दो महत्वपूर्ण समुदायों को सशक्त करने की पहल
23 जून 2025 को मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा द्वारा गुवाहाटी में आयोजित एक जनसभा में असम सरकार ने दो ऐतिहासिक घोषणाएं कीं—ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी दर्जा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को पर्यवेक्षक पदों में 50% आरक्षण। यह कदम न केवल ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को गरिमा और अवसर प्रदान करता है, बल्कि ग्रामीण स्वास्थ्य और पोषण प्रणाली की रीढ़ आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए करियर प्रगति का मार्ग भी खोलता है।
ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी मान्यता
ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) में शामिल करने का निर्णय ऐतिहासिक और समावेशी नीति निर्माण का प्रतीक है। इससे उन्हें शिक्षा, सरकारी नौकरी और कल्याणकारी योजनाओं में आरक्षण का लाभ मिलेगा। यह फैसला 2019 के ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम की भावना को दर्शाता है और 2014 के सुप्रीम कोर्ट के NALSA फैसले को ज़मीनी स्तर पर लागू करता है।
अब असम उन कुछ राज्यों में शामिल हो गया है, जहाँ ट्रांसजेंडर अधिकारों को नीति स्तर पर मान्यता दी गई है। इससे समाज से बहिष्कृत रहे इस समुदाय को मुख्यधारा में शामिल होने का अवसर मिलेगा।
आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को करियर में आगे बढ़ने का मौका
सरकार ने महिला एवं बाल विकास विभाग के अधीन ICDS योजना में सुपरवाइजर स्तर के पदों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 50% आरक्षण देने की घोषणा की। ये महिलाएं दशकों से ग्रामीण स्तर पर पोषण, स्वास्थ्य शिक्षा और मातृ–शिशु देखभाल के क्षेत्र में सेवा देती आ रही हैं, लेकिन उन्हें अब तक पदोन्नति के पर्याप्त अवसर नहीं मिल सके।
अब यह आरक्षण उन्हें नेतृत्व की भूमिका में लाकर निर्णय–निर्माण में भागीदारी का अवसर देगा, साथ ही यह स्थानीय शासन में अनुभव और ज्ञान की निरंतरता भी बनाए रखेगा।
अगले भर्ती चक्र से लागू होगी नई व्यवस्था
सरकार ने स्पष्ट किया है कि ये नई नीतियाँ अगली भर्ती प्रक्रिया से लागू होंगी। इस घोषणा के साथ ही नई पर्यवेक्षकों को नियुक्ति पत्र भी सौंपे गए, जिससे यह नीति कार्यान्वयन के चरण में प्रवेश कर चुकी है।
यह कदम असम की शासन प्रणाली को समावेशिता, न्याय और आंतरिक योग्यता की ओर ले जाने वाली दिशा में संकेत करता है।
Static Usthadian Current Affairs Table
विषय | विवरण |
राज्य | असम |
घोषणा करने वाले | मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा |
घोषणा की तिथि | 23 जून 2025 |
ट्रांसजेंडर दर्जा | अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के तहत वर्गीकृत |
लाभ (ट्रांसजेंडर के लिए) | शिक्षा, सरकारी नौकरी और कल्याण योजनाओं में आरक्षण |
आंगनवाड़ी आरक्षण | सुपरवाइजर पदों में 50% आरक्षण |
संबंधित विभाग | महिला एवं बाल विकास विभाग |
जुड़ी योजना | एकीकृत बाल विकास सेवा (ICDS) |
भर्ती से संबंधित अपडेट | अगली भर्ती प्रक्रिया से लागू |
राष्ट्रीय अधिनियम से संबंध | ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 |