तमिलनाडु में नॉन-स्टॉप व्यापार को मिली मंजूरी
तमिलनाडु सरकार ने राज्य में सभी दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को सप्ताह के सभी दिनों में 24 घंटे खुला रखने की अनुमति दे दी है। यह निर्णय राज्य की श्रम और व्यापार नीतियों में एक ऐतिहासिक बदलाव को दर्शाता है और रात्रिकालीन अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से लिया गया है, विशेष रूप से शहरी और महानगरीय क्षेत्रों में।
जून 2025 से तीन वर्षों तक लागू होगी अनुमति
यह नीति 5 जून 2025 से लागू होकर तीन वर्षों तक मान्य होगी। यह निर्णय खुदरा व्यापार, हॉस्पिटैलिटी और आईटी सेवाओं जैसे क्षेत्रों को दीर्घकालिक योजनाएं बनाने और पारंपरिक कार्य घंटों से परे उपभोक्ता मांग को पूरा करने में सक्षम बनाएगा।
कानूनी संशोधन से मिली स्पष्टता
सरकार ने इस नीति को लागू करने के लिए तमिलनाडु दुकानें और प्रतिष्ठान अधिनियम, 1947 में आवश्यक संशोधन किए हैं। इससे काम के घंटे से जुड़े कानूनी प्रतिबंधों को हटाया गया है, जिससे व्यवसायों को कानूनी उल्लंघन के बिना संचालन की स्वतंत्रता मिलती है। साथ ही, इसमें कर्मचारी विश्राम अवधि, सुरक्षा और कल्याण को लेकर दिशा-निर्देश भी सुनिश्चित किए गए हैं।
बड़े प्रतिष्ठानों को विशेष छूट
इस नियम के अंतर्गत, 10 या अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों को अधिनियम की कुछ धाराओं से छूट प्रदान की गई है। हालांकि, इन प्रतिष्ठानों को स्वच्छता, सुरक्षा, कर्मचारी कल्याण और रिकॉर्ड रखने के दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। यह छूट संचालन की स्वतंत्रता और श्रमिक सुरक्षा के बीच संतुलन स्थापित करती है।
STATIC GK SNAPSHOT
विवरण | जानकारी |
नीति परिवर्तन | तमिलनाडु में सभी दुकानों को 24×7 संचालन की अनुमति |
लागू तिथि | 5 जून 2025 |
वैधता अवधि | तीन वर्ष |
कानूनी ढांचा | तमिलनाडु दुकानें और प्रतिष्ठान अधिनियम, 1947 (संशोधित) |
छूट प्राप्त प्रतिष्ठान | 10 या अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठान |
उद्देश्य | व्यापारिक लचीलापन बढ़ाना, शहरी आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा देना |
प्रशासक | तमिलनाडु राज्य सरकार |
परीक्षा प्रासंगिकता | UPSC, TNPSC, SSC – श्रम सुधार, शासन |