स्थानीय निकायों के लिए निधि आवंटन हेतु आयोग का गठन
तमिलनाडु सरकार ने सातवां राज्य वित्त आयोग गठित किया है, जिसका उद्देश्य राज्य और स्थानीय निकायों के बीच धन वितरण की प्रक्रिया का आकलन और सुधार करना है। यह कदम फरवरी 2022 में प्रस्तुत छठे वित्त आयोग की रिपोर्ट के बाद उठाया गया है, जो राज्य की स्थानीय शासन को मजबूत करने की निरंतर पहल का हिस्सा है।
आयोग के प्रमुख सदस्य
सातवें वित्त आयोग के अध्यक्ष सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी के. अल्लाउद्दीन बनाए गए हैं, जिनका प्रशासनिक अनुभव निष्पक्ष सिफारिशों के लिए अहम है। तिरुप्पुर के मेयर एन. दिनेश कुमार को गैर-सरकारी सदस्य के रूप में शामिल किया गया है, जिससे स्थानीय निकायों का दृष्टिकोण आयोग में शामिल हो सके।
पदेन सदस्य (Ex-officio) के रूप में निम्न अधिकारी शामिल हैं:
- नगरपालिका प्रशासन निदेशक
- ग्रामीण विकास और पंचायती राज आयुक्त
- टाउन पंचायत आयुक्त
आयोग के सदस्य–सचिव आईएएस अधिकारी प्रतीक त्याल होंगे, जो पूरे कार्य की निगरानी और अंतिम रिपोर्ट के संकलन का कार्य करेंगे।
समयसीमा और उद्देश्य
यह आयोग 31 अगस्त 2026 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। उसकी सिफारिशें 1 अप्रैल 2027 से 31 मार्च 2032 तक के पांच वर्षों के लिए लागू होंगी। आयोग को पर्याप्त समय मिलेगा ताकि वह हितधारकों से परामर्श, आर्थिक रुझानों का विश्लेषण, और स्थायी वित्तीय रणनीतियाँ तैयार कर सके।
संवैधानिक आधार
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243-I के अंतर्गत, प्रत्येक राज्य को हर पाँच वर्षों में एक राज्य वित्त आयोग गठित करना अनिवार्य है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि स्थानीय निकायों को कार्य निष्पादन के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता मिलती रहे।
ये आयोग केवल आंकड़ों का विश्लेषण करने वाले संगठन नहीं होते, बल्कि जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को सशक्त करने की संवैधानिक प्रतिबद्धता का हिस्सा होते हैं।
Static Usthadian Current Affairs Table
प्रमुख विवरण | जानकारी |
आयोग का नाम | सातवां राज्य वित्त आयोग, तमिलनाडु |
अध्यक्ष | के. अल्लाउद्दीन (सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी) |
रिपोर्ट की अंतिम तिथि | 31 अगस्त 2026 |
लागू अवधि | 1 अप्रैल 2027 – 31 मार्च 2032 |
गैर-सरकारी सदस्य | एन. दिनेश कुमार (तिरुप्पुर मेयर) |
सदस्य-सचिव | प्रतीक त्याल (आईएएस अधिकारी) |
पदेन सदस्य | नगरपालिका निदेशक, पंचायती राज और ग्रामीण विकास आयुक्त, टाउन पंचायत आयुक्त |
संवैधानिक आधार | भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243-I |
उद्देश्य | स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा और निधि आवंटन सिफारिश |