तमिलनाडु सरकार ने यह प्रतिबंध क्यों लगाया?
तमिलनाडु सरकार ने 8 अप्रैल 2025 से कच्चे अंडे से बनी मेयोनेज़ पर एक साल का प्रतिबंध लागू किया है। यह कदम जनस्वास्थ्य की रक्षा के लिए फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, 2006 की धारा 30(2)(a) के तहत उठाया गया है। राज्य के अधिकारियों के अनुसार, कच्चे अंडे से बनी मेयोनेज़ एक उच्च जोखिम वाला खाद्य पदार्थ माना जाता है, जो अक्सर अनुचित भंडारण और अस्वच्छ तैयारी के कारण गंभीर खाद्य जनित बीमारियों का कारण बन सकता है।
कच्चे अंडे वाली मेयोनेज़ के स्वास्थ्य जोखिम
कच्चे अंडे से बनी मेयोनेज़, जो आमतौर पर शावरमा, बर्गर और सैंडविच जैसे फास्ट फूड में उपयोग होती है, अंडे की जर्दी, वनस्पति तेल, सिरका और मसालों से बनी एक अर्ध–तरल इमल्शन होती है। जब यह स्वच्छता के मानकों के अनुसार तैयार नहीं होती, तो यह खतरनाक बैक्टीरिया जैसे साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, साल्मोनेला एंटेरिटिडिस, ई.कोलाई और लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेन्स का वाहक बन जाती है। ये जीवाणु दस्त, उल्टी और बुखार जैसे लक्षण उत्पन्न कर सकते हैं और बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर लोगों में गंभीर जटिलताओं का कारण बन सकते हैं।
कानूनी प्रावधान और अनुपालन की निगरानी
यह प्रतिबंध FSS अधिनियम 2006 की धारा 30(2)(a) से प्राप्त अधिकारों के तहत लगाया गया है, जो राज्य सरकारों को ऐसे खाद्य पदार्थों की बिक्री पर रोक लगाने की अनुमति देता है जो जनस्वास्थ्य के लिए खतरा हो सकते हैं। तमिलनाडु खाद्य सुरक्षा विभाग को यह आदेश सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसमें नियमित निरीक्षण और नियमों के उल्लंघन पर दंड शामिल हैं। यह प्रतिबंध राज्य भर के सभी रेस्टोरेंट, भोजनालय और स्ट्रीट फूड विक्रेताओं पर लागू होता है।
जन प्रतिक्रिया और व्यापक प्रभाव
स्वास्थ्य विशेषज्ञों और उपभोक्ता अधिकार संगठनों ने इस निर्णय का स्वागत किया है, इसे खाद्य जनित संक्रमणों को रोकने की दिशा में एक सक्रिय प्रयास बताया है। हालांकि, कई खाद्य विक्रेताओं ने बिक्री पर प्रभाव को लेकर चिंता जताई है, क्योंकि मेयोनेज़ का उपयोग बर्गर, सैंडविच और शावरमा जैसे लोकप्रिय खाद्य उत्पादों में व्यापक रूप से होता है। सरकार एगलेस मेयोनेज़ या पास्चराइज्ड अंडा आधारित विकल्पों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। यह प्रतिबंध भारत के तेजी से बढ़ते खाद्य उद्योग में बेहतर स्वच्छता प्रथाओं और कड़े विनियमन की आवश्यकता को भी उजागर करता है।
स्थैतिक सामान्य ज्ञान सारांश (STATIC GK SNAPSHOT)
श्रेणी | विवरण |
प्रतिबंधित उत्पाद | कच्चे अंडे से बनी मेयोनेज़ |
राज्य | तमिलनाडु |
प्रभावी तिथि | 8 अप्रैल 2025 |
अवधि | 1 वर्ष |
कानूनी आधार | फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, 2006 – धारा 30(2)(a) |
प्रतिबंध का कारण | साल्मोनेला, ई.कोलाई, लिस्टीरिया से संक्रमित होने का खतरा |
सामान्य उपयोग | शावरमा, बर्गर, सैंडविच |
सुरक्षित विकल्प | एगलेस मेयोनेज़, पास्चराइज्ड अंडा आधारित मेयोनेज़ |