जुलाई 18, 2025 10:44 अपराह्न

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (PM-SYM): भारत के असंगठित श्रमिकों के लिए पेंशन सुरक्षा जाल

करेंट अफेयर्स: प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (पीएम-एसवाईएम): भारत के अनौपचारिक श्रमिकों के लिए पेंशन सुरक्षा जाल, पीएम-एसवाईएम 2025, असंगठित क्षेत्र के श्रमिक पेंशन, ₹3000 मासिक पेंशन योजना, मानधन पोर्टल पंजीकरण, एलआईसी प्रबंधित पेंशन योजना, ई-श्रम असंगठित कार्यबल।

Pradhan Mantri Shram Yogi Maandhan (PM-SYM): A Pension Safety Net for India’s Informal Workers

भारत के असंगठित श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करना

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PM-SYM), जो 2019 के अंतरिम बजट में शुरू की गई थी, भारत के असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा पहल बन चुकी है। 2024 तक श्रम पोर्टल पर 30.51 करोड़ श्रमिक पंजीकृत हो चुके हैं। यह योजना रेहड़ीपटरी विक्रेताओं, दिहाड़ी मजदूरों, घरेलू सहायिकाओं और लघु किसानों को पेंशन सुरक्षा प्रदान करती है, जो सामान्यतः औपचारिक सेवानिवृत्ति लाभ से वंचित रहते हैं।

कमजोर वर्गों के लिए ₹3000 मासिक सुनिश्चित पेंशन

PM-SYM योजना के तहत, 60 वर्ष की आयु के बाद ₹3,000 प्रति माह की गारंटीकृत पेंशन प्रदान की जाती है। इस योजना की खास बात यह है कि सरकार श्रमिक के योगदान के बराबर राशि जोड़ती है (1:1 मैचिंग)। यदि पंजीकृत श्रमिक की मृत्यु हो जाती है, तो पति/पत्नी को 50% पारिवारिक पेंशन दी जाती है, जिससे आश्रितों को भी निरंतर सहायता मिलती है।

पात्रता कौन और कैसे?

इस योजना से जुड़ने के लिए आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए और उसकी मासिक आय ₹15,000 से कम होनी चाहिए। साथ ही वह ईपीएफ, ईएसआईसी या एनपीएस में शामिल नहीं होना चाहिए और इनकम टैक्स दाता भी नहीं होना चाहिए। यह सटीक लक्ष्य निर्धारण सुनिश्चित करता है कि योजना का लाभ उन्हीं को मिले जो वास्तव में आर्थिक रूप से असुरक्षित हैं, खासकर ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों में।

आसान पंजीकरण और एलआईसी की पारदर्शी देखरेख

PM-SYM में पंजीकरण कॉमन सर्विस सेंटर्स (CSC) के माध्यम से या मानधन पोर्टल पर ऑनलाइन किया जा सकता है। भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) इस योजना की पेंशन निधि का प्रबंधन करता है, जिससे पारदर्शिता और भरोसे का माहौल बनता है। इसके साथ ही लचीले निकासी विकल्प भी दिए गए हैं, ताकि जीवन की परिस्थिति बदलने पर श्रमिक योजना से बाहर निकल सके।

सहभागिता आधारित क्रियान्वयन का आदर्श मॉडल

इस योजना को श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के नेतृत्व में, LIC और CSCs के सहयोग से लागू किया जा रहा है। यह बहुएजेंसी ढांचा सुनिश्चित करता है कि योजना देश के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे। स्थानीय सेवा केंद्रों की भागीदारी से दूरस्थ क्षेत्रों तक पेंशन जागरूकता और पंजीकरण की सुविधा पहुँच रही है, जिससे वित्तीय सुरक्षा का दायरा व्यापक हो रहा है।

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विषय विवरण
योजना का नाम प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (PM-SYM)
शुरुआत वर्ष 2019 (अंतरिम बजट)
पेंशन राशि ₹3,000 प्रतिमाह (60 वर्ष की उम्र के बाद)
लक्षित कार्यबल असंगठित क्षेत्र के श्रमिक (विक्रेता, मजदूर आदि)
सरकारी योगदान श्रमिक के योगदान के बराबर (1:1 अनुपात)
प्रबंधन संस्था भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC)
पंजीकरण माध्यम कॉमन सर्विस सेंटर (CSC), मानधन पोर्टल
कार्यान्वयन एजेंसी श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
पात्रता आयु 18 से 40 वर्ष
आय सीमा ₹15,000 मासिक से कम
अपात्रता EPF/ESIC/NPS सदस्य, आयकर दाता
ई-श्रम पर पंजीकृत श्रमिक 30.51 करोड़ (2024 तक)

 

Pradhan Mantri Shram Yogi Maandhan (PM-SYM): A Pension Safety Net for India’s Informal Workers
  1. PM-SYM योजना 2019 में असंगठित क्षेत्र के कामगारों को पेंशन सुरक्षा देने के लिए शुरू की गई।
  2. योजना के तहत 60 वर्ष की आयु के बाद ₹3000 मासिक पेंशन की गारंटी दी जाती है।
  3. सरकार श्रमिक के मासिक अंशदान का 1:1 अनुपात में योगदान करती है।
  4. 2024 तक, 30.51 करोड़ श्रमिक श्रम पोर्टल पर पंजीकृत हैं।
  5. पात्र श्रमिकों की आयु 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए और मासिक आय ₹15,000 से कम होनी चाहिए।
  6. EPF, ESIC, NPS सदस्य और आयकरदाता इस योजना से बाहर हैं।
  7. फुटपाथ विक्रेता, घरेलू सहायक और लघु किसान इस योजना के प्रमुख लाभार्थी हैं।
  8. पंजीकरण कॉमन सर्विस सेंटर्स (CSCs) या मानधन पोर्टल के माध्यम से किया जा सकता है।
  9. भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) इस योजना के पेंशन कोष का प्रबंधन करता है।
  10. योजना की देखरेख श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा की जाती है।
  11. PM-SYM स्वैच्छिक योजना है, जिसमें लचीलापन और निकासी विकल्प उपलब्ध हैं।
  12. लाभार्थी की मृत्यु पर, पत्नी को 50% पारिवारिक पेंशन मिलती है।
  13. यह योजना सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा के भारत के प्रयासों का हिस्सा है।
  14. यह औपचारिक रोजगार के बाहर के श्रमिकों को सशक्त बनाती है।
  15. इसका लक्ष्य उन लोगों तक पहुँचना है जिन्हें सेवानिवृत्ति बचत या पेंशन की पहुंच नहीं है।
  16. PM-SYM ग्रामीण और असंगठित क्षेत्रों में वित्तीय लचीलापन को मजबूत करता है।
  17. LIC की भागीदारी योजना में पारदर्शिता और विश्वसनीयता को बढ़ाती है।
  18. बहुएजेंसी समन्वय से योजना अर्धशहरी और ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुँच बनाती है।
  19. यह योजना बुज़ुर्ग हो रहे असंगठित श्रमिकों की असुरक्षा को संबोधित करती है।
  20. PM-SYM भारत के समावेशी और अधिकारआधारित कल्याण मॉडल का एक प्रमुख स्तंभ है।

Q1. PM-SYM योजना के तहत प्रति माह कितनी पेंशन राशि प्रदान की जाती है?


Q2. PM-SYM योजना की निधि का प्रबंधन कौन करता है?


Q3. PM-SYM के लाभार्थियों के लिए पात्र मासिक आय सीमा क्या है?


Q4. PM-SYM योजना में पंजीकरण के लिए किस पोर्टल का उपयोग किया जाता है?


Q5. PM-SYM योजना का प्रशासन किस सरकारी निकाय द्वारा किया जाता है?


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