समावेशी पदोन्नति की दिशा में कदम
तमिलनाडु सरकार ने बेंचमार्क दिव्यांगता की श्रेणी में आने वाले अपने सरकारी कर्मचारियों को पदोन्नति में 4% आरक्षण देने की घोषणा की है। यह कदम दिव्यांगजनों को सार्वजनिक सेवा में प्रतिनिधित्व और करियर विकास का अवसर सुनिश्चित करने की दिशा में राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
आरक्षण कुछ खास पदों तक सीमित
यह नीति केवल उन्हीं पदों पर लागू होगी जिन्हें सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है। साथ ही, कम से कम छह कर्मचारियों वाले कैडर में यह नियम लागू होगा। यह व्यवस्था वेतन स्तर 25 या उससे कम वाले पदों के लिए मान्य है, जिससे निचले और मध्यम स्तर के कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।
ट्रांसफर के ज़रिये पदोन्नति भी शामिल
यह आरक्षण केवल पदोन्नति के माध्यम से नहीं, बल्कि निम्न वेतन स्तर से उच्च स्तर की भर्ती (recruitment by transfer) के लिए भी मान्य है। इसका उद्देश्य दिव्यांग कर्मचारियों को सरकार की भीतरी व्यवस्था में दोहरे मार्ग से उन्नति का अवसर देना है।
4% कोटा का वर्गीकरण
सरकार ने इस आरक्षण को विभिन्न दिव्यांगता श्रेणियों में 1-1% के बराबर बाँटा है:
- 1% दृष्टिहीनता या कम दृष्टि वाले व्यक्तियों के लिए
- 1% बहरेपन या कम सुनाई देने की स्थिति वालों के लिए
- 1% अंग-विकार जैसे सेरेब्रल पाल्सी, बौनेपन, कुष्ठ रोग से मुक्त, अम्ल हमला पीड़ित, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी इत्यादि के लिए
यह विभाजन सुनिश्चित करता है कि सभी प्रमुख दिव्यांग समूहों को उचित प्रतिनिधित्व मिल सके।
आरक्षण से छूट का प्रावधान
हालांकि, यह नीति कुछ विभागों को छूट भी देती है। दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 34 के तहत राज्य सरकार को कुछ कार्यालयों को इस आरक्षण से मुक्त रखने की अनुमति है। यह प्रावधान जहां लचीलापन देता है, वहीं इसकी वजह से नीति के प्रभाव में असमानता भी उत्पन्न हो सकती है।
Static Usthadian Current Affairs Table
विषय | विवरण |
आरक्षण लागू करने वाला राज्य | तमिलनाडु |
कुल आरक्षण प्रतिशत | 4% |
नीति लागू क्षेत्र | पदोन्नति और ट्रांसफर द्वारा भर्ती |
पात्रता | बेंचमार्क दिव्यांगता वाले कर्मचारी |
कवर वेतन स्तर | वेतन स्तर 25 तक |
न्यूनतम आवश्यक कैडर आकार | छह या उससे अधिक |
दृष्टिहीनता/कम दृष्टि का आरक्षण | 1% |
बहरेपन/कम सुनने की स्थिति का आरक्षण | 1% |
अंग विकार से संबंधित दिव्यांगता का आरक्षण | 1% |
कानूनी छूट प्रावधान | दिव्यांग अधिनियम 2016 की धारा 34 |