जुलाई 19, 2025 1:18 पूर्वाह्न

तमिलनाडु ने ग्रामीण क्षेत्रों में होर्डिंग्स और बैनर्स को विनियमित करने की दिशा में कदम उठाया

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यह कदम क्यों महत्वपूर्ण है

ग्रामीण क्षेत्रों में दृश्य अनुशासन और स्थानीय शासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, तमिलनाडु सरकार ने ग्राम पंचायत क्षेत्रों में होर्डिंग्स, डिजिटल बैनर्स और पोस्टर्स की स्थापना को विनियमित करने के लिए एक नया विधेयक पेश किया है। अभी तक तमिलनाडु पंचायत अधिनियम की धारा 172-बी केवल विज्ञापनों के प्रदर्शन के नियम बनाने की अनुमति देती थी, परंतु वास्तविक स्थापना को नियंत्रित करने का अधिकार नहीं देती थी। इस कानूनी खामी को अब दूर किया जा रहा है।

ब्लॉक विकास अधिकारी (BDO) की भूमिका

संशोधित विधेयक के अनुसार, ग्राम पंचायतों के ब्लॉक विकास अधिकारी (BDO) को इन विज्ञापन संरचनाओं के अनुमोदन का मुख्य अधिकार दिया गया है। किसी भी व्यक्ति या एजेंसी को होर्डिंग या बैनर लगाने के लिए BDO के पास शुल्क के साथ आवेदन करना होगा। BDO नियमों के अनुरूप आवेदन को मंजूरी या अस्वीकृति दे सकता है।

इसके अलावा, एक बार लाइसेंस मिलने के बाद भी वह स्थायी नहीं होगा। अगर किसी प्रकार का उल्लंघन होता है तो BDO को उसे निलंबित या रद्द करने का अधिकार होगा। यह प्रणाली सार्वजनिक स्थानों के दुरुपयोग पर रोक लगाती है और स्थानीय प्रशासन को नियंत्रण प्रदान करती है

प्रवर्तन और दंड का अधिकार

विधेयक का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यह है कि BDO को बिना अनुमति के लगाए गए विज्ञापनों को जब्त करने और हटाने का अधिकार भी मिलेगा। यदि कोई बैनर, डिजिटल होर्डिंग या पोस्टर अनधिकृत रूप से स्थापित पाया जाता है तो BDO बिना किसी अतिरिक्त प्रक्रिया के उसे तुरंत हटा सकता है।

इससे ग्रामीण क्षेत्रों में दृश्य प्रदूषण, राजनीतिक दुरुपयोग और खतरनाक विज्ञापन संरचनाओं को रोका जा सकेगा, जिससे सौंदर्य और सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा।

STATIC GK SNAPSHOT (हिंदी में)

विषय मुख्य जानकारी
नया विधेयक उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में होर्डिंग्स और बैनर्स की स्थापना को विनियमित करना
संबंधित धारा तमिलनाडु पंचायत अधिनियम की धारा 172-बी में संशोधन
अनुमोदन प्राधिकारी ब्लॉक विकास अधिकारी (BDO – ग्राम पंचायत)
लाइसेंस प्रक्रिया शुल्क सहित आवेदन, नियमों के आधार पर स्वीकृति या अस्वीकृति
प्रवर्तन शक्तियाँ BDO अनधिकृत विज्ञापनों को निलंबित, रद्द या हटाने का अधिकार रखता है
विधेयक का उद्देश्य दृश्य अनुशासन, स्थानीय शासन को सशक्त बनाना, सार्वजनिक सुरक्षा

 

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  1. तमिलनाडु सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में होर्डिंग्स और बैनर्स को नियंत्रित करने के लिए नया विधेयक पेश किया है।
  2. यह संशोधन तमिलनाडु पंचायत अधिनियम की धारा 172-B में किया गया है।
  3. विधेयक बाहरी विज्ञापनों की स्थापना पर कानूनी नियंत्रण प्रदान करता है।
  4. यह नियम संपूर्ण राज्य की ग्राम पंचायत सीमा में लागू होगा।
  5. ब्लॉक विकास अधिकारी (BDO) को लाइसेंसिंग प्राधिकरण घोषित किया गया है।
  6. किसी भी होर्डिंग या बैनर लगाने के लिए आवेदन शुल्क के साथ अनुमति लेनी होगी।
  7. BDO को अधिकार होगा कि वह अनुपालन के आधार पर लाइसेंस को मंजूरी या अस्वीकृति दे सके।
  8. लाइसेंस स्थायी नहीं होंगे और उन्हें निलंबित या रद्द किया जा सकता है।
  9. यह सुधार दृश्य विज्ञापन के लिए सार्वजनिक स्थलों के दुरुपयोग को रोकने के उद्देश्य से है।
  10. अनधिकृत होर्डिंग्स को जब्त और हटाने का अधिकार भी BDO को दिया गया है।
  11. यह विधेयक ग्रामीण क्षेत्रों में दृश्य प्रदूषण को लक्षित करता है।
  12. यह नियम केवल पारंपरिक होर्डिंग्स ही नहीं, बल्कि डिजिटल बैनर और प्लेकार्ड्स पर भी लागू होगा।
  13. यह पहल ग्रामीण स्थानीय निकाय शासन को सशक्त बनाती है।
  14. यह विधेयक एक पुराने कानूनी अंतर को समाप्त करता है जो अब तक नियंत्रण को बाधित करता था।
  15. यह कदम गांवों में अनधिकृत राजनीतिक और व्यावसायिक विज्ञापनों को रोकता है।
  16. यह विधेयक असुरक्षित संरचनाओं को हटाकर सार्वजनिक सुरक्षा को बढ़ाता है।
  17. दृश्य नियंत्रण का उद्देश्य गांवों में सौंदर्य और स्वच्छता को बेहतर बनाना है।
  18. यह ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल बैनर लाइसेंसिंग की दिशा में तमिलनाडु का पहला प्रयास है।
  19. यह पंचायत स्तर के अधिकारियों को स्वतंत्र रूप से कार्रवाई करने का अधिकार देता है।
  20. यह नया विनियमन ग्रामीण अवसंरचना अनुशासन और विधि प्रवर्तन का हिस्सा है।

Q1. तमिलनाडु सरकार द्वारा लाया गया यह नया विधेयक किस उद्देश्य से है?


Q2. यह विधेयक तमिलनाडु पंचायत अधिनियम की किस धारा में संशोधन करता है?


Q3. किस अधिकारी को होर्डिंग लाइसेंस को स्वीकृति या अस्वीकृति देने का अधिकार दिया गया है?


Q4. अनधिकृत होर्डिंग के विरुद्ध BDO क्या कार्रवाई कर सकता है?


Q5. इस ग्रामीण होर्डिंग नियमन सुधार का एक मुख्य उद्देश्य क्या है?


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