जुलाई 18, 2025 10:37 अपराह्न

भारत ने चीनी आयात पर लगाया एंटी-डंपिंग शुल्क: घरेलू उद्योग को संरक्षण

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India Imposes Anti-Dumping Duty on Chinese Imports to Safeguard Domestic Industry

अनुचित व्यापार प्रथाओं के विरुद्ध भारत की कार्रवाई

घरेलू विनिर्माण क्षेत्र की रक्षा के लिए, भारत सरकार ने पाँच प्रमुख चीनी उत्पादों पर एंटीडंपिंग शुल्क लगाया है। इनमें सॉफ्ट फेराइट कोर, वेक्यूम इंसुलेटेड फ्लास्क, एल्युमिनियम फॉयल, ट्रायक्लोरो आइसोस्यान्यूरिक एसिड, और PVC पेस्ट रेजिन शामिल हैं। ये उत्पाद कम कीमतों पर भारतीय बाजार में डंप किए जा रहे थे, जिससे स्थानीय उद्योगों को नुकसान हो रहा था। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज (DGTR) ने विस्तृत जांच के बाद इन शुल्कों की सिफारिश की।

किन उत्पादों पर कितना शुल्क लगा

नवीन शुल्क संरचना कई औद्योगिक क्षेत्रों को प्रभावित करती है—जैसे टेलीकॉम, पैकेजिंग, जल शुद्धिकरण और इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण। कुछ प्रमुख शुल्क इस प्रकार हैं:

  • सॉफ्ट फेराइट कोर: अधिकतम 35% शुल्क, जो ईवी चार्जर जैसे क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण है।
  • इंसुलेटेड फ्लास्क: $1,732 प्रति टन
  • एल्युमिनियम फॉयल: $873 प्रति टन तक, यह 6 महीने के लिए अस्थायी शुल्क है।
  • PVC पेस्ट रेजिन और ट्रायक्लोरो आइसोस्यान्यूरिक एसिड: इन पर भी उच्च दरों से शुल्क लगाया गया है।

कानूनी ढांचा और WTO का पालन

यह शुल्क विश्व व्यापार संगठन (WTO) की नियमावली के अनुरूप है। WTO अपने सदस्य देशों को इस बात की अनुमति देता है कि जब कोई आयात घरेलू उद्योग को भौतिक क्षति पहुंचाता है, तब वे एंटीडंपिंग या प्रतिकारी शुल्क लगा सकते हैं। एंटीडंपिंग शुल्क का उद्देश्य बाजार में निष्पक्षता बहाल करना होता है। यह स्थायी संरक्षणवाद नहीं, बल्कि एक अस्थायी संतुलनकारी उपाय है।

शुल्क की अवधि और व्यापार पर असर

इन शुल्कों की अवधि अधिकतर उत्पादों के लिए 5 वर्ष तय की गई है, जिससे घरेलू उद्योगों को स्थिरता और प्रतिस्पर्धात्मकता बनाए रखने में मदद मिलेगी। एल्युमिनियम फॉयल पर शुल्क 6 महीने के लिए अस्थायी रूप से लागू किया गया है। यह कदम भारत की व्यापक रणनीति का हिस्सा है, जिसमें संवेदनशील क्षेत्रों में आयातजनित असंतुलन को ठीक करना और न्यायसंगत व्यापार सुनिश्चित करना शामिल है।

STATIC GK SNAPSHOT

विषय विवरण
घोषणा तिथि मार्च 2025
प्राधिकरण व्यापार उपाय महानिदेशालय (DGTR)
संबंधित मंत्रालय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
लक्षित उत्पाद सॉफ्ट फेराइट कोर, वेक्यूम फ्लास्क, एल्युमिनियम फॉयल, ट्रायक्लोरो आइसोस्यान्यूरिक एसिड, PVC पेस्ट रेजिन
शुल्क सीमा 35% तक या $89–$1,732 प्रति टन
शुल्क अवधि 5 वर्ष (अधिकतर उत्पादों पर), 6 माह (एल्युमिनियम फॉयल)
WTO संगतता हाँ – निष्पक्ष व्यापार के सिद्धांतों पर आधारित
उद्देश्य डंपिंग पर रोक, घरेलू निर्माताओं की रक्षा, बराबरी का प्रतिस्पर्धात्मक माहौल
संबंधित शब्द डंपिंग, CVD, CIF वैल्यू, व्यापार उपाय
India Imposes Anti-Dumping Duty on Chinese Imports to Safeguard Domestic Industry
  1. मार्च 2025 में भारत ने पाँच चीनी उत्पादों पर एंटीडंपिंग शुल्क लगाया।
  2. यह कदम डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज (DGTR) की सिफारिश पर आधारित था।
  3. इन उत्पादों में सॉफ्ट फेराइट कोर, वैक्यूम फ्लास्क, एल्युमिनियम फॉइल, PVC पेस्ट रेज़िन और ट्राइक्लोरो आइसोस्यान्यूरिक एसिड शामिल हैं।
  4. सॉफ्ट फेराइट कोर पर 35% तक का शुल्क लगाया गया, जो EVs और चार्जर के लिए आवश्यक हैं।
  5. वैक्यूम इंसुलेटेड फ्लास्क पर $1,732 प्रति टन शुल्क लगाया गया है।
  6. एल्युमिनियम फॉइल पर 6 महीने के लिए $873/टन तक का अस्थायी शुल्क लगाया गया।
  7. PVC पेस्ट रेज़िन और ट्राइक्लोरो आइसोस्यान्यूरिक एसिड पर शुल्क, प्लास्टिक और जल शुद्धिकरण क्षेत्रों की रक्षा के लिए हैं।
  8. एंटी-डंपिंग शुल्क का उद्देश्य भारतीय निर्माताओं को कम कीमत वाले आयात से सुरक्षा देना है।
  9. ये कदम WTO के व्यापार उपाय प्रावधानों के अनुरूप हैं।
  10. एंटीडंपिंग शुल्क कम मूल्य वाले आयात पर लक्षित होता है, जबकि CVD विदेशी सब्सिडी से संबंधित होता है।
  11. अधिकांश उत्पादों पर यह शुल्क 5 वर्षों तक प्रभावी रहेगा, केवल एल्युमिनियम फॉइल को छोड़कर।
  12. ये शुल्क संवेदनशील औद्योगिक क्षेत्रों में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को बहाल करने में मदद करते हैं।
  13. भारत की यह कार्रवाई वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत न्यायसंगत व्यापार को बढ़ावा देती है।
  14. इन उपायों का उद्देश्य घरेलू उद्योग को स्थिर करना और डंपिंग पर रोक लगाना है।
  15. DGTR की जांच में भारतीय उत्पादकों को हुए नुकसान की पुष्टि के बाद यह शुल्क लगाया गया।
  16. सॉफ्ट फेराइट कोर दूरसंचार, ऑटोमोबाइल और ऊर्जा क्षेत्र के लिए आवश्यक हैं।
  17. डंपिंग का मतलब है किसी उत्पाद को विदेशी बाज़ार में अनुचित रूप से कम कीमत पर बेचना
  18. यह शुल्क CIF (Cost, Insurance, Freight) मूल्यों के आधार पर निर्धारित किया गया।
  19. यह निर्णय भारत की व्यापक व्यापार सुरक्षा रणनीति और आत्मनिर्भर विनिर्माण नीति को दर्शाता है।
  20. यह कदम वैश्विक व्यापार में भारत की निष्पक्षता और अधिकारों की रक्षा की नीति को मजबूत करता है।

Q1. मार्च 2025 में एंटी-डंपिंग शुल्क लगाने की सिफारिश किस प्राधिकरण ने की थी?


Q2. किस उत्पाद पर, जो ईवी और चार्जर में इस्तेमाल होता है, नए शुल्क प्रणाली के तहत निशाना साधा गया है?


Q3. मार्च 2025 में लगाए गए अधिकांश एंटी-डंपिंग शुल्क की अवधि कितनी है?


Q4. एंटी-डंपिंग ड्यूटी और प्रतिकारी शुल्क (CVD) में मुख्य अंतर क्या है?


Q5. निम्नलिखित में से किस वस्तु पर मार्च 2025 में एंटी-डंपिंग शुल्क नहीं लगाया गया था?


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