भारतीय लोकतंत्र की रीढ़ का उत्सव
हर वर्ष 24 अप्रैल को भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, जो ग्राम स्तर पर लोकतंत्र की स्थापना और सशक्तिकरण को समर्पित है।
यह दिन 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1993 की स्मृति में मनाया जाता है, जिसने पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) को संवैधानिक मान्यता प्रदान की।
2010 में पहली बार यह दिवस तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा मनाया गया था और तब से यह ग्राम विकास की उपलब्धियों का प्रतीक बन चुका है।
73वें संशोधन का दृष्टिकोण और संरचना
73वां संशोधन भारत में तीन–स्तरीय पंचायती राज प्रणाली (ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद) की स्थापना करता है।
इसने पंचायतों को वित्तीय स्वायत्तता, नियमित चुनाव, और आरक्षण (महिलाओं, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए) की गारंटी दी।
राज्य वित्त आयोग और राज्य निर्वाचन आयोगों की स्थापना इसी के अंतर्गत हुई, जिससे स्थानीय स्वशासन की कानूनी नींव और मजबूत हुई।
प्रधानमंत्री मोदी का बिहार दौरा और ग्रामीण सशक्तिकरण
24 अप्रैल 2025 को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के मधुबनी में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम को संबोधित किया।
उन्होंने ₹13,480 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं की शुरुआत की, जिनमें प्रमुख हैं:
- हथुआ में ₹340 करोड़ का एलपीजी प्लांट,
- ₹6,200 करोड़ की विद्युत अधोसंरचना,
- और अमृत भारत एक्सप्रेस तथा नामो भारत रैपिड रेल परियोजनाएं।
प्रधानमंत्री ने समावेशी विकास में पंचायतों की भूमिका को रेखांकित किया।
कल्याण और तकनीक के माध्यम से ग्राम सशक्तिकरण
कार्यक्रम में उत्कृष्ट पंचायतों को पुरस्कार प्रदान किए गए, जो दिवस की एक मुख्य विशेषता रही।
प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण और शहरी, और DAY-NRLM जैसी योजनाओं को विशेष रूप से प्रस्तुत किया गया।
- पीएम मोदी ने 15 लाख लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपे,
- ₹930 करोड़ की राशि स्वयं सहायता समूहों को जारी की,
- और 5 लाख से अधिक गृह प्रवेश भी कराए।
इसके अलावा, SVAMITVA योजना और ई–पंचायत परियोजना को डिजिटल पंचायत और संपत्ति अधिकार को मजबूत करने के लिए सराहा गया।
स्थैतिक सामान्य ज्ञान झलक (STATIC GK SNAPSHOT)
विषय | विवरण |
आयोजन | राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2025 |
मनाने की तिथि | 24 अप्रैल |
पहली बार आयोजन | 2010 (पीएम मनमोहन सिंह द्वारा) |
कानूनी आधार | 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1993 |
शासन मॉडल | तीन-स्तरीय: ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद |
प्रधानमंत्री का दौरा | मधुबनी, बिहार |
आरंभ की गई परियोजनाएं | एलपीजी प्लांट, विद्युत संरचना (₹6,200 करोड़), रेल परियोजनाएं |
कल्याणकारी पहलें | पीएमएवाई-जी, पीएमएवाई-यू, DAY-NRLM, SHG को फंडिंग |
सुरक्षा संदर्भ | जम्मू-कश्मीर हमले के कारण सुरक्षा व्यवस्था कड़ी |