाई, 2017 को जीएसटी लागू किया गया।
  12. राज्यों में महाराष्ट्र भारत का सबसे बड़ा जीएसटी राजस्व योगदानकर्ता है।
  13. यह सुधार उच्च खुदरा मांग के माध्यम से जीडीपी वृद्धि को बढ़ावा देगा।
  14. सरलीकृत अनुपालन से छोटे उद्योगों को सीधे लाभ होने की उम्मीद है।
  15. लग्जरी कारें, आयातित सेडान, प्रीमियम शराब अभी भी उच्च कर का सामना कर रही हैं।
  16. एनडीएमए दिशानिर्देश सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं लेकिन अहितकर वस्तुओं पर अधिक कर लगाया जाता है।
  17. मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ती आवश्यक और टिकाऊ वस्तुओं के माध्यम से राहत मिलती है।
  18. अर्थशास्त्री कर सरलीकरण और उच्च मांग से जीडीपी को बढ़ावा मिलने की उम्मीद करते हैं।
  19. केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद राज्य मंत्रियों के साथ।
  20. जीएसटी उपभोग बिंदु पर लगाया जाने वाला एक गंतव्य-आधारित कर बना हुआ है।

Q1. नई दो-स्तरीय जीएसटी कर प्रणाली कब से प्रभावी होगी?


Q2. सुधार के तहत कौन-से दो जीएसटी स्लैब समाप्त कर दिए गए?


Q3. निम्नलिखित में से कौन-सी वस्तुएँ अब 5% जीएसटी स्लैब में हैं?


Q4. भारत में सबसे अधिक जीएसटी राजस्व कौन-सा राज्य देता है?


Q5. नई जीएसटी संरचना के तहत 40% का स्लैब क्यों बनाया गया?


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