अगस्त 3, 2025 2:08 पूर्वाह्न

चेन्नई शहर शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (CCUDMA) का गठन

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Chennai City Urban Disaster Management Authority (CCUDMA) Formed

CCUDMA क्या है?

तमिलनाडु सरकार ने औपचारिक रूप से चेन्नई सिटी अर्बन डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (CCUDMA) की स्थापना की है। यह नया निकाय ऐसे समय में गठित हुआ है जब शहरी क्षेत्रों में बाढ़, गर्मी की लहरों और अन्य आपदाओं की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। CCUDMA का उद्देश्य इन शहरी आपदाओं का त्वरित, समन्वित और प्रभावी समाधान प्रदान करना है।

गठन का कानूनी आधार क्या है?

CCUDMA का गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 41A के तहत किया गया है, जिसे आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक 2024 द्वारा जोड़ा गया था। इस संशोधन के अनुसार, हर राज्य की राजधानी और नगर निगम शहरों (दिल्ली और चंडीगढ़ को छोड़कर) में एक विशिष्ट शहरी आपदा प्राधिकरण होना अनिवार्य किया गया। चेन्नई इस योजना को लागू करने वाला देश का पहला शहर बन गया है।

कौन-कौन होंगे सदस्य?

इस प्राधिकरण में 7 प्रमुख सदस्य शामिल हैं, जो चेन्नई के शहरी प्रशासन से जुड़े महत्वपूर्ण पदों पर कार्यरत हैं:

  • ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन (GCC) के आयुक्त – पदेन अध्यक्ष
  • चेन्नई कलेक्टर – पदेन उपाध्यक्ष
  • चेन्नई पुलिस आयुक्त
  • GCC के उपआयुक्त (कार्य विभाग)
  • शहर के स्वास्थ्य अधिकारी (GCC)
  • चेन्नई महानगर विकास प्राधिकरण (CMDA) के CEO
  • जल संसाधन विभाग (चेन्नई क्षेत्र) के मुख्य अभियंता

ये सदस्य शहरी बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और योजना जैसे क्षेत्रों से जुड़े हैं, ताकि आपदा के समय समग्र दृष्टिकोण अपनाया जा सके।

CCUDMA को क्या बनाता है विशेष?

यह कोई साधारण आपदा प्रतिक्रिया समिति नहीं है। यह केवल शहरी परिप्रेक्ष्य में आपदाओं को संभालने के लिए बनाई गई है, जैसे कि बस्तियों की संवेदनशीलता, जल निकासी की विफलता और अत्यधिक जनसंख्या घनत्व। चेन्नई में हर वर्ष मानसून के दौरान होने वाली भीषण बाढ़ जैसी समस्याओं से निपटने के लिए विभागीय समन्वय बेहद जरूरी होता है—और CCUDMA उसी का समाधान है।

चेन्नई को इससे क्या लाभ होगा?

CCUDMA के माध्यम से अब शहरी आपदाओं का प्रबंधन एकीकृत रूप से, बिना देरी के किया जा सकेगा। सभी प्रमुख विभाग एक मंच पर होंगे, जिससे निर्णय लेने की गति, संसाधनों का बेहतर उपयोग, और नागरिकों की सुरक्षा में सुधार होगा। चेन्नई जैसे जलवायुसंवेदनशील और तेजी से बढ़ते शहर के लिए यह रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है।

Static Usthadian Current Affairs Table

विषय विवरण
CCUDMA का पूरा नाम Chennai City Urban Disaster Management Authority
गठित करने वाली संस्था तमिलनाडु सरकार
कानूनी आधार आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 41A
संबंधित संशोधन आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक 2024
अध्यक्ष ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन के आयुक्त
उपाध्यक्ष चेन्नई कलेक्टर
मुख्य फोकस शहरी आपदा प्रबंधन
कवर किए गए शहर राज्य की राजधानियाँ और नगर निगम (दिल्ली, चंडीगढ़ को छोड़कर)
संबंधित अधिनियम आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005
Chennai City Urban Disaster Management Authority (CCUDMA) Formed
  1. चेन्नई में शहरी आपदा प्रबंधन के लिए तमिलनाडु सरकार द्वारा 2025 में CCUDMA का गठन किया गया था।
  2. इसकी स्थापना आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 41A के तहत की गई है।
  3. इसका गठन आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2024 द्वारा संभव हुआ।
  4. यह अधिनियम दिल्ली और चंडीगढ़ को छोड़कर प्रत्येक राज्य की राजधानी और नगर निगम शहर में एक शहरी आपदा प्राधिकरण की स्थापना को अनिवार्य बनाता है।
  5. चेन्नई इस शहरी आपदा प्राधिकरण मॉडल को लागू करने वाला पहला शहर है।
  6. CCUDMA का उद्देश्य बाढ़, लू और बुनियादी ढाँचे की विफलता जैसी शहरी आपदाओं से निपटना है।
  7. ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन (GCC) के आयुक्त CCUDMA के पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं।
  8. चेन्नई कलेक्टर इसके पदेन उपाध्यक्ष हैं।
  9. प्रमुख सदस्यों में पुलिस, स्वास्थ्य, शहरी विकास और जल संसाधन विभागों के अधिकारी शामिल हैं।
  10. सीसीयूडीएमए शहर-विशिष्ट चुनौतियों, जैसे जल निकासी संबंधी समस्याओं और झुग्गी-झोपड़ियों की संवेदनशीलता पर ध्यान केंद्रित करता है।
  11. यह आपदा प्रतिक्रिया में तीव्र अंतर-विभागीय समन्वय को बढ़ावा देता है।
  12. सीसीयूडीएमए शहरी आपात स्थितियों के दौरान निर्णय लेने में देरी को कम करने में मदद करता है।
  13. यह शहरी आपदा प्रबंधन के लिए कुशल संसाधन आवंटन सुनिश्चित करता है।
  14. यह प्राधिकरण चेन्नई में बार-बार होने वाले मौसम संबंधी चरम स्थितियों के दौरान नागरिक सुरक्षा को बढ़ाता है।
  15. सीसीयूडीएमए सामान्य आपदा टीमों से अलग है क्योंकि यह केवल शहरी आपदा तैयारी और प्रतिक्रिया पर ध्यान केंद्रित करता है।
  16. चेन्नई महानगर विकास प्राधिकरण (सीएमडीए) के सीईओ सीसीयूडीएमए के एक प्रमुख सदस्य हैं।
  17. चेन्नई क्षेत्र के जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
  18. यह निकाय स्वास्थ्य, पुलिस व्यवस्था, शहरी बुनियादी ढाँचे और नियोजन से विशेषज्ञता को एकीकृत करता है।
  19. सीसीयूडीएमए तमिलनाडु की व्यापक शहरी आपदा तैयारी रणनीति के अनुरूप है।
  20. यह गठन शहरी स्तर पर आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के कार्यान्वयन को मजबूत करता है।

Q1. CCUDMA (Chennai City Urban Disaster Management Authority) के गठन का प्राथमिक कानूनी आधार क्या है?


Q2. CCUDMA का पदेन (Ex-Officio) अध्यक्ष कौन होता है?


Q3. कौन-से हालिया विधेयक ने संशोधन के माध्यम से CCUDMA के गठन को सक्षम किया?


Q4. सामान्य आपदा प्रबंधन टीमों की तुलना में CCUDMA का मुख्य फोकस क्या है?


Q5. निम्नलिखित में से कौन CCUDMA का सदस्य नहीं है?


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