भारत के असंगठित श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करना
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PM-SYM), जो 2019 के अंतरिम बजट में शुरू की गई थी, भारत के असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा पहल बन चुकी है। 2024 तक ई–श्रम पोर्टल पर 30.51 करोड़ श्रमिक पंजीकृत हो चुके हैं। यह योजना रेहड़ी–पटरी विक्रेताओं, दिहाड़ी मजदूरों, घरेलू सहायिकाओं और लघु किसानों को पेंशन सुरक्षा प्रदान करती है, जो सामान्यतः औपचारिक सेवानिवृत्ति लाभ से वंचित रहते हैं।
कमजोर वर्गों के लिए ₹3000 मासिक सुनिश्चित पेंशन
PM-SYM योजना के तहत, 60 वर्ष की आयु के बाद ₹3,000 प्रति माह की गारंटीकृत पेंशन प्रदान की जाती है। इस योजना की खास बात यह है कि सरकार श्रमिक के योगदान के बराबर राशि जोड़ती है (1:1 मैचिंग)। यदि पंजीकृत श्रमिक की मृत्यु हो जाती है, तो पति/पत्नी को 50% पारिवारिक पेंशन दी जाती है, जिससे आश्रितों को भी निरंतर सहायता मिलती है।
पात्रता कौन और कैसे?
इस योजना से जुड़ने के लिए आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए और उसकी मासिक आय ₹15,000 से कम होनी चाहिए। साथ ही वह ईपीएफ, ईएसआईसी या एनपीएस में शामिल नहीं होना चाहिए और इनकम टैक्स दाता भी नहीं होना चाहिए। यह सटीक लक्ष्य निर्धारण सुनिश्चित करता है कि योजना का लाभ उन्हीं को मिले जो वास्तव में आर्थिक रूप से असुरक्षित हैं, खासकर ग्रामीण और अर्ध–शहरी क्षेत्रों में।
आसान पंजीकरण और एलआईसी की पारदर्शी देखरेख
PM-SYM में पंजीकरण कॉमन सर्विस सेंटर्स (CSC) के माध्यम से या मानधन पोर्टल पर ऑनलाइन किया जा सकता है। भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) इस योजना की पेंशन निधि का प्रबंधन करता है, जिससे पारदर्शिता और भरोसे का माहौल बनता है। इसके साथ ही लचीले निकासी विकल्प भी दिए गए हैं, ताकि जीवन की परिस्थिति बदलने पर श्रमिक योजना से बाहर निकल सके।
सहभागिता आधारित क्रियान्वयन का आदर्श मॉडल
इस योजना को श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के नेतृत्व में, LIC और CSCs के सहयोग से लागू किया जा रहा है। यह बहु–एजेंसी ढांचा सुनिश्चित करता है कि योजना देश के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे। स्थानीय सेवा केंद्रों की भागीदारी से दूरस्थ क्षेत्रों तक पेंशन जागरूकता और पंजीकरण की सुविधा पहुँच रही है, जिससे वित्तीय सुरक्षा का दायरा व्यापक हो रहा है।
STATIC GK SNAPSHOT
विषय | विवरण |
योजना का नाम | प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (PM-SYM) |
शुरुआत वर्ष | 2019 (अंतरिम बजट) |
पेंशन राशि | ₹3,000 प्रतिमाह (60 वर्ष की उम्र के बाद) |
लक्षित कार्यबल | असंगठित क्षेत्र के श्रमिक (विक्रेता, मजदूर आदि) |
सरकारी योगदान | श्रमिक के योगदान के बराबर (1:1 अनुपात) |
प्रबंधन संस्था | भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) |
पंजीकरण माध्यम | कॉमन सर्विस सेंटर (CSC), मानधन पोर्टल |
कार्यान्वयन एजेंसी | श्रम एवं रोजगार मंत्रालय |
पात्रता आयु | 18 से 40 वर्ष |
आय सीमा | ₹15,000 मासिक से कम |
अपात्रता | EPF/ESIC/NPS सदस्य, आयकर दाता |
ई-श्रम पर पंजीकृत श्रमिक | 30.51 करोड़ (2024 तक) |