जीएसटी संरचना में बड़ा बदलाव
केंद्र सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर (GST) को सरल बनाने के लिए बड़ा प्रस्ताव पेश किया है। नई व्यवस्था में केवल दो मुख्य स्लैब होंगे—5% और 18%, जबकि 40% की दर सिगरेट, तंबाकू और पान मसाला जैसे सिन् गुड्स पर लागू होगी। इस सुधार का उद्देश्य व्यापारियों के लिए टैक्स प्रणाली को आसान और उपभोक्ताओं के लिए किफायती बनाना है।
स्टैटिक जीके तथ्य: भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था, जिसने कई अप्रत्यक्ष करों को समाप्त कर एक समान प्रणाली बनाई।
नई दरों की प्रमुख विशेषताएँ
5% स्लैब आम उपभोग की वस्तुओं पर लागू होगा, जिनमें वर्तमान 12% श्रेणी की अधिकांश वस्तुएँ शामिल हो जाएँगी। 18% स्लैब अब टीवी और रेफ्रिजरेटर जैसे अभिलाषी उत्पादों पर लागू होगा, जिन्हें पहले 28% पर कर लगाया जाता था।
40% टैक्स विशेष रूप से कुछ सिन् गुड्स पर लगाया जाएगा, जो अभी मुआवजा उपकर (compensation cess) के तहत आते हैं।
आवश्यक खाद्य पदार्थों पर टैक्स शून्य रहेगा, जिससे गरीब और निम्न-आय वर्ग को राहत मिलेगी। वहीं, मध्यम वर्गीय उपभोक्ताओं के लिए कीमतों में कमी आएगी क्योंकि 28% से 18% स्लैब पर स्थानांतरण किया गया है।
स्टैटिक जीके तथ्य: जीएसटी काउंसिल की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं और सभी राज्य वित्त मंत्री इसके सदस्य होते हैं।
आर्थिक प्रभाव
वर्तमान में 67% जीएसटी राजस्व 18% स्लैब से आता है, जबकि 12% और 5% स्लैब का योगदान क्रमशः 5% और 7% है। नई संरचना से शुरुआती दौर में संग्रहण घट सकता है, लेकिन उपभोग बढ़ने से जीडीपी वृद्धि को मध्यम अवधि में प्रोत्साहन मिलेगा।
कृषि, वस्त्र, उर्वरक और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्र कम लागत और बेहतर अनुपालन से लाभान्वित होंगे।
संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक सुधार
सरकार इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को ठीक करेगी, जैसे वस्त्र और उर्वरक क्षेत्र में जहाँ कच्चे माल पर कर finished goods से अधिक है। समान उत्पादों की श्रेणीकरण प्रक्रिया सरल होगी—जैसे सभी नमकीन और स्नैक्स एक ही स्लैब में आएँगे।
योजना में 95% व्यवसाय पंजीकरण तीन दिनों में, तेज़ रिफंड और प्री–फिल्ड रिटर्न्स शामिल हैं। निर्यातकों और छोटे व्यवसायों को ऑटोमेटेड रिफंड सिस्टम से लाभ होगा।
स्टैटिक जीके टिप: भारत के जीएसटी को पीएम मोदी ने “गुड एंड सिंपल टैक्स” कहा था।
राजनीतिक और नीतिगत संदर्भ
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2025 को अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण में इन जीएसटी सुधारों को अगली पीढ़ी के आर्थिक कदमों का हिस्सा बताया। यह बदलाव कृषि, ऑटोमोबाइल, हस्तशिल्प, स्वास्थ्य और बीमा क्षेत्रों को राहत देगा, जिससे जीएसटी आम जनता के लिए और उपयोगी होगा।
इन सुधारों को लागू करने के लिए जीएसटी अधिनियम में संशोधन की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि नोटिफिकेशन के जरिए लागू किया जा सकेगा। जीएसटी काउंसिल सितंबर–अक्टूबर 2025 में प्रस्ताव पर चर्चा करेगी और Q3 FY 2025-26 तक इसे लागू करने की संभावना है।
Static Usthadian Current Affairs Table
| विषय | विवरण |
| जीएसटी लॉन्च वर्ष | 2017 |
| नए जीएसटी स्लैब | 5% और 18% |
| सिन् गुड्स टैक्स | 40% |
| वर्तमान शीर्ष योगदानकर्ता | 18% स्लैब – 67% राजस्व |
| आवश्यक खाद्य पदार्थ | कर मुक्त |
| मध्यमवर्गीय उत्पाद | 28% से 18% पर स्थानांतरित |
| व्यापार पंजीकरण लक्ष्य | 95% तीन दिनों में |
| रिफंड व्यवस्था | निर्यातकों और इनवर्टेड ड्यूटी केस में ऑटोमेटेड |
| जीएसटी काउंसिल अध्यक्ष | केंद्रीय वित्त मंत्री |
| संभावित लागू समय | Q3 FY 2025-26 |





