CCUDMA क्या है?
तमिलनाडु सरकार ने औपचारिक रूप से चेन्नई सिटी अर्बन डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (CCUDMA) की स्थापना की है। यह नया निकाय ऐसे समय में गठित हुआ है जब शहरी क्षेत्रों में बाढ़, गर्मी की लहरों और अन्य आपदाओं की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। CCUDMA का उद्देश्य इन शहरी आपदाओं का त्वरित, समन्वित और प्रभावी समाधान प्रदान करना है।
गठन का कानूनी आधार क्या है?
CCUDMA का गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 41A के तहत किया गया है, जिसे आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक 2024 द्वारा जोड़ा गया था। इस संशोधन के अनुसार, हर राज्य की राजधानी और नगर निगम शहरों (दिल्ली और चंडीगढ़ को छोड़कर) में एक विशिष्ट शहरी आपदा प्राधिकरण होना अनिवार्य किया गया। चेन्नई इस योजना को लागू करने वाला देश का पहला शहर बन गया है।
कौन-कौन होंगे सदस्य?
इस प्राधिकरण में 7 प्रमुख सदस्य शामिल हैं, जो चेन्नई के शहरी प्रशासन से जुड़े महत्वपूर्ण पदों पर कार्यरत हैं:
- ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन (GCC) के आयुक्त – पदेन अध्यक्ष
- चेन्नई कलेक्टर – पदेन उपाध्यक्ष
- चेन्नई पुलिस आयुक्त
- GCC के उप–आयुक्त (कार्य विभाग)
- शहर के स्वास्थ्य अधिकारी (GCC)
- चेन्नई महानगर विकास प्राधिकरण (CMDA) के CEO
- जल संसाधन विभाग (चेन्नई क्षेत्र) के मुख्य अभियंता
ये सदस्य शहरी बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और योजना जैसे क्षेत्रों से जुड़े हैं, ताकि आपदा के समय समग्र दृष्टिकोण अपनाया जा सके।
CCUDMA को क्या बनाता है विशेष?
यह कोई साधारण आपदा प्रतिक्रिया समिति नहीं है। यह केवल शहरी परिप्रेक्ष्य में आपदाओं को संभालने के लिए बनाई गई है, जैसे कि बस्तियों की संवेदनशीलता, जल निकासी की विफलता और अत्यधिक जनसंख्या घनत्व। चेन्नई में हर वर्ष मानसून के दौरान होने वाली भीषण बाढ़ जैसी समस्याओं से निपटने के लिए विभागीय समन्वय बेहद जरूरी होता है—और CCUDMA उसी का समाधान है।
चेन्नई को इससे क्या लाभ होगा?
CCUDMA के माध्यम से अब शहरी आपदाओं का प्रबंधन एकीकृत रूप से, बिना देरी के किया जा सकेगा। सभी प्रमुख विभाग एक मंच पर होंगे, जिससे निर्णय लेने की गति, संसाधनों का बेहतर उपयोग, और नागरिकों की सुरक्षा में सुधार होगा। चेन्नई जैसे जलवायु–संवेदनशील और तेजी से बढ़ते शहर के लिए यह रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है।
Static Usthadian Current Affairs Table
विषय | विवरण |
CCUDMA का पूरा नाम | Chennai City Urban Disaster Management Authority |
गठित करने वाली संस्था | तमिलनाडु सरकार |
कानूनी आधार | आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 41A |
संबंधित संशोधन | आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक 2024 |
अध्यक्ष | ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन के आयुक्त |
उपाध्यक्ष | चेन्नई कलेक्टर |
मुख्य फोकस | शहरी आपदा प्रबंधन |
कवर किए गए शहर | राज्य की राजधानियाँ और नगर निगम (दिल्ली, चंडीगढ़ को छोड़कर) |
संबंधित अधिनियम | आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 |