संक्षिप्त अवलोकन
भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने देशभर से 334 पंजीकृत अप्रमाणित राजनीतिक दलों (RUPPs) को अपनी सूची से हटा दिया है। इन दलों ने हाल के वर्षों में कोई चुनाव नहीं लड़ा था और कई मामलों में ये अपने पंजीकृत पते पर भी नहीं पाए गए। यह कदम चुनावी प्रणाली की विश्वसनीयता और दक्षता बनाए रखने के लिए चलाए जा रहे राष्ट्रव्यापी अभियान का हिस्सा है।
तमिलनाडु और पुदुचेरी पर असर
कुल निष्कासित दलों में से 22 दल तमिलनाडु से और 1 दल पुदुचेरी से था। जून 2025 में, ECI ने तमिलनाडु के 24 ऐसे दलों को नोटिस जारी किया था, यह पूछते हुए कि वे चुनावी प्रक्रिया से अनुपस्थित क्यों रहे। असंतोषजनक जवाब या कोई जवाब न मिलने पर, आयोग ने इनमें से 23 दलों को अपने रिकॉर्ड से हटा दिया।
कानूनी और नियामकीय प्रभाव
ECI की सूची से हटाए जाने पर ये दल निम्नलिखित लाभों से वंचित हो जाते हैं:
- जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29B और 29C के तहत अधिकार
- आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कर रियायतें
- चुनाव चिह्न (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 के तहत चिह्न संबंधी अधिकार
इन सुविधाओं के समाप्त होने का मतलब है कि अब ये दल कर-मुक्त चंदा प्राप्त नहीं कर सकते, आरक्षित चुनाव चिह्न नहीं रख सकते और संबंधित अन्य कानूनी अधिकार नहीं भोग सकते।
राष्ट्रव्यापी कार्रवाई
इस सफाई अभियान के पहले चरण में (अगस्त 2025) RUPPs की कुल संख्या 2,854 से घटकर 2,520 हो गई। दूसरा चरण पहले से शुरू हो चुका है, जिसमें 476 अप्रमाणित दलों को शामिल किया गया है, जिनमें से 42 तमिलनाडु के हैं। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सुनवाई कर रहे हैं, जिसके बाद अंतिम निर्णय लिए जाएंगे।
महत्व
गैर-सक्रिय राजनीतिक दलों को हटाने से यह सुनिश्चित होता है कि पार्टी रजिस्टर में केवल सक्रिय और जवाबदेह इकाइयाँ ही बनी रहें। यह पंजीकरण का गैर-राजनीतिक लाभ के लिए दुरुपयोग रोकता है और भारत के लोकतांत्रिक ढांचे की अखंडता को मजबूत करता है।
स्थैतिक GK तथ्य: जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 भारत में दलों के पंजीकरण, मान्यता और निष्कासन के मानदंड और प्रक्रियाएँ तय करता है।
स्थैतिक GK तथ्य: चुनाव चिह्न आदेश, 1968 राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को चुनावी चिह्न आवंटन को नियंत्रित करता है।
Static Usthadian Current Affairs Table
| विषय | विवरण |
| ECI कार्रवाई तिथि | पहला चरण – 9 अगस्त 2025; दूसरा चरण जारी |
| कुल निष्कासित RUPPs | पहले चरण में 334; दूसरे चरण में 476 चिन्हित |
| तमिलनाडु व पुदुचेरी | 22 दल तमिलनाडु से; 1 पुदुचेरी से |
| प्रमुख कानूनी प्रावधान | धारा 29B व 29C, RP अधिनियम 1951; आयकर अधिनियम 1961; चुनाव चिह्न आदेश 1968 |
| पात्रता हानि | कर लाभ, आरक्षित चिह्न, पंजीकरण संबंधी विशेषाधिकार समाप्त |





